'रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने कंज़्यूमर फोरम में खाली पदों और बुनियादी सुविधाओं पर बेहतर स्टेटस रिपोर्ट मांगी

Sharafat

13 May 2022 10:34 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के कंज़्यूमर फोरम में खाली पदों के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं के जिलेवार विवरण को उजागर करते हुए एक बेहतर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

    कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार द्वारा दायर पूर्व की स्टेटस रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा,

    "वही तथ्य और आंकड़े दिये गए हैं। हालांकि, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं।"

    इस प्रकार बेंच ने निम्नलिखित पहलुओं पर दिल्ली सरकार से बेहतर स्टेटस रिपोर्ट मांगी:

    - कंज़्यूमर फोरम के सदस्यों के स्वीकृत पदों की संख्या।

    - तिथि के अनुसार वास्तविक पदधारियों की संख्या।

    - प्रत्येक कंज़्यूमर फोरम के सहायक स्टाफ की स्वीकृत संख्या और उसकी वास्तविक संख्या।

    -ऐसे कंज़्यूमर फोरम पर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए पीने के पानी और शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना।

    - क्या ऐसे कंज़्यूमर फोरम में वर्चुअल सुनवाई करने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई है?

    - टेलीफोन कनेक्शन, यदि कोई हो, जनता द्वारा उपयोग के लिए उपभोक्ता मंचों में प्रदान किया गया है और क्या उक्त टेलीफोन कनेक्शन सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं या नहीं।

    कोर्ट ने मामले को 2 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए चार सप्ताह के भीतर विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया।

    शहर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित उपभोक्ता न्यायालयों की खराब स्थिति को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका में उक्त घटनाक्रम सामने आया है।

    याचिकाकर्ता ने कहा था कि उपभोक्ता फोरम में कई पद खाली हैं, इसके बाद कर्मचारियों की कमी, पीने के पानी, शौचालय और यहां तक ​​कि उपभोक्ता न्यायालयों और उनके अधिकारियों के लिए जगह जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है।

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने इस साल जनवरी में शहर के सभी जिला मंचों और राज्य उपभोक्ता निवारण फोरम में खाली पड़े पदों और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को भरने के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी थी।

    रजिस्ट्रार, दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, राज्य आयोग के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए कुल 725 मामले लंबित थे और विभिन्न जिला मंचों के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए 6,834 मामले लंबित थे।

    इन्फ्रास्ट्रक्चर के संबंध में रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य और जिला फोरम में जगह और सहायक कर्मचारियों की भारी कमी है।

    केस टाइटल : संगम सिंह कोचर बनाम कानून और न्याय मंत्रालय और एएनआर

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें




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