दिल्ली कैंट रेप केस- दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया
LiveLaw News Network
11 Sept 2021 5:36 PM IST
दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र पर शुक्रवार को संज्ञान लिया।
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने 29 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया।
दिल्ली पुलिस ने नाबालिग की मां के बयान के आधार पर चार आरोपियों कुलदीप सिंह, लक्ष्मी नारायण, राधेश्याम और सलीम अहमद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार, हत्या और उनकी सहमति के बिना उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मामले में चारों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
आरोपी व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 304, 376, 341, 506, 201 और 34 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उच्च न्यायालय ने हाल ही में पीड़िता के माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर मामले में की गई जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच और प्रशासनिक कार्रवाई में कथित चूक, प्राथमिकी दर्ज करने में देरी की न्यायिक जांच की मांग की गई थी।
दिल्ली की एक अदालत ने इससे पहले सीआरपीसी की धारा 357ए के तहत किए गए आवेदन के बाद पीड़ित परिवार को 2.5 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा का आदेश दिया था।