दिल्ली कैंट माइनर रेप केस: कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 2.5 लाख रूपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया

LiveLaw News Network

13 Aug 2021 12:55 PM IST

  • दिल्ली कैंट माइनर रेप केस: कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 2.5 लाख रूपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया

    दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली कैंट इलाके में कथित रूप से सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में नौ वर्षीय नाबालिग लड़की के परिवार को दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना, 2018 के तहत 2.5 लाख रूपये का अंतरिम मुआवजा दिया।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार सीआरपीसी की धारा 357A के तहत दायर एक आवेदन पर विचार कर रहे थे, जिसमें पीड़िता की मां (शिकायतकर्ता) की ओर से अंतरिम मुआवजे की मांग की गई थी।

    आवेदन में कहा गया था कि पीड़िता का परिवार समाज के बहुत गरीब तबके से ताल्लुक रखता है और इसलिए उसे अदालत से वित्तीय सहायता की सख्त जरूरत है।

    कोर्ट ने आदेश दिया कि,

    "दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना 2018 के भाग II के अनुसूची के अनुसार, मृत्यु के मामले में अधिकतम मुआवजा 10 लाख रुपये है। इसलिए, सूचना देने वाली (मृतक पीड़ित बच्चे की मां) के लिए 10 लाख रुपये का 25 फीसदी यानी 2,50,000 रुपये का अंतरिम मुआवजा की हकदार हैं।

    न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 375ए (1) के उद्देश्य को दोहराया, जो यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय में पीड़ित या उसके आश्रितों को मुआवजे के उद्देश्य से धन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना तैयार करेगी, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है।

    कोर्ट ने आगे कहा कि,

    "जहां तक पीड़िता के कथित बलात्कार के अतिरिक्त आधार पर अंतरिम मुआवजे का संबंध है, जांच अधिकारी की बातों के मद्देनजर और इस तथ्य को देखते हुए कि जांच एजेंसी खुद सुनिश्चित नहीं है कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था या नहीं, इस स्तर पर अंतरिम मुआवजे की अनुमति नहीं है। हालांकि, उस संबंध में एक नया आवेदन करने की स्वतंत्रता दी जाती है, यदि जांच एजेंसी आगे की सामग्री एकत्र करती है या इस निष्कर्ष पर आती है कि पीड़ित बच्चे के साथ बलात्कार किया गया था। तदनुसार आवेदन का निपटारा किया गया।"

    कथित तौर पर, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में दिल्ली छावनी के पास एक श्मशान के एक पुजारी और तीन कर्मचारियों द्वारा एक नौ वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार और हत्या कर दी गई थी।

    दिल्ली पुलिस ने नाबालिग की मां के बयान के आधार पर चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार, हत्या और उनकी सहमति के बिना उनका अंतिम संस्कार किया गया।

    आरोपी व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 304, 376, 341, 506, 201 और 34 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 और एससी / एसटी अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    शीर्षक: राज्य बनाम कुलदीप सिंह एंड अन्य।

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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