वैधानिक प्राधिकारियों की ओर से अभ्यावेदन पर विचार करने में देरी कर्तव्य की अवहेलना के समान: मद्रास हाईकोर्ट
Brij Nandan
8 Jun 2022 6:14 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब भी वैधानिक अधिकारियों से शिकायत की जाती है, तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उस पर कार्रवाई करें और इसे अनिश्चित काल तक लंबित न रखें। साथ ही अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मामले पर मैरिट के आधार पर विचार करें और उचित समय पर उचित आदेश पारित करें।
मदुरै पीठ के जस्टिस एमएस रमेश ने इस प्रकार देखा,
"यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि जब भी इस प्रकृति का प्रतिनिधित्व एक वैधानिक प्राधिकरण को किया जाता है, तो प्रतिवादियों का कर्तव्य होता है कि वे मैरिट पर विचार करें और अनिश्चित काल के लिए लंबित रखने के बजाय दूसरे तरीके से उचित आदेश पारित करें। जैसे, वैधानिक प्राधिकरण द्वारा प्रतिनिधित्व पर विचार न करना कर्तव्य की अवहेलना होगा और इसलिए, यह कोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों को लागू करने के लिए उचित होगा और उन्हें इस पर एक निर्धारित समय के भीतर ही विचार करने का निर्देश देगा।"
वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने डिप्टी कलेक्टर/क्षेत्रीय प्रबंधक को याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने और मदुरै जिले में स्थित जिला धान खरीद केंद्र में धान की 3,049 गायब बोरियों के बारे में जांच करने का निर्देश देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
अदालत ने प्रतिवादियों को आदेश की प्राप्ति की तारीख से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर मैरिट के आधार पर याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया।
अदालत ने यह भी देखा कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन की मैरिट पर प्रतिवादी द्वारा विचार किया जाना चाहिए और यह आदेश प्रतिनिधित्व के संबंध में अदालत के विचार को व्यक्त नहीं करता है।
केस टाइटल: पी अरुमुगम बनाम महाप्रबंधक (प्रशासन) टीएनसीएससी एंड अन्य
केस नंबर: डब्ल्यू.पी (एमडी) 9789 of 2022
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 241
याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट एम शंकर
प्रतिवादियों के लिए वकील: जी मोहन कुमार, स्थायी वकील
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