निजी विश्वविद्यालयों की डिग्री, जिसे यूजीसी ने मान्यता नहीं दी है, सरकारी नौकरियों के लिए अमान्य: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

5 Oct 2023 2:44 PM GMT

  • निजी विश्वविद्यालयों की डिग्री, जिसे यूजीसी ने मान्यता नहीं दी है, सरकारी नौकरियों के लिए अमान्य: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

    जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने दोहराया है कि एक निजी विश्वविद्यालय की ओर से स्टडी सेंटर या ऑफ-कैंपस सेंटर के जर‌िए जारी की गई डिग्री, जिसे यूजीसी से पूर्व अनुमोदन नहीं दिया है, अमान्य है। इसका उपयोग सरकारी क्षेत्र में रोजगार पाने के नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस संजय धर ने कहा कि जब याचिकाकर्ता खुद चयन के योग्य नहीं है तो वह अन्य लोगों के चयन को चुनौती नहीं दे सकता।

    मामले में 5 मई, 2005 को जारी एक विज्ञापन के बाद उत्तरदाताओं ने चार डेटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए आवेदन किया था। आवेदकों में याचिकाकर्ता और निजी उत्तरदाता संख्या 5 से 8 भी शामिल थे। पद के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर/ऑफिस ऑटोमेशन में एक साल के डिप्लोमा के साथ स्नातक होना था।

    याचिकाकर्ता ने डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में निजी उत्तरदाताओं के चयन को चुनौती दी और डेटा एंट्री ऑपरेटर पद और संबंधित लाभों पर विचार करने के लिए निर्देश देने की मांग की।

    इससे पहले, याचिकाकर्ता ने चयन सूची का खुलासा करने के लिए एक रिट याचिका दायर की थी। सूची प्राप्त करने के बाद उसे पता चला कि उसक चयन नहीं किया गया है और 5 से 8 निजी उत्तरदाता सूच‌ी में शामिल थे। याचिकाकर्ता ने उक्त याचिका वापस ले ली और बाद में निजी उत्तरदाताओं के चयन को चुनौती देते हुए एक और मामला दायर किया, यह तर्क देते हुए कि वे अयोग्य थे और उससे कम योग्यता वाले थे।

    दूसरी याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आधिकारिक उत्तरदाताओं को उपलब्ध पदों में से एक के लिए उन पर विचार करना चाहिए। न्यायालय ने आधिकारिक उत्तरदाताओं को निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा। तब आधिकारिक उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता को अर्दली के पद की पेशकश की, जिसे उसने स्वीकार कर लिया, और दूसरी रिट याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज कर दी गई।

    लगभग तीन वर्षों तक अर्दली के रूप में सेवा करने के बाद, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की, जिसमें निजी उत्तरदाताओं के चयन को इस आधार पर चुनौती दी गई कि उनके डिप्लोमा गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों से थे और कुछ उम्मीदवारों ने आवश्यक एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया था।

    उन्होंने तर्क दिया कि कावा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन में उनका डिप्लोमा एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से संबद्ध संस्थान से था। उन्होंने तर्क दिया कि यह योग्यता आवश्यक मानकों को पूरा करती है।

    निजी उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि उन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थानों से भी डिप्लोमा प्राप्त किया था और याचिकाकर्ता ने गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा पाठ्यक्रम किया था, इस प्रकार, वह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए अयोग्य था।

    उत्तरदाताओं ने याचिका की विचारणीयता पर भी आपत्ति जताई, यह तर्क देते हुए कि याचिकाकर्ता ने पहले ही अर्दली के रूप में एक पद स्वीकार कर लिया था, और चयन के दस साल से अधिक समय के बाद याचिका दायर करने में उसकी देरी अनुचित थी और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

    प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता के आचरण ने बिना किसी आपत्ति के अर्दली पद की स्वीकृति का संकेत दिया। याचिका दायर करने में देरी को अनुचित माना गया।

    आधिकारिक उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व देरी को उचित नहीं ठहराता। इसलिए, रचनात्मक निर्णय और देरी के आधार पर याचिका खारिज कर दी गई।

    मामले की योग्यता के संबंध में, न्यायालय ने विचार किया कि क्या याचिकाकर्ता का माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से संबद्ध कावा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से डिप्लोमा वैध था। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के उदाहरणों का उल्लेख किया गया है जिसमें रोजगार के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा के महत्व पर जोर दिया गया है।

    न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता का डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं था, जबकि निजी उत्तरदाताओं द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणपत्रों से संकेत मिलता है कि उन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाई की थी।

    अदालत ने प्रोफेसर यशपाल और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य, (2005) पर भी भरोसा किया और दोहराया कि केवल डिग्री प्रदान करना पर्याप्त नहीं है। आवश्यक यह है कि डिग्री को मान्यता दी जाए। डिग्री प्रदान करने का अधिकार यूजीसी अधिनियम की धारा 22 के तहत केवल केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या उसके तहत स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान को दिया गया है।

    इस प्रकार, पीठ ने मामले में अपनी छूट देने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल: मकसूद अहमद शूशा बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (जेकेएल) 256

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