मानहानि का मामला - 'अमित शाह अब आरोपी नहीं, उनके खिलाफ राहुल गांधी का बयान झूठा': शिकायतकर्ता ने झारखंड हाईकोर्ट में कहा

Sharafat

15 May 2023 5:30 PM GMT

  • मानहानि का मामला - अमित शाह अब आरोपी नहीं, उनके खिलाफ राहुल गांधी का बयान झूठा: शिकायतकर्ता ने झारखंड हाईकोर्ट में कहा

    झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष भाजपा और इसके तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह को कथित रूप से बदनाम करने के लिए कांग्रेस नेता और अयोग्य सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में शिकायतकर्ता ने पिछले हफ्ते इस मामले में एक जवाबी हलफनामा दायर किया।

    अपने जवाबी हलफनामे में शिकायतकर्ता-नवीन झा ने कहा है कि मार्च 2018 में जब गांधी ने बयान दिया था तब शाह को हत्या के मामले में सत्र अदालत द्वारा पहले ही आरोपमुक्त कर दिया गया था और चूंकि, वह अब आरोपी नहीं थे, इसलिए गांधी का बयान झूठा और फर्जी था।

    झा द्वारा दिसंबर 2018 में गांधी द्वारा दायर याचिका में जवाबी हलफनामा दायर किया गया, जिसमें रांची में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है।

    गांधी के खिलाफ भाजपा नेता नवीन झा द्वारा दायर मामला गांधी द्वारा 2018 में दिए गए एक बयान से संबंधित है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर (तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का जिक्र करते हुए) कहा था कि लोग हत्या के आरोपी व्यक्ति को भाजपा के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करेंगे, लेकिन वे कांग्रेस पार्टी में कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे कांग्रेस को सर्वोच्च सम्मान देते हैं।

    हलफनामे में कहा गया है कि

    " याचिकाकर्ता (गांधी) के पास भाषण और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार है, हालांकि, यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है... याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया भाषण, जो स्वयं उनके द्वारा स्वीकार किया गया है, यह दर्शाता है कि उनके मन में किसी भी संगठन, निकाय या लोगों के समूह के मौलिक अधिकार के प्रति कोई सम्मान नहीं है।

    यह दावा कि श्री अमित शाह एक हत्या के आरोपी हैं, पूरी तरह से झूठा और फर्जी है ... यह एक स्वीकृत तथ्य है कि श्री अमित शाह को दिनांक 30.12.2014 के आदेश द्वारा ग्रेटर बॉम्बे के सत्र न्यायालय, सत्र केस नंबर 177/2013 @ 178/2013 @ 577/2013 @ 312/2014 में आरोप मुक्त कर दिया गया है और इसलिए, श्री अमित शाह अब आरोपी नहीं हैं, और इसलिए घटना की कथित तारीख यानी 18.3.2018 को याचिकाकर्ता द्वारा किया गया दावा पूरी तरह से झूठा और फर्जी है।"

    झारखंड एचसी की जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ द्वारा शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिए जाने के कुछ दिनों बाद जवाबी हलफनामा दायर किया गया।

    एक आपराधिक मानहानि की शिकायत को बनाए रखने के अपने अधिकार क्षेत्र के संबंध में शिकायतकर्ता ने कहा है कि वह एक पीड़ित व्यक्ति के दायरे में आता है या नहीं यह परीक्षण के समय साबित होगा और हाईकोर्ट सही मंच नहीं है लेकिन ट्रायल कोर्ट उचित चरण है, जो एक फैक्ट फाइंडिंग कोर्ट है।

    शिकायतकर्ता ने कहा है कि उचित स्तर पर वह दिखाएगा कि गांधी के बयानों से उसे किस तरह कानूनी चोट पहुंची है।

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