मौत की सजा- "हमें उस व्यक्ति को समझने की आवश्यकता, जिसके साथ हम सजा के चरण में काम कर रहे हैं": उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुरलीधर ने कहा

LiveLaw News Network

21 Oct 2021 3:25 PM IST

  • मौत की सजा- हमें उस व्यक्ति को समझने की आवश्यकता, जिसके साथ हम सजा के चरण में काम कर रहे हैं: उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुरलीधर ने कहा

    उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने मानसिक स्वास्थ्य और डेथ पेनल्टी पर प्रोजेक्ट 39ए की रिपोर्ट जारी करने के मौके पर आयोजित एक पैनल चर्चा में कहा, "इस रिपोर्ट का एक पहलू हमें उस व्यक्ति के संबंध में एक और नैरेटिव देना है, जिसे अपराध का दोषी ठहराया गया है।"

    उन्होंने कहा, "यह रिपोर्ट बताती है कि आपको कम से कम उस व्यक्ति को मौत की सजा देने के चरण में स्वीकार करने की आवश्यकता है, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं।"

    'मृत्युदंड योग्य: मृत्युदंड का मानसिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य' नामक रिपोर्ट मौत की सजा पाने वाले कैदियों की मानसिक बीमारियों और बौद्धिक अक्षमता पर अनुभवजन्य डेटा प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट में पाया गया कि मौत की सजा पाने वाले कैदियों में से अधिकांश (62.2%) को मानसिक बीमारी थी और 11% बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित थे।

    रिपोर्ट में बचपन के प्रतिकूल अनुभवों को भी दर्ज किया गया है, जैसे बचपन के दुर्व्यवहार, शारीरिक हमले, बचपन की उपेक्षा, करीबी की अचानक मौत, विचलित मित्र, परेशान पारिवारिक माहौल, कम श‌िक्षा-दीक्षा।

    रिपोर्ट की प्रमुख लेखिका मैत्रेयी मिश्रा ने बताया, "ये व्यक्ति पहले से ही जेल में कमजोर व्यक्तियों के रूप में प्रवेश करते हैं ... मौत पाने वाली कतार में खड़े होने से आघात की एक अतिरिक्त परत जुड़ जाती है।"

    डॉ प्रतिमा मूर्ति, निदेशक निमहंस ने पहले से मौजूद बौद्धिक अक्षमता, बाल शोषण, माता-पिता द्वारा की गई देखभाल और समर्थन की कमी और मौत की सजा पाने वाले कैदियों के बीच सामाजिक-आर्थिक प्रतिकूलता के प्रमाणों का उल्लेख किया और अपनी अंतर्दृष्टि पेश की।

    उन्होंने बताया कि बताया कि रिपोर्ट ने न केवल न्यायपालिका बल्कि समाज को भी इन मुद्दों पर अधिक सूक्ष्मता से विचार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

    उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस एस मुरलीधर ने अभियुक्त को एक व्यक्ति के रूप में देखने की आवश्यकता और मौत की सजा की कवायद की जटिलता के बारे में बात की। उन्होंने 1998 में जस्टिस एल्बी सैक्स द्वारा दिए गए एक व्याख्यान को याद किया, जहां उन्होंने चार प्रकार के सत्य- तार्किक, अनुभवात्मक, संवाद और सूक्ष्म के बारे में बात की थी। जस्टिस मुरलीधर ने समझाया कि सूक्ष्म सत्य वह है जो न्यायाधीश एक परीक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचते हैं।

    उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में इस मुद्दे को एक नया परिप्रेक्ष्य प्रदान करने में फिल्म राशोमोन जैसा प्रभाव है।

    " जब एक ही घटना को चार अलग-अलग कोणों से देखा जाता है, तो आपको चार अलग-अलग नैरेटिव मिलते हैं। इस रिपोर्ट का एक पहलू हमें उस व्यक्ति पर एक और नैरेटिव देना है, जिसे अपराध का दोषी ठहराया गया है।.... यह रिपोर्ट बताती है कि कम से कम उस व्यक्ति को मौत की सजा देने के चरण में आपको उस व्यक्ति को स्वीकार करने की आवश्यकता है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं।"

    उन्होंने ल्यूनेसी एक्ट के पारित होने से लेकर शीला बरसे मामले तक कानून और मनोरोग के बीच लंबे समय से चली आ रही बातचीत की ओर भी इशारा किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस वार्ता को आगे बढ़ाने की जरूरत है।

    मनोज जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर ध्यान आकर्षित करते हुए, जहां 3 जजों की बेंच ने मौत की सजा पर कैदियों के मनोरोग मूल्यांकन के लिए कहा, न्यायमूर्ति मुरलीधर ने उम्मीद जताई कि भविष्य में इस तरह के और अभ्यास होंगे।

    उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "सजा देना एक सामाजिक-कानूनी अभ्यास होना चाहिए और पीड़ित के दृष्टिकोण, पीड़ित के परिवार के दृष्टिकोण, आरोपी के इतिहास और समाज के व्यापक प्रभाव की 360 डिग्री समझ को ध्यान में रखना चाहिए।"

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