छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी पर डेटा ईआरपी सॉफ्टवेयर में अच्छी तरह से संरक्षित: हाईकोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा

LiveLaw News Network

17 March 2022 1:30 PM IST

  • छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी पर डेटा ईआरपी सॉफ्टवेयर में अच्छी तरह से संरक्षित: हाईकोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा

    दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) ने बताया कि छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित संपूर्ण डेटा को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। उक्त डेटा यूनिवर्सिटी के उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) सॉफ्टवेयर के साथ रखा गया है। डेटा के संबंध में यूनिवर्सिटी की निजता नीति है।

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह जुलाई, 2020 में यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर के छात्रों द्वारा यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम के संचालन से व्यथित होने वाली याचिका पर विचार कर रही थीं।

    याचिकाकर्ताओं ने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और गैर-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड के छात्रों सहित स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के संबंध में 14 मई, 2020, 30 मई, 2020 और 27 जून, 2020 की अधिसूचना को रद्द करने और वापस लेने की मांग की। बताया गया कि डीयू के ऑनलाइन पोर्टल में कई गड़बड़ियां हैं।

    डेटा निजता के पहलू पर दिनांक 5 फरवरी, 2021 के आदेश में कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि क्या छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित संपूर्ण डेटा के संबंध में उसकी निजता नीति है या नहीं।

    अब कोर्ट को सूचित किया गया और आश्वासन दिया गया कि छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित डेटा एक ईआरपी सॉफ्टवेयर के साथ अच्छी तरह से सुरक्षित है। डेटा तक पहुंच परीक्षा इकाई, प्रवेश इकाई और यूनिवर्सिटी की अन्य प्रशासनिक इकाई के नामित अधिकारियों तक ही सीमित है।

    कोर्ट ने यूनिवर्सिटी द्वारा उठाए गए कदमों पर अपनी संतुष्टि दर्ज की। कोर्ट ने कहा कि यह एकत्र किए गए डेटा की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त है।

    इसके अलावा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वकील ने बताया कि जो ईआरपी सॉफ्टवेयर जो स्थापित किया गया है, वह स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए संभावित आवेदकों से संबंधित है।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह स्पष्ट किया जाता है कि पिछले दो शैक्षणिक सत्रों के दौरान सभी छात्रों के लिए ओबीई आयोजित करते समय एकत्र किए गए सभी डेटा पर भी इसे लागू किया जाएगा। डीयू द्वारा सुरक्षा और निजता सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।"

    तदनुसार, कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को इस कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और सभी संबंधितों को आवश्यक प्रशासनिक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया।

    इसी तरह के मामले में, न्यायाधीश ने पिछले हफ्ते दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक सिस्टम बनाने का निर्देश दिया था ताकि किसी भी अत्यावश्यकता के मामले में छात्र संबंधित परीक्षा के डीन को एक ईमेल लिख सके, जो 5 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर मैन्युअल रूप से सत्यापित मार्कशीट या प्रतिलेख अनुरोध पर विचार करेगा और उसे जारी करेगा।

    कोर्ट ने वर्ष 2017, 2018, 2019 और 2020 में स्नातक करने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह में कई अन्य निर्देश जारी किए थे।

    हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को तत्काल आवश्यकता वाले छात्रों को मैन्युअल रूप से सत्यापित मार्कशीट जारी करने के लिए सिस्टम तैयार करने का निर्देश दिया

    केस का शीर्षक: अनुपम और अन्य बनाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के माध्यम से: इसके रजिस्ट्रार और अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 210

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