'भीड़ अनियंत्रित थी; पुलिस बल अपर्याप्त था': दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमले की जांच की सीलबंद कवर में स्टेट्स रिपोर्ट मांगी

LiveLaw News Network

1 April 2022 12:28 PM IST

  • भीड़ अनियंत्रित थी; पुलिस बल अपर्याप्त था: दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमले की जांच की सीलबंद कवर में स्टेट्स रिपोर्ट मांगी

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 30 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के सरकारी आवास पर हुए हमले और तोड़फोड़ की घटना की जांच की सीलबंद लिफाफे में स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है।

    कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ को सूचित किया गया कि दिल्ली पुलिस, जो सीएम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, ने स्वत: संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज की है और अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

    एजेंसी की ओर से पेश एएसजी संजय जैन ने निर्देश पर आगे बताया कि सीसीटीवी फुटेज समेत मामले से जुड़े सभी सबूतों को सुरक्षित रखा जाएगा।

    अदालत आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें घटना की एसआईटी जांच की मांग की गई थी।

    शुरुआत में, एएसजी जैन ने नोटिस जारी करने का विरोध करते हुए कहा कि याचिका झूठी धारणा पर दायर की गई है कि कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।

    एएसजी ने कहा,

    "याचिकाकर्ता 24 घंटे के भीतर एक संवैधानिक अदालत का दरवाजा खटखटाता हुआ आया है।"

    उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के बीच एक बैठक हुई है, और वे सीएम सचिवालय के परामर्श से सीएम की धमकी की धारणा का पुनर्मूल्यांकन करेंगे।

    कोर्ट ने कहा कि यह एसआईटी के गठन के सवाल पर नहीं है। इसने टिप्पणी की कि यह चिंतित है क्योंकि यह घटना एक "संवैधानिक पदाधिकारी" से संबंधित है और इस प्रकार इसे घटना के मूल विवरण की आवश्यकता है।

    बेंच ने कहा,

    "हमने वीडियो देखा है। यह एक अनियंत्रित भीड़ थी। लोगों ने बूम-बैरियर को तोड़ा, कुछ ने गेट पर चढ़ने की कोशिश की। उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। हम यह भी पाते हैं कि पुलिस बल अपर्याप्त था और अधिक संख्या में था। तो आप आपको यह बताना होगा कि आपका बंदोबस्त क्या था। इस घटना के होने के बारे में आपको क्या सूचना थी। हमें यह सब देखना होगा।"

    कोर्ट ने आगे देखा कि प्रतिवादी नोटिस जारी करने के प्रति इतने "संवेदनशील" हैं, इसलिए यह आगे बढ़ने से पहले उन्हें स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने का अवसर देने के लिए इच्छुक है।

    एएसजी ने याचिकाकर्ता पर भी सवाल उठाया था, जिसमें कहा गया था कि वह न तो पीड़ित है और न ही शिकायतकर्ता।

    बेंच ने जवाब दिया,

    "कोई भी नागरिक, राजनेता हो या न हो, वह दायर कर सकता है। यह एक संवैधानिक पदाधिकारी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वह सीएम हैं।"

    अब इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।

    याचिका में अधिवक्ता भरत गुप्ता ने आरोप लगाया गया है कि 30 मार्च को "भाजपा के कई गुंडों" ने विरोध प्रदर्शन की आड़ में सीएम के आधिकारिक आवास पर हमला किया। हमले के वीडियो और तस्वीरें दिखाते हैं कि अनजान लोग "दिल्ली पुलिस द्वारा बनाए गए सुरक्षा घेरे से लापरवाही से बाहर निकल गए।" पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों ने बूम बैरियर को लात मारी और उसे तोड़ दिया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों को लाठियों से तोड़ा, निवास गेट पर पेंट फेंका और लगभग गेट पर चढ़ गए। दिल्ली पुलिस के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया।

    उक्त हमले को लोकतंत्र पर सीधा हमला बताते हुए अधिवक्ता भरत गुप्ता के माध्यम से दायर याचिका में हमले और इसके अपराधियों के संबंध में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध आपराधिक जांच की मांग की गई। साथ ही भविष्य में मुख्यमंत्री और उनके आवास की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाने की भी मांग की गई।

    केस का शीर्षक: सौरभ भारद्वाज बनाम दिल्ली पुलिस एंड अन्य

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