गवाह का क्रॉस एग्जामिनेश कभी न खत्म होने वाले तरीके से जारी नहीं रह सकता, इसे उचित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

Brij Nandan

4 May 2023 12:47 PM IST

  • गवाह का क्रॉस एग्जामिनेश कभी न खत्म होने वाले तरीके से जारी नहीं रह सकता, इसे उचित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि एक गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन को एक उचित समय सीमा के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए और ये कभी न खत्म होने वाले तरीके से जारी नहीं रख सकता है।

    ये देखते हुए कि गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन पार्टी के लिए इस तरह के गवाह द्वारा दिए गए सबूतों का खंडन करने का एक अवसर है, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने एक वैवाहिक मामले पर संज्ञान लिया, जहां पति द्वारा पत्नी का क्रॉस एग्जामिनेशन फैमिली कोर्ट के समक्ष "तारीखों पर तारीखों के बाद" जारी रही।

    अदालत ने कहा,

    "वैवाहिक मामलों में इस तरह का क्रॉस एग्जामिनेशन सरासर उत्पीड़न के अलावा और कुछ नहीं होगी।"

    अदालत 29 मार्च को पारित फैमिली कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली पति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पत्नी से क्रॉस एग्जामिनेशन करने के उसके अधिकार को बंद कर दिया गया था। तलाक की याचिका पत्नी द्वारा 2013 में दायर की गई थी और अभी भी लंबित है।

    इस मामले में पारित विभिन्न आदेशों का अवलोकन करते हुए, अदालत ने कहा कि जिस तरह से पति द्वारा कार्यवाही को लंबा खींचा जा रहा है, फैमिली कोर्ट ने उस पर "पूरी तरह से नाराजगी" व्यक्त की है।

    यह देखते हुए कि फैमिली कोर्ट ने पति को अपनी पत्नी से क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए थे, अदालत ने कहा कि वह उसे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए और कोई अवसर देने के लिए इच्छुक नहीं है।

    अदालत ने कहा,

    "जहां तक पति के साक्ष्य का संबंध है, कोई सबूत नहीं दिया गया है और केवल 16 मार्च, 2023 को पत्नी की गवाही को बंद कर दिया गया था और पति के साक्ष्य और आरई के लिए हलफनामे को एक सप्ताह के भीतर दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, 29 मार्च, 2023 के विवादित आदेश के तहत पति की गवाही को भी बंद कर दिया गया और मामले को अंतिम बहस के लिए तय किया गया।”

    इस प्रकार, अदालत ने आदेश दिया कि गवाहों को लगातार दो तारीखों यानी 17 और 18 मई को फैमिली कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा, यह कहते हुए कि उक्त तारीखों पर क्रॉस एग्जामिनेशन समाप्त हो जाएगा।

    इसमें कहा गया है कि किसी भी पक्ष को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए और कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।

    अदालत ने कहा,

    "यह अवसर पति को 50,000 रुपये के भुगतान के अधीन दिया जा रहा है, जो पत्नी को 2 सप्ताह के भीतर भुगतान किया जाना है।"

    केस टाइटल: नवीन कुमार दलाल बनाम नीलम कादयान

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:



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