यदि संपत्ति शिकायतकर्ता के कब्जे में नहीं है तो क्रिमिनल ट्रेसपास की शिकायत नहीं की जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

Brij Nandan

13 July 2022 8:19 AM IST

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने कहा कि यदि संपत्ति शिकायतकर्ता के कब्जे में नहीं है तो क्रिमिनल ट्रेसपास (Criminal Trespass) की शिकायत नहीं की जा सकती है।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने शिवास्वामी और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 143, 427, 447, 448, 506 और 149 के तहत दायर एक शिकायत को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

    बेंच ने कहा,

    "मामला आईपीसी की धारा 447 के तहत अपराध के लिए है, जिसके लिए सबसे अधिक प्रासंगिक कारक संपत्ति का अनन्य कब्जा होगा, जिस पर आरोप लगाया गया है कि उसने ट्रेसपास किया है। यदि संपत्ति का कब्जा स्वयं में संदेह है, सभी उचित संदेह से परे अपराधों को घर चलाना, निस्संदेह संदिग्ध हो जाएगा। ऐसे आधार पर, यदि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जाती है, इस तथ्य के बावजूद कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया है, यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।"

    एक पीसी लीलावती द्वारा दायर शिकायतकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता/आरोपी ने उसके घर में प्रवेश किया, उसके किरायेदारों को घर खाली करने की धमकी दी, जिससे बिजली काटकर नुकसान हुआ। यह आगे आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने दूसरों के घरों में भी अतिक्रमण किया है।

    दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में मामला पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है और शिकायतकर्ता संपत्ति से संबंधित सभी मुकदमों को खो देने के लिए याचिकाकर्ताओं को दबाने की कोशिश कर रहा है।

    यह तर्क दिया गया कि कथित घटना के खिलाफ शिकायत लगभग सात महीने की देरी के बाद दर्ज की गई थी।

    पीठ ने सबसे पहले इस बात पर गौर किया कि विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण बैंगलोर विकास प्राधिकरण द्वारा एनटीआई हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लाभ के लिए किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने एक पंजीकृत सेल डीड के माध्यम से उक्त संपत्ति को सोसायटी से खरीदा था और बाद में सभी राजस्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। जबकि शिकायतकर्ता ने अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती दी थी, वही फरवरी 2022 में हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी।

    इस पर अदालत ने कहा कि यदि शिकायतकर्ता के पास कब्जा नहीं है, तो वह शायद ही यह तर्क दे सकती है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की संपत्ति में अतिक्रमण किया है।

    आगे कहा,

    "धारा 447 जो क्रिमिनल ट्रेसपास से संबंधित है, शिकायतकर्ता के संपत्ति के कब्जे पर निर्भर करती है। मामले में उसका कब्जा इस कोर्ट द्वारा पूर्वोक्त रिट याचिका में निर्धारित किया जाता है, जबकि यह देखते हुए कि बीडीए ने पहले ही संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया था। वर्ष 1986 में विशेष उद्देश्य और शिकायतकर्ता के कब्जे में होना स्वीकार नहीं किया गया था। एक दूसरे के खिलाफ सिविल मामले भी लंबित हैं। इसलिए, यदि शिकायतकर्ता संपत्ति के कब्जे में नहीं है, तो ऐसी संपत्ति में क्रिमिनल ट्रेसपास का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है।"

    पीठ ने यह भी कहा,

    "आईपीसी की धारा 447 के तहत प्राप्त करने और आईपीसी की धारा 441 के तहत परिभाषित क्रिमिनल ट्रेसपास तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसके के कब्जे की संपत्ति में या उस पर प्रवेश करता है, जो अपराध करने या ऐसी संपत्ति के कब्जे वाले किसी भी व्यक्ति को डराना, अपमानित करना या परेशान करने के इरादे से किया गया है।"

    इसमें कहा गया है,

    "यदि संपत्ति में कोई क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं है, तो आईपीसी की धारा 427 के तहत संपत्ति के विनाश की शरारत के रूप में नुकसान पहुंचाना भी आरोप नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वे अविभाज्य हैं, इस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों में।"

    इसके साथ ही कोर्ट याचिका की अनुमति दी।

    केस टाइटल: शिवास्वामी एंड अन्य बनाम कर्नाटक एंड उत्तर राज्य

    केस नंबर: आपराधिक याचिका संख्या 2776 ऑफ 2022

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 257

    आदेश की तिथि: 08 जुलाई, 2022

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




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