निजी प्रकृति की आपराधिक कार्यवाही को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत रद्द किया जा सकता है: गुजरात हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

28 April 2022 12:58 PM IST

  • गुजरात हाईकोर्ट

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    गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में वैवाहिक विवाद में पारित एफआईआर और दोषसिद्धि के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इसमें शामिल अपराध गैर-गंभीर और निजी प्रकृति के है।

    जस्टिस इलेश वोरा की खंडपीठ ने दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 7 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 (ए), 323, 294 (बी), 506 (1) और 114 के तहत दर्ज एफआईआर पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, अहमदाबाद द्वारा पारित दोषसिद्धि का आदेश रद्द कर दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    "कानून के स्थापित सिद्धांत के आलोक में ऐसा लगता है कि गैर-जघन्य अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही या जहां अपराध मुख्य रूप से एक निजी प्रकृति के हैं, इस तथ्य के बावजूद कि मुकदमा पहले ही समाप्त हो चुका है या अपील को दोषसिद्धि के खिलाफ खारिज कर दिया जा सकता है।"

    तथ्य

    प्रतिवादी नंबर दो ने आरोपित एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसने मूल आरोपी नंबर एक (आवेदक) से शादी की थी। शादी के चार दिन बाद आरोपी और उसके परिवार के सदस्य उसे घर के काम और दहेज के लिए परेशान करने लगे। आरोपी नंबर एक ने शिकायतकर्ता को गाली-गलौज देते हुए उसके साथ मारपीट भी की। इसी प्रताड़ना के चलते उसने अपना ससुराल छोड़ दिया और शिकायत दर्ज कराई।

    ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के ट्रायल पर आरोपी नंबर एक और दो को आईपीसी की धारा 498 (ए) के तहत दो साल के साधारण कारावास और प्रत्येक को 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई और जुर्माना अदा न करने पर एक महीने का साधारण कारावास भुगतने के लिए कहा। इसके अलावा, आईपीसी की धारा 323 के तहत आरोपी नंबर एक और दो को छह महीने के साधारण कारावास और प्रत्येक को 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। दहेज निषेध अधिनियम के तहत अभियुक्तों को दो साल के साधारण कारावास की सजा के साथ-साथ 1500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी और आईपीसी की धारा 506 (1)के तहत आरोपी नंबर तीन को एक साल के साधारण कारावास और प्रत्येक पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया।

    दोषसिद्धि और सजा से क्षुब्ध होकर अभियुक्त ने अपील दायर की जहां अपीलीय न्यायालय ने सजा को निलंबित कर दिया। अपील के विचाराधीन रहने के दौरान, आरोपी ने आक्षेपित एफआईआर को रद्द करने के लिए वर्तमान आवेदन दायर किया।

    आरोपी ने तर्क दिया कि विवाद को पहले ही सौहार्दपूर्ण समझौते के माध्यम से सुलझा लिया गया है। इसलिए, आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है। रामगोपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2021 (0) AIJEL-SC 67811 मामले पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया गया कि अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और पक्षों ने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और शिकायतकर्ता ने स्वेच्छा से कार्यवाही को रद्द करने के लिए सहमति व्यक्त की है, हाईकोर्ट को कार्यवाही रद्द करनी चाहिए।

    प्रतिवादी ने तर्क दिया कि एक बार निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि प्रदान कर दी गई है और अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

    जस्टिस वोरा ने आवेदन द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करने से पहले ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य 2012 10 एससीसी 303 के माध्यम से सीआरपीसी की धारा 482 के दायरे की जांच की।

    इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था:

    "लेकिन आपराधिक मामलों में भारी और पूर्व-प्रधान नागरिक विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, नागरिक, साझेदारी या इस तरह के लेनदेन या विवाह से संबंधित अपराधों से उत्पन्न होने वाले अपराधों को रद्द करने के प्रयोजनों के लिए अलग-अलग स्तर पर खड़े होते हैं। पारिवारिक विवाद जहां गलत मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का है और पक्षकारों ने अपने पूरे विवाद को सुलझा लिया है। इस श्रेणी के मामलों में हाईकोर्ट आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है, यदि उसके विचार में दोनों के बीच समझौते के कारण अपराधी और पीड़ित को सजा की संभावना धूमिल हो जाती है। आपराधिक मामले की निरंतरता आरोपी को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह में डाल देगी और पीड़ित के साथ पूर्ण और पूर्ण निपटान और समझौता करने के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा। "

    इसी प्रकार मध्य प्रदेश बनाम. लक्ष्मी नारायण और अन्य 2019 5 एससीसी 688 में यह पुष्टि की गई कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत न्यायालय गैर-शमनीय अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही को मुख्य रूप से "नागरिक चरित्र" के साथ रद्द कर सकता है।

    कानून के इस स्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए और निपटान के दौरान कोई जबरदस्ती नहीं की गई, बेंच ने आपराधिक कार्यवाही और एफआईआर को रद्द कर दिया।

    केस शीर्षक: कमलेश @ रिंकू मोहनलाल उपाध्याय बनाम गुजरात राज्य

    केस नंबर: आर/सीआर.एमए/6184/2022

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