आवेदन के समय आपराधिक मामला लंबित होना पुलिस विभाग में पद से इनकार करने का वैध आधार : कर्नाटक हाईकोर्ट

Sharafat

27 Oct 2023 6:53 PM IST

  • आवेदन के समय आपराधिक मामला लंबित होना पुलिस विभाग में पद से इनकार करने का वैध आधार : कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने नारायण जमादार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसका पुलिस विभाग में एक पद के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया था क्योंकि आवेदन दाखिल करने के समय उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित था।

    जस्टिस मोहम्मद नवाज और जस्टिस राजेश राय के की खंडपीठ ने कहा,

    “ हालांकि याचिकाकर्ता को उक्त अपराधों से बरी कर दिया गया है, आवेदन दाखिल करने की तारीख तक उसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित था और आवेदन में जो बताया जाना आवश्यक था, उसका खुलासा नहीं किया गया था, इसलिए इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है और तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।”

    जमादार ने कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उस आदेश पर सवाल उठाया था, जिसमें अधिकारियों द्वारा दूसरी अनंतिम सूची से उनका नाम हटाने के लिए जारी समर्थन के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

    यह तर्क दिया गया कि अधिसूचना में किसी भी लंबित आपराधिक कार्यवाही के खुलासे की आवश्यकता नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता।

    रिकॉर्ड देखने पर पीठ ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 2018 में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और एक आरोप पत्र भी दायर किया गया था, जिसमें उसे आरोपी नंबर 17 के रूप में आरोपित किया गया था। जून 2020 में जब याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन दायर किया गया था, तब उक्त आपराधिक मामला लंबित था, जिस तथ्य को याचिकाकर्ता द्वारा छुपाया गया था।

    इस प्रकार यह माना गया, “ ट्रिब्यूनल ने सही माना है कि अनंतिम चयन सूची में उनके नाम का प्रकाशन मात्र नियुक्ति पाने का निहित अधिकार नहीं बनाता है। पूर्ववृत्त और चरित्र के सत्यापन के बाद यदि यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार किसी आपराधिक मामले में शामिल है तो विभाग को उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का पूरा अधिकार है, इसलिए आवेदक के मामले पर विचार नहीं किया गया और अगले मेधावी उम्मीदवार को नियुक्त कर दिया गया। ”

    याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज करते हुए कि आपराधिक कार्यवाही का खुलासा करने में विफलता अपने आप में मामले के लिए घातक नहीं हो सकती, पीठ ने कहा, “ इस न्यायालय द्वारा WPNo.201551/2021 दिनांक 26.06.2023 में यह देखा गया है कि यह है मामले के लिए घातक नहीं है, यदि यह दिखाया जा सके कि अभियोजन एक तुच्छ आचरण से संबंधित है या इसमें नैतिक अधमता शामिल नहीं है। जिस आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता शामिल था, वह आईपीसी की धारा 143, 147, 149, 324, 307 और 504 के तहत दंडनीय अपराधों से संबंधित है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त अभियोजन एक तुच्छ आचरण से संबंधित है या इसमें नैतिक शामिल नहीं है। ”

    तदनुसार इसने याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल : नारायण जमादार और कर्नाटक राज्य पुलिस विभाग

    केस नंबर: रिट याचिका नंबर 202753 ऑफ़ 2023

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