क्रिकेट मैच फिक्सिंग आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का अपराध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने केपीएल खिलाड़ियों के खिलाफ एफआईआर रद्द की
LiveLaw News Network
21 Jan 2022 4:00 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि क्रिकेट मैच फिक्सिंग धोखाधड़ी के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है इसलिए कथित अपराधियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।
जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार की एकल पीठ ने कहा,
"यह सच है कि यदि कोई खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में शामिल होता है तो एक सामान्य भावना पैदा होगी कि उसने खेल प्रेमियों को धोखा दिया है। लेकिन, यह अपराध की सामान्य भावना को जन्म नहीं देती।"
पीठ ने आरोपी अबरार काजी और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं की अनुमति दे दी। उक्त आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2019 में कर्नाटक प्रीमियर लीग मैचों को कथित रूप से फिक्स करने के लिए आईपीसी की धारा 420 और धारा 120 (बी) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था।
याचिकाकर्ता की दलीलें:
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हशमत पाशा, एएस पोन्नाना, अमर कोरिया, अक्षय प्रभु, लीला पी देवडिगा, अर्नव बगलवाड़ी और प्रतीक चंद्रमौली ने कहा कि मैच फिक्सिंग कोई अपराध नहीं है और न ही इसे अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी भी कानून और आईपीसी की धारा 420 के तहत उक्त अपराध को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोपित नहीं किया जा सकता, आरोप पत्र में उक्त अपराध के गठन के लिए आवश्यक तत्व नहीं हैं।
आगे कहा गया,
"भले ही यह मान लिया जाए कि याचिकाकर्ता मैच फिक्सिंग में शामिल थे, यह अपराध नहीं होगा। सबसे अच्छा यह बीसीसीआई द्वारा खिलाड़ियों के लिए निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन है। बीसीसीआई द्वारा इस कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में क्रिकेट बोर्ड ने कुछ याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जो खिलाड़ी हैं। इस दृष्टि से आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र टिकाऊ नहीं है और इसी कारण साजिश का अपराध आईपीसी की धारा 120बी के तहत दंडनीय भी नहीं है।"
यह भी प्रस्तुत किया गया कि किसी आरोपी द्वारा दिए गए बयान का उपयोग सह-अभियुक्त के खिलाफ या यहां तक कि उस व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं किया जा सकता है जिसने बयान में प्रकृति में अपराध किया है। चूंकि एफआईआर दर्ज करना आरोपी के इकबालिया बयानों पर आधारित होता है, इसलिए एफआईआर में कानून का गलत प्रयोग किया गया है।
अभियोजन की प्रस्तुतियां:
अतिरिक्त महाधिवक्ता ध्यान चिनप्पा ने प्रस्तुत किया,
"बीसीसीआई द्वारा निर्धारित भ्रष्टाचार विरोधी संहिता आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए एक बार नहीं है और इस मामले में आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के लिए सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं।"
आगे उन्होंने कहा,
"लोग मैच देखने के लिए टिकट खरीदते हैं। उनके मन में यह धारणा रहती है कि वे एक निष्पक्ष खेल देखने जा रहे हैं जिसका परिणाम न्यायसंगत होगा। यदि मैच फिक्सिंग होती है तो परिणाम पूर्व निर्धारित होता है और कोई खेल निष्पक्ष नहीं होता है। इस प्रकार लोगों को धोखा दिया जाता है।"
उन्होंने कहा,
"आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध को लागू करने के लिए इस प्रकार के मामले में शामिल संपत्ति वह पैसा है जो लोग टिकट खरीदने के लिए भुगतान करते हैं। उन्हें फेयर प्ले के लिए टिकट खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है और मैच फिक्सिंग होने की स्थिति में निश्चित रूप से धोखे का एक तत्व बनाया जा सकता है और इस प्रकार यह आईपीसी की धारा 420 आकर्षित होती है।"
आईपीसी की धारा 120बी के तहत आरोप लगाने के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया,
"यह एक स्वतंत्र अपराध है, आरोप पत्र में ऐसी सामग्री है जो खेल को ठीक करने के लिए अभियुक्तों के बीच साजिश का संकेत देती है।"
न्यायालय के निष्कर्ष:
सबसे पहले अदालत ने पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की दलील पर सुनवाई करते हुए एक अन्य मामले की जांच की।
कोर्ट ने कहा,
"इस तर्क में सार है कि पुलिस के सामने दिए गए एक आरोपी के स्वीकारोक्ति बयान को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में निहित बार के मद्देनजर संदर्भित नहीं किया जा सकता।"
इसमें कहा गया,
"लेकिन, उक्त बार आरोपी के खिलाफ स्वीकारोक्ति को साबित करने की हद तक है, किसी भी जानकारी का उपयोग करने के लिए कोई निषेध नहीं है जो एक पुलिस अधिकारी को पहली बार अपराध के बारे में पता चलता है। हो सकता है कि यह अतीत में हुआ हो और तब तक पता नहीं चला हो, जब एक आरोपी से अपराध के एक अन्य मामले के संबंध में पूछताछ की जा रही हो।"
तब अदालत ने कहा,
"वास्तव में चोरी या डकैती की कई घटनाएं ऐसी पूछताछ के दौरान ही सामने आती हैं। आगे यह भी कहा जा सकता है कि इस तरह के बयान का उपयोग केवल एफआईआर दर्ज करने के सीमित उद्देश्य के लिए किया जा सकता है और एक आरोपी के खिलाफ इसे साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।"
अदालत ने कहा,
"एफआईआर का पंजीकरण अपने आप में अंत नहीं है और यह सबूत का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा भी नहीं है। इस तरह से एफआईआर दर्ज करने से आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जांचकर्ता को स्वतंत्र साक्ष्य एकत्र करना होगा और अभियोजन को आगे बढ़ाना होगा। उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में सक्षम होना चाहिए।"
अदालत ने तब अभियोजन पक्ष द्वारा आईपीसी की धारा 420 के संबंध में दी गई दलीलों को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा,
"आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध को लागू करने के लिए उपस्थित होने के लिए आवश्यक सामग्री धोखे, किसी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को देने या किसी मूल्यवान सुरक्षा के पूरे या किसी हिस्से को बदलने या नष्ट करने के लिए बेईमानी है।"
इसमें कहा गया,
"बेशक पैसा संपत्ति है, लेकिन यह तर्क कि वे (दर्शक) टिकट खरीदने के लिए प्रेरित हैं, स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्हें लग सकता है कि वे एक निष्पक्ष खेल देखने जा रहे हैं, लेकिन वे स्वेच्छा से टिकट खरीदते हैं। इसलिए, टिकट खरीदने के लिए प्रेरित करने के सवाल से इंकार किया जा सकता।"
अदालत ने तब कहा,
"मैच फिक्सिंग किसी खिलाड़ी की बेईमानी, अनुशासनहीनता और मानसिक भ्रष्टाचार को इंगित कर सकता है और इस उद्देश्य के लिए बीसीसीआई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है। यदि बीसीसीआई के उप-नियम किसी खिलाड़ी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का प्रावधान करते हैं। इस तरह की कार्रवाई की अनुमति है लेकिन इस आधार पर एफआईआर दर्ज करने की अनुमति नहीं है कि आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध किया गया है। भले ही पूरे आरोप पत्र को उनके अंकित मूल्य पर सही माना जाता है, वे नहीं करते हैं अपराध बनता है।"
अदालत ने यह भी कहा,
"यदि कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 2 (7) को देखा जाता है तो इसकी व्याख्या बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि मौका के खेल में कोई एथलेटिक खेल या खेल शामिल नहीं है। क्रिकेट एक खेल है और इसलिए सट्टेबाजी होने पर भी यह कर्नाटक पुलिस अधिनियम में पाए जाने वाले 'गेमिंग' की परिभाषा के दायरे में नहीं लाया जा सकता।"
अंत में अदालत ने कहा,
"साजिश के इस अपराध को लागू करने के लिए आरोप पत्र में पाए गए आरोपों को एक अपराध का गठन करना चाहिए जिसके संबंध में साजिश का आरोप लगाया गया है। आरोप पत्र में पाए गए आरोप आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध नहीं हैं इसलिए अपराध आईपीसी की धारा 120बी के तहत तथ्यों और परिस्थितियों में आरोप नहीं लगाया जा सकता।"
तदनुसार इसने याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के समक्ष आरोपी के खिलाफ लंबित कार्यवाही को रद्द कर दिया।
केस शीर्षक: अबरार काज़ी बनाम कर्नाटक राज्य
केस नंबर: Cr.P.No.2929/2020
आदेश की तिथि: 10 जनवरी, 2022
प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (कर) 21
उपस्थिति: याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हशमत पाशा, ए एस पोन्नाना और अधिवक्ता अमर कोरिया और अक्षय प्रभु; प्रतिवादियों के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता ध्यान चिनप्पा और अधिवक्ता बीजे रोहित
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