आपराधिक मुकदमों में गवाहों को बुलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं लेकिन निजता सुनिश्चित करें: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस को सुझाव दिया

Avanish Pathak

25 Sept 2023 5:12 PM IST

  • Writ Of Habeas Corpus Will Not Lie When Adoptive Mother Seeks Child

    MP High Court

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक उल्लेखनीय घटनाक्रम में, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अभियोजन निदेशक को प्रत्येक आपराधिक मामले में गवाहों को बुलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने पर गंभीरता से विचार करने का निर्देश दिया है।

    जस्टिस आनंद पाठक ने कहा,

    “इस न्यायालय का यह गंभीरता से मानना है कि पुलिस महानिदेशक और निदेशक, अभियोजन गवाहों को बुलाने और गवाहों की सुरक्ष के दोहरे उद्देश्य के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बारे में सोचने के लिए पुलिस अधिकारियों और अन्य विशेषज्ञों से एक कार्यशाला और सुझाव को गंभीरता से लेंगे।"

    अदालत का फैसला आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका से आया है। याचिकाकर्ता ने विशेष न्यायाधीश (एमपीडीवीपीके अधिनियम), जिला मुरैना के समक्ष लंबित एक मामले से संबंधित कार्यवाही और आपराधिक मुकदमों के शीघ्र समापन के लिए ट्रायल कोर्ट को निर्देश देने की मांग की।

    न्यायालय ने कहा कि गवाहों को बुलाने में लगने वाला समय और अदालत में उनके उपस्थित न होने से अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे अंततः न्याय में बाधा पैदा हो सकती है।

    कोर्ट ने कहा,

    “देरी के कारण, गवाहों को धमकाया जाता है, अपने वश में कर लिया जाता है, उन पर दबाव डाला जाता है या उन्हें फुसलाया जाता है ताकि वे अभियोजन की कहानी का समर्थन न करें और मुकर जाएं। अगर उन्हें जीता नहीं गया तो भी वे गवाही के लिए नहीं आते. कभी-कभी बड़ा कम्यूनिकेशन गैप होता है क्योंकि ट्रायल कोर्ट द्वारा जो समन जारी किए जाते हैं वे गवाहों तक नहीं पहुंचते हैं और पुलिस के लिए यह कम महत्वपूर्ण काम है।''

    अदालत ने बंटू उर्फ धर्मेंद्र गुर्जर (एमसीआरसी नंबर 41617/2022) के मामले में जारी अपने पिछले निर्देशों को याद करते हुए, गवाहों को तुरंत सेवा प्रदान करने और अधिकारियों को ट्रायल कोर्ट के समक्ष गवाही के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता दोहराई। अदालत को उम्मीद थी कि इस कदम से सुनवाई में तेजी आएगी और समग्र न्याय प्रणाली में सुधार होगा।

    कोर्ट ने कानूनी कार्यवाही में व्हाट्सएप ग्रुप को संभालने के महत्व पर जोर दिया। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि व्हाट्सएप ग्रुप के निर्माण को ऑर्डर शीट पर दर्ज किया जाना चाहिए, और एक बार ट्रायल समाप्त होने के बाद, ग्रुप को हटा दिया जाना चाहिए।

    न्यायालय ने कहा कि समूह के सदस्यों की निजता और गरिमा को बनाए रखा जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह पूरी तरह से ट्रायल सुविधा के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों के उपयोगी सुझावों को शामिल करने के महत्व पर प्रकाश डाला, यदि वे गवाहों की निजता और पहचान की सुरक्षा करते हुए सुचारू सुनवाई प्रक्रिया में सहायता करते हैं।

    वर्तमान मामले को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कहा कि मुकदमे में काफी समय लग गया, जिससे शिकायतकर्ता के विश्वास और न्याय के उद्देश्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

    नतीजतन, अदालत ने ट्रायल कोर्ट को सक्रिय रूप से साप्ताहिक सुनवाई निर्धारित करने और बचाव पक्ष के वकील द्वारा मामले को गंभीरता से विलंबित करने के किसी भी प्रयास को संबोधित करने का निर्देश दिया।

    यह आदेश उसी न्यायाधीश द्वारा पिछले सप्ताह पारित एक आदेश के बाद आया है, जिसमें पुलिस महानिदेशक और अभियोजन निदेशक से एक कार्यशाला आयोजित करने और ऐसे व्हाट्सएप समूहों के निर्माण पर विशेषज्ञ इनपुट लेने का आग्रह किया गया था।

    अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मामले को "दिशानिर्देशन" श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें 20.11.2023 से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए निर्धारित कार्यवाही सूची के शीर्ष पर है।

    केस टाइटल: विजेंद्र सिंह सिकरवार बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

    केस नंबर: विविध आपराधिक मामला संख्या 24900/2023

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