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COVID-19 : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लॉकडाउन के दौरान ट्रांसजेंडरों की मौलिक ज़रूरतों का ध्यान रखने को कहा, अन्य कल्याणकारी क़दमों के बारे में मांगा जवाब

LiveLaw News Network
19 April 2020 9:11 PM GMT
COVID-19 : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लॉकडाउन के दौरान ट्रांसजेंडरों की मौलिक ज़रूरतों का ध्यान रखने को कहा, अन्य कल्याणकारी क़दमों के बारे में मांगा जवाब
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झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह लॉकडाउन के दौरान ट्रांसजेंडरों को भोजन और रहने की जगह जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करे।

न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि अमरजीत सिंह की ओर से एडवोकेट सोनल तिवारी की याचिका पर क्या कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में हलफ़नामा दायर करे। याचिका में राज्य सरकार से ट्रांसजेंडरों को लॉकडाउन के दौरान भोजन और अन्य तरह की सुविधाएं सुनिश्चित करने का आदेश देने का आग्रह अदालत से किया था।

महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि राज्य ट्रांसजेंडरों का ध्यान रखने के लिए कर्तव्यों से बंधा है और वह इस बारे में तत्काल कदम उठाने को तैयार है अगर याचिकाकर्ता उसे ट्रांसजेंडरों की एक सूची उसे उपलब्ध कराता है।

अदालत ने अन्य मामलों पर भी राज्य सरकार से जवाब मांगा। इनमें ज़रूरी मेडिकल सुविधाएं और प्रवासी मज़दूरों के कल्याण के लिए किए गए कार्य का ब्योरा शामिल है।

अदालत ने राज्य में त्वरित जांच किट की आपूर्ति नहीं होने के मसले पर ग़ौर किया कि बार बार कहने के बाद भी ऐसा नहीं किया जा रहा है।

इसी तरह के एक अन्य खबर में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि वह आवेदन प्राप्त होने पर तत्काल ट्रांसजेंडरों को भी राज्य की 'मैत्री योजना'में शामिल करे।

सुप्रीम कोर्ट सहित पूरे देश भर की अदालतें COVID-19 महामारी को देखते हुए आम लोगों के कल्याण के बारे में दिशानिर्देश जारी करती रही है।

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