COVID-19 की तीसरी लहर: तेलंगाना हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से फिजिकल सुनवाई स्थगित की

LiveLaw News Network

5 Jan 2022 5:42 AM GMT

  • COVID-19 की तीसरी लहर: तेलंगाना हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से फिजिकल सुनवाई स्थगित की

    तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार को COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या के बीच एक अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया कि हाईकोर्ट के सभी डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच द्वारा मामलों की फिजिकल सुनवाई को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

    अधिसूचना में कहा गया कि न्यायाधीशों के पास फिजिकल या वर्चुअल रूप से मामलों की सुनवाई करने का विकल्प होगा और इस संबंध में पूर्व नोटिस दिया जाएगा।

    रजिसट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया,

    "तेलंगाना राज्य में COVID-19 मामलों में उछाल के को ध्यान में रखते हुए और हितधारकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को देखते हुए हाईकोर्ट ने मामलों की फिजिकल सुनवाई को निलंबित करने का निर्णय लिया। हाईकोर्ट में माननीय डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक फिजिकल सुनवाई करेगी।"

    अधिसूचना में आगे कहा गया,

    "हालांकि, माननीय न्यायाधीशों के पास या तो फिजिकल रूप से या वस्तुतः मामलों को सुनने का विवेक होगा। रजिस्ट्रार (न्यायिक- I) माननीय न्यायाधीशों से उन्हें अधिसूचित करने के लिए उनके प्रभुत्व के तरीके के बारे में अग्रिम रूप से निर्देश लेंगे।"

    यह भी निर्देश दिया गया कि फिजिकल सुनवाई के दौरान, अधिवक्ताओं और संबंधित पक्षों को COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जैसे कि फेस मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का उपयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना आदि।

    अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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