'विश्वविद्यालय के अंदर COVID-19 केयर सेंटर चालू कर दिया गया है': दिल्ली हाईकोर्ट में जेएनयू, दिल्ली सरकार ने दावा किया; याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने का समय दिया गया

LiveLaw News Network

16 Aug 2021 12:03 PM IST

  • विश्वविद्यालय के अंदर COVID-19 केयर सेंटर चालू कर दिया गया है: दिल्ली हाईकोर्ट में जेएनयू, दिल्ली सरकार ने दावा किया; याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने का समय दिया गया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय और दिल्ली सरकार के इस दावे का जवाब दाखिल करने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ और अन्य को 17 सितंबर तक का समय दिया है कि विश्वविद्यालय परिसर के अंदर COVID-19 केयर सेंटर चालू कर दिया गया है।

    याचिकाकर्ताओं ने इस दावे का खंडन किया है और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया कि जमीनी स्तर पर स्थिति आश्चर्यजनक रूप से भिन्न है।

    कोर्ट ने देखा कि विश्वविद्यालय और दिल्ली सरकार की ओर से दायर की गई स्थिति रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं थी, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। इस बीच, जेएनयू को आपत्तियों, यदि कोई हो, को दूर करने के बाद अपना जवाब रिकॉर्ड पर लाने के लिए कहा गया है।

    कोर्ट ने आदेश दिया कि,

    "प्रतिवादी द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं है। आपत्तियों, यदि कोई हो, को हटाने के बाद इसे रिकॉर्ड पर रखा जाए।"

    याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि हालांकि प्रतिवादियों का दावा है कि जेएनयू परिसर में COVID केयर सेंटर को चालू कर दिया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति आश्चर्यजनक रूप से भिन्न है। इसलिए उत्तरदाताओं द्वारा कथित रूप से दायर की गई स्थिति रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाए।

    न्यायालय जेएनयू में छात्र संघ और शिक्षक संघ और जेएनयू के दो प्रोफोसर द्वारा दायर एक रिट याचिका पर भी विचार कर रहा था।

    याचिकाकर्ताओं ने विश्वविद्यालय परिसर में COVID देखभाल सुविधाओं की स्थापना के लिए निर्देश के साथ-साथ COVID प्रतिक्रिया टीम और विश्वविद्यालय परिसर के अंदर कुछ ऑक्सीजन सुविधाओं के लिए प्रतिवादी को निर्देश देने की मांग की थी।

    इससे पहले न्यायालय ने उपरोक्त मांग के संबंध में अपने प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था और एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी प्रस्ताव में तेजी नहीं लाने के लिए उसके आचरण पर सवाल उठाया था।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह के आसपास COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण याचिकाकर्ताओं ने संबंधित क्षेत्र के तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए प्रतिवादी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, जेएनयू के कुलपति के साथ-साथ एडीएम/एसडीएम को कई पत्र लिखे।

    हालांकि, उक्त अधिकारियों में से किसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और याचिकाकर्ताओं ने इसके बाद याचिका दायर की थी।

    यह देखते हुए कि COVID टास्क फोर्स और COVID प्रतिक्रिया टीम पहले से ही जेएनयू परिसर में काम कर रही है, न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने इस मामले में निर्देश जारी किया था कि एक समर्पित 'COVID केयर सेंटर' स्थापित करने से ऐसे प्रभावित व्यक्तियों को तुरंत आइसोलेट करने में मदद मिलेगी।

    कोर्ट ने मई के अंत में पिछली सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय और दिल्ली सरकार से इस संबंध में हुई प्रगति पर नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।

    कोर्ट ने पहले जेएनयू प्रशासन को तेजी से और तत्परता के साथ जवाब दाखिल नहीं करने के लिए फटकार लगाई क्योंकि COVID19 मामलों में वृद्धि जारी है।

    केस का शीर्षक: जेएनयू शिक्षक संघ एंड अन्य बनाम जेएनयू एंड अन्य।

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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