"पुलिस भी लापरवाह हो गई है": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में मास्क पहनने के नियम का पालन नहीं होने पर नाराजगी जताई

LiveLaw News Network

24 March 2021 10:47 AM GMT

  • पुलिस भी लापरवाह हो गई है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में मास्क पहनने के नियम का पालन नहीं होने पर नाराजगी जताई

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID19 महामारी के बीच प्रयागराज शहर में मास्क पहनने के नियम का पालन नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है।

    जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने प्रयागराज शहर में COVID19 सेफ्टी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर दंडित किए गए लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कहा कि,

    "दंडित करने की इतनी कम संख्या यह दर्शाती है कि पुलिस भी लापरवाह हो गई है।"

    बेंच ने 1 मार्च के अपने आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है, जिसमें पूरे राज्य के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बेंच ने आगे कहा था कि इस तरह के निर्देशों का पालन करने में विफलता पर महामारी रोग अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों जैसे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    बेंच को सोमवार को कोर्ट द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शहर में COVID19 सेफ्टी गाइडलाइन्स को लागू करने के लिए सूचित किया गया था क्योंकि शहर में लगभग कोई भी मास्क नहीं पहन रहा है।

    खंडपीठ को पुलिस विभाग ने बताया कि उन्होंने आदेश की तारीख से प्रयागराज शहर में मास्क नहीं पहनने पर 1192 व्यक्तियों का चालान काटा है।

    बेंच ने इस ग्राउंड रिपोर्ट पर असंतोष जताया और कोर्ट को इस बात से अवगत कराने के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की मांग की कि एक मार्च के आदेश में निहित अपने निर्देशों को लागू करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं।

    बेंच ने उच्च न्यायालय में उपस्थित वकील से भी जवाब मांगा है कि उच्च न्यायालय परिसर में COVID19 सेफ्टी गाइडलाइन्स का पालन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

    इस मामले को 26 मार्च (शुक्रवार) को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

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    यह पहली बार नहीं है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID19 सेफ्टी गाइडलाइन्स को लागू करने में विफलता के लिए यूपी पुलिस को फटकार लगाई हो।

    पिछले साल सितंबर में जब वायरस अपने चरम पर था तो उच्च न्यायालय ने यूपी पुलिस से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि कोई भी व्यक्ति उसके चेहर पर बिना मास्क पहने घर के बाहर न जाए।

    कोर्ट ने यह देखा था कि पुलिस और प्रशासन यह कहकर अपना बचाव नहीं जा सकते कि मास्क न पहनने पर लोगों को दोषी ठहराया जाए। वे यह नहीं कह सकते कि उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं।

    बेंच ने एक अन्य आदेश में सोशल डिस्टेंसिंग मानदंड का सही से पालने नहीं होने पर प्रशासन को फटकार लगाई थी।

    डिवीजन बेंच ने कहा था कि,

    "न तो सरकार इस नियम को लागू करने में दिलचस्पी ले रही है कि दो व्यक्तियों को दो गज दूर रहना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए और न ही हमारे राज्य के लोग इस नियम का पालन करने में रुचि रखते हैं।"

    केस का शीर्षक: क्वारंटाइन सेंटर में पुन: अमानवीय स्थिति

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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