‘COVID-19 की वजह से भारत में फंसा ब्रिटेन के नागरिक को ओवरस्टे के लिए जुर्माने के भुगतान के बिना वापस अपने देश जाने की अनुमति दी जाए’: मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिए
Brij Nandan
19 Jan 2023 12:06 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने केंद्र को निर्देश दिया है कि COVID-19 महामारी की वजह से भारत में फंसा ब्रिटेन के नागरिक को ओवरस्टे के लिए दंड के भुगतान के बिना वापस अपने देश जाने की अनुमति दी जाए।
अदालत ने एक दलील पर ध्यान दिया कि गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो विदेशी नागरिक COVID-19 महामारी के कारण भारत में फंसे हुए हैं, वे बाहर निकलने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो बिना किसी ओवरस्टे के दंड के वापस अपने देश जा सकते हैं।
जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ब्रिटेन के नागरिक को उसके नवीनीकृत पासपोर्ट पर शीघ्र एग्जिट परमिट प्रदान करें, ताकि वह अपने मूल देश वापस जा सके।
कोर्ट ने कहा,
"याचिकाकर्ता को निश्चित रूप से सामान्य वीज़ा फीस का भुगतान करना होगा। उसे सभी संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। याचिकाकर्ता पर कोई जुर्माना न लगाया जाए।"
यूनाइटेड किंगडम के स्थायी निवासी टिमोथी डोनाल्ड आर्चर नवंबर 2019 में एक पर्यटक के रूप में भारत आए थे। अलग-अलग जगहों का दौरा करने के बाद, जब आर्चर के लौटने का समय आया, तो दुनिया COVID-19 महामारी की चपेट में आ गई।
महामारी के परिणामस्वरूप, आर्चर भारत में फंसे रहे। जब वह जाना चाहते थे, तो सरकार ने उसे बाहर निकलने का परमिट दिया, लेकिन वीजा फीस और अधिक समय तक रहने के लिए दंड का भुगतान करने के लिए कहा। हालांकि वह वीजा फीस का भुगतान करने के लिए तैयार थे। आर्चर ने ओवरस्टे के लिए जुर्माना माफ करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।
आर्चर ने कहा कि जुर्माने के किसी भी भुगतान का उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और भविष्य में अन्य देशों से यात्रा दस्तावेज प्राप्त करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है।
उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि जुर्माना लगाने का मतलब यह होगा कि उन्होंने जानबूझ कर चूक की है, जबकि वास्तव में यात्रा वीजा नियमों और शर्तों का कोई जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया गया था।
उन्होंने कहा कि एकमात्र कारण है कि वह वापस नहीं जा सके, वह महामारी के कारण था। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि आर्चर का भारत में रूकने का कोई गलत इरादा नहीं था।
अदालत इस सबमिशन से सहमत थी। याचिका की अनुमति देते हुए कोर्ट ने कहा,
"मुझे ये दोनों आधार उचित लगते हैं। अगर याचिकाकर्ता जानबूझकर भारत में अधिक समय तक रुकता, तो अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाना उचित होगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है।"
केस टाइटल: टिमोथी डोनाल्ड आर्चर बनाम द फॉरेनर रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन ऑफर और अन्य
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ 19
केस नंबर : डब्ल्यूपी (एमडी) नंबर 27937 ऑफ 2022
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