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COVID-19 : उड़ीसा बार काउंंसिल 10 साल से कम की प्रैक्टिस वाले वकीलों की वित्तीय मदद करेगी

LiveLaw News Network
5 April 2020 11:22 AM GMT
COVID-19 : उड़ीसा बार काउंंसिल 10 साल से कम की प्रैक्टिस वाले वकीलों की वित्तीय मदद करेगी
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COVID-19 के कारण लॉकडाउन को देखते हुए उड़ीसा बार काउंंसिल ने राज्य के ऐसे वकीलों को वित्तीय मदद देने का निर्णय किया है जिनको ज़रूरत है और जो दस साल से कम समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं।

एक विशेष बैठक में राज्य बार काउंंसिल के अध्यक्ष और सदस्यों ने इस बारे में आग्रह किए जाने के बाद इस मुद्दे पर ग़ौर किया ताकि ज़रूरतमंद वकीलों की मदद की जा सके।

उड़ीसा बार काउंंसिल ने अशोक परीजा के नेतृत्व में एक विशेष समिति गठित की है। उन्होंने कहा, "विशेष समिति ने ज़रूरतमंद वकीलों को लॉकडाउन के कारण आई मुश्किलों को देखते हुए मदद देने का फ़ैसला किया है और इसके लिए उड़ीसा राज्य बार काउंंसिल के 'कल्याण कोष' से धन दिया जाएगा"।

समिति ने बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे इस प्रस्ताव के प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर ज़रूरतमंद वकीलों का आवेदन उपयुक्त फ़ॉर्मैट में उसे भेजें।

लाइव लॉ से बातचीत में परीजा ने कहा, "इस समय हम इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि 10 साल से कम समय से प्रैक्टिस कर रहे वकीलों को मदद दी जाएगी और अगर ज़रूरी हुआ तो यह सुविधा अन्य लोगों को भविष्य में भी उपलब्ध करायी जाएगी।"

समिति ने 15 वर्षों से ज़्यादा समय से प्रैक्टिस कर रहे वकीलों से राज्य बार काउन्सिल में धन देने की अपील की ताकि राज्य के ज़रूरतमंद वकीलों की मदद की जा सके।

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