[COVID-19] अब समय आ गया है जब अदालत द्वारा सरकार से पूछताछ की जाए: त्रिपुरा HC ने कई मुद्दों पर राज्य से जवाब मांंगा

SPARSH UPADHYAY

13 Sep 2020 6:45 AM GMT

  • [COVID-19] अब समय आ गया है जब अदालत द्वारा सरकार से पूछताछ की जाए: त्रिपुरा HC ने कई मुद्दों पर राज्य से जवाब मांंगा

    त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (11-09-2020) को राज्य को COVID-19 से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में प्रासंगिक विवरण प्रदान करने के लिए कहा।

    मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एस. तालापात्रा की खंडपीठ ने कहा,

    "यह सार्वजनिक ज्ञान का विषय है कि राज्य में कोरोनावायरस के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और एक उच्च आंकड़े तक पहुंच गई है।"

    न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि कोरोनावायरस से संबंधित मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। हाल ही में अखबारों में प्रकाशित अखबारों की रिपोर्ट में मरीजों और उनके रिश्तेदारों की दुर्दशा बताई गई है, जिन्हें पॉजिटिव पाया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में कुछ कमियों का अनुमान है।

    इसके अलावा, न्यायालय ने देखा,

    "इस कठिन समय के दौरान सरकार को अपना कर्तव्य निभाने की अनुमति देने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, यह न्यायालय की राय है कि अब समय आ गया है जब न्यायालय को कोरोनोवायरस की हैंडलिंग से सम्बंधित मुद्दों के संबंध में सरकार से पूछताछ करने की आवश्यकता है।"

    उच्च न्यायालय द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियां

    न्यायालय ने निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा:

    * एक COVID केंद्र का उदाहरण लेते हुए, अदालत ने कहा कि उक्त केंद्र में भर्ती मरीजों की संख्या उपलब्ध बेड की कुल संख्या से अधिक थी।

    * पूरे राज्य में, ऐसा प्रतीत होता है कि एजीएमसी और जीबीपी अस्पताल, अगरतला में केवल 19 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। इसका मतलब यह होगा कि साँस लेने की समस्या वाले सभी रोगियों और जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाना आवश्यक है, उन्हें अगरतला में स्थानांतरित किया जाएगा।

    * यदि ऐसी स्थिति अचानक विकसित होती है, तो रोगी को दूरस्थ क्षेत्र से स्थानांतरित करना एक चुनौती होगी।

    नतीजतन, न्यायालय ने कहा कि इन और अन्य विभिन्न मुद्दों पर आगे परिक्षण की आवश्यकता है। इन परिस्थितियों में, अदालत ने उत्तरदाताओं को नोटिस भेजा और कहा कि 18 सितंबर 2020 तक निम्नलिखित मुद्दों पर जवाब दिए जाएँ-

    1- राज्य में सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या, यदि जिलेवार ब्रेक-अप के साथ संभव हो।

    2- ब्रेक-अप के साथ कोरोना उपचार केंद्रों की संख्या जो पूरी तरह से आवश्यक बुनियादी ढांचे, दवाओं और चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ से सुसज्जित हैं।

    3- राज्य में कोई निजी अस्पताल है या नहीं जिसे कोरोनावायरस रोगियों को भर्ती करने की अनुमति दी गई है। यदि हाँ, तो ऐसे रोगियों को भर्ती करने के लिए ऐसे अस्पतालों की अधिकतम क्षमता और उपचार शुल्क, जो इन अस्पतालों को रोगियों से एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है।

    4- प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि रोगियों के रिश्तेदारों को स्वास्थ्य स्थिति और रोगी को दिए जा रहे उपचार के बारे में अपडेट किया जाए और साथ ही मरीज और उसके रिश्तेदारों के बीच संचार सुनिश्चित किया जाए।

    5- कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले विभिन्न सरकारी अस्पतालों में फंड आवंटन का विवरण। धन के उपचार और अन्य बीमारियों के लिए उपचार के लिए उपलब्ध धन का विवरण।

    6- आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता का विवरण जैसे ऑक्सीजन आपूर्ति उपकरण, डॉक्टरों के लिए पीपीई किट और पैरामेडिकल स्टाफ आदि।

    7- प्रत्येक कोरोना उपचार केंद्र में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता का विवरण और ऐसे मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की मूल्यांकन आवश्यकता भी, जिसके आधार पर राज्य द्वारा ऐसा मूल्यांकन किया गया है।

    अंत में, अदालत ने टिप्पणी की,

    "हमें यकीन है कि सरकार प्रिंट मीडिया द्वारा अनुमानित आम जनता की चिंताओं को दूर करेगी और सरकारी उपचार केंद्रों में स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।"

    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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