COVID 19 : ज़रूरतमंद वकीलों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कर्नाटक राज्य बार काउंंसिल ने बनाया फंड

LiveLaw News Network

7 April 2020 5:00 AM GMT

  • COVID 19 : ज़रूरतमंद वकीलों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कर्नाटक राज्य बार काउंंसिल ने बनाया फंड

    COVID 19 के कारण हुए लॉकडाउन के कारण काम बंद हो जाने और वकीलों की आजीविका प्रभावित होने की स्थिति का मुक़ाबला करने के लिए कर्नाटक राज्य बार काउन्सिल ने एक फंड बनाया है ताकि राज्य के ज़रूरतमंद वकीलों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा सके।

    इस फंड के माध्यम से केएसबीसी ऐसे ज़रूरतमंद वकीलों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेगा जो दैनिक आमदनी से अपनी आजीविका चलाते थे। ऐसे लोगों को अनाज और दवा की मदद भी की जाएगी।

    काउंसिल ने कहा कि वे ज़रूरतमंद वकीलों की मदद जारी कर चुका है और यह फंड इस लक्ष्य को और आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है।

    काउंसिल ने वकीलों से इस फंड में उदार होकर रुपए देने का आग्रह किया है और इस बारे में जारी सर्कुलर में कहा गया है -

    "वकीलों की वैधानिक संस्था कर्नाटक राज्य बार काउन्सिल (केएसबीसी) ने बार असोसीएशन से कहा है कि वह ज़रूरतमंद वकीलों को खाद्यान्न और दवा के वितरण की व्यवस्था करें। कुछ एडवोकेट असोसीएशन ने ऐसा करने की दिशा में क़दम भी उठाए हैं। केएसबीसी को वित्तीय मदद कि लिए बार काउन्सिल ओफ़ इंडिया, केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह किया गया है।

    केएसबीसी ने कर्नाटक राज्य बार काउन्सिल कोविड-19 एडवोकेट राहत फंड भी शुरू किया है जो ऐसे वकीलों की मदद करेगा जिन्हें इसकी ज़रूरत है। इसको दी जानेवाली राशि सीधे केएसबीसी के खाते में डाला जा सकता है और इनको मदद करनेवाले लोगों के नाम वेबसाइट पर अपलोड किए जाएँगे ताकि पारदर्शिता अपनाई जा सके।

    देश के अन्य बार काउन्सिल्ज़ ने भी इसी तरह के क़दम उठाए हैं ताकि उन वकीलों की मदद की जा सके जो अदालत के बंद होने की वजह से आर्थिक मुश्किलों का असामना कर रहे हैं।

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