COVID-19: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के परामर्श से ब्लड सैंपल के संग्रह के लिए मानकों को प्रकाशित करने को कहा

LiveLaw News Network

22 Feb 2022 7:19 AM GMT

  • COVID-19: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के परामर्श से ब्लड सैंपल के संग्रह के लिए मानकों को प्रकाशित करने को कहा

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने हाल ही में दिल्ली सरकार (Delhi Government) से कहा है कि वह एक सप्ताह के भीतर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के परामर्श से COVID-19 संबंधित टेस्ट करने के लिए ब्लड सैंपल के संग्रह के लिए आवश्यक मानकों को प्रकाशित करें।

    न्यायमूर्ति नजमी वज़ीरी ने यह भी कहा कि आईसीएमआर अपनी वेबसाइट पर इस बात पर प्रकाश डालेगा कि COVID से संबंधित टेस्ट करने के लिए कितना ब्लड सैंपल एकत्र करने की अनुमति है।

    अदालत दो मुद्दों को उठाते हुए डॉ रोहित जैन द्वारा दायर अवमानना याचिका से निपट रही थी। पहला, दिल्ली सरकार द्वारा उन एग्रीगेटरों की कोई निगरानी नहीं की जा रही है, जो शहर में COVID से संबंधित टेस्ट के आधार पर सेवा प्रदान कर रहे हैं और दूसरा, सेवा प्रदाता जो शहर के बाहर स्थित हो सकते हैं, वे किसी भी प्राधिकरण वैधानिक एजेंसी के पर्यवेक्षण के बिना काम कर रहे हैं। इस तरह की व्यावसायिक गतिविधि से नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हो सकते हैं और शहर में महामारी पर अंकुश लग सकता है।

    न्यायालय ने पाया कि राज्य सरकार द्वारा निगरानी का कोई तंत्र नहीं है, जो इस तरह के परीक्षणों या सेवाओं के संबंध में शहर में ब्लड टेस्ट एकत्र करता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह चीजों की फिटनेस में होगा कि दिल्ली के निवासियों के लिए एक पुन: आश्वासन, अगर जीएनसीटीडी को औचक जांच, निरीक्षण और ऑडिट के लिए एक व्यवस्था तैयार और संचालन करना उचित हो।"

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि: i) सेवाएं सैंपल एकत्र करने के लिए योग्य व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जा रही हैं; ii) इस प्रकार एकत्र किए गए सैंपल ठीक से संग्रहीत हैं; iii) सैंपल निर्धारित समय के भीतर प्रयोगशालाओं तक पहुंचें; ( iv) फिर परीक्षण निर्धारित समय के भीतर आयोजित किए जाते हैं और; v) परीक्षण रिपोर्ट तुरंत संबंधित को प्रसारित की जाती है। अत्यावश्यक परिस्थितियों को देखते हुए, जीएनसीटीडी द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 सहित इसकी कार्यकारी शक्तियां के साथ इस समयरेखा और कार्यप्रणाली को अच्छी तरह से तैयार किया जा सकता है।"

    दिल्ली सरकार के वकील ने मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा है।

    हरियाणा राज्य के वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल ग्रोवर ने प्रस्तुत किया कि इस इकाई के संबंध में दिल्ली सरकार से प्राप्त शिकायत या संचार के संबंध में जांच की गई थी, जो कि कहा जाता है कि वे दिल्ली में कथित तौर पर बिना उचित अधिकार या लाइसेंस के ऐसी सेवाएं दे रहे थे।

    उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि मामले को देखा गया है और दिल्ली सरकार को इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया गया कि उक्त इकाई के पास सभी आवश्यक अनुमतियां हैं और इसकी परीक्षण प्रयोगशाला राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा निर्धारित और अनुमोदित अपेक्षित मापदंडों के अनुसार परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं (एनएबीएल) के लिए अनुमति है।

    उन्होंने आगे अदालत को आश्वासन दिया कि हरियाणा राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली या कहीं और के निवासियों को सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं की विधिवत निगरानी की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आवश्यकतानुसार मानकों को बनाए रखें।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस तरह के रक्त के नमूने के संग्रह और परीक्षण के लिए निकाले जाने वाले रक्त की आवश्यक मात्रा के बारे में किसी भी मानक के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

    कोर्ट ने आदेश दिया,

    "भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के परामर्श से GNCTD को एक सप्ताह के भीतर आवश्यक मानकों को प्रकाशित करने दें।"

    बेंच ने आगे कहा,

    "आईसीएमआर अपनी वेबसाइट पर इस बात पर प्रकाश डालेगा कि COVID से संबंधित टेस्ट के लिए कितने ब्लड सैंपल को एकत्र करने की अनुमति है।"

    अब मामले की सुनवाई 9 मई को होगी।

    केस का शीर्षक: डॉ रोहित जैन बनाम एसएच विजय कुमार देव एंड अन्य।


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