दिल्ली हाईकोर्ट ने एक कैदी को रिहा करने से इसलिए किया इनकार क्योंकि उसका घर कोरोना कंटेंटमेंट एरिया में है
LiveLaw News Network
7 May 2020 10:45 AM IST
सज़ा के अंतरिम निलंबन की मांग करने वाले एक आवेदन पर विचार करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने एक कैदी को रिहा करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका निवास दिल्ली में कोरोना कंटेंटमेंट एरिया में आता है।
न्यायमूर्ति विभु बाखरू की एकल पीठ ने राहत देने से इनकार करते हुए उल्लेख किया कि चूंकि आवेदक का निवास एक अधिसूचित क्षेत्र में आता है, जहाँ निवासियों को संक्रमण होने का अधिक खतरा होता है, इसलिए COVID19 छूत के आधार पर कैदी को रिहा करना उचित नहीं होगा।
यह आदेश एक आवेदन पर आया है जिसमें आपराधिक अपील की सुनवाई तक सजा के अंतरिम निलंबन की मांग की गई थी।
अपीलकर्ता के वकील ने कहा कि अपीलकर्ता तीन साल और तीन महीने से हिरासत में है और इसलिए उसकी सजा निलंबित हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदन को प्रचलित COVID19 महामारी के कारण स्वीकार किया जा सकता है।
महामारी के आधार पर अपीलकर्ता को राहत देने से इनकार करते हुए, अदालत ने हालांकि, अपीलकर्ता की अपील को पहले की तारीख पर सुनवाई के लिए अनुमति दी। कंटेंटमेंट जोन वे क्षेत्र हैं जिन्हें COVID19 छूत के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।
इन क्षेत्रों को सील कर दिया जाता है, और इसमें सख्त लॉकडाउन लागू किया जाता है। गृह मंत्रालय द्वारा घोषित कोई भी ढील इन क्षेत्रों में लागू नहीं होती है।
आज तारीख तक दिल्ली में 88 नियंत्रण क्षेत्र हैं। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व रोशन लाल सैनी द्वारा किया गया था।