COVID-19: कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाइब्रिड सुनवाई की अनुमति दी

LiveLaw News Network

3 Feb 2022 5:04 AM GMT

  • COVID-19: कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाइब्रिड सुनवाई की अनुमति दी

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना में कोर्ट कार्यवाही को हाइब्रिड मोड के माध्यम से संचालित करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही मामले पेश के दौरान वकील फिजिकल के तौर पर पेश हो सकते हैं साथ ही वर्चुअल मोड के माध्यम से भी सुनवाई में भाग ले सकते हैं।

    अधिसूचना में कहा गया,

    "इस माननीय न्यायालय की COVID-19 समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि अदालत की कार्यवाही हाइब्रिड मोड के माध्यम से की जा सकती है, जिसमें वकील फिजिकल के साथ-साथ वर्चुअल मोड से भी पेश हो सकते हैं।"

    यह भी निर्देश दिया गया कि फिजिकल सुनवाई के लिए उपस्थित होने वाले अधिवक्ता मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।

    आगे यह कहा गया कि 14 फरवरी से अदालत के समय को मूल समय पर बहाल किया जाएगा यानी सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक और दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक मामलों पर सुनवाई की जाएगी।

    अधिसूचना में आगे कहा गया,

    "हाईकोर्ट में कर्मचारियों की संख्या दो फरवरी, 2022 से कुल शक्ति के 100% तक बढ़ाई जाएगी।"

    उल्लेखनीय है कि पिछले महीने हाईकोर्ट ने एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें कहा गया था कि COVID-19 महामारी की तीसरी लहर के खतरे और साथ ही COVID-19 प्रभावित मामलों की संख्या में खतरनाक वृद्धि को देखते हुए हाईकोर्ट तीन जनवरी, 2022 से वर्चुअल मोड से कार्य करेगा।

    इसके अलावा, सात वर्चुअल कोर्ट कियोस्क (वीसी कियोस्क) भी हाईकोर्ट परिसर के अंदर स्थापित किए गए हैं ताकि वकीलों को तत्काल उपाय के रूप में वर्चुअल सुनवाई में भाग लेने में सक्षम बनाया जा सके।

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