COVID-19: कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि को 28 फरवरी तक बढ़ाया

LiveLaw News Network

19 Jan 2022 5:26 AM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट 

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले साल दर्ज एक स्वत: संज्ञान मामले को बहाल करते हुए मंगलवार को हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ अदालतों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि को 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया।

    हाईकोर्ट ने यह फैसला पश्चिम बंगाल में COVID-19 की स्थिति को देखते हुए लिया।

    हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर भरोसा किया। इसमें COVID-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए देश भर में सभी सामान्य और विशेष कानूनों के तहत 28 फरवरी, 2022 तक मामले दर्ज करने के लिए सीमा अवधि में ढील दी गई थी।

    चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस टीएस शिवगनम, जस्टिस आईपी मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए-

    "1. 24 मार्च, 2020 के आदेश को संशोधित करने और बाद के आदेशों को इस शर्त के साथ बहाल किया जाता है कि 17 जनवरी, 2022 तक लागू अंतरिम आदेश, जो 28 तारीख या उससे पहले समाप्त होने वाले हैं, उन्हें 28 फरवरी, 2022 तक या न्यायालय के अगले आदेश तक बढ़ाया जाता है। अंतरिम आदेशों की निरंतरता से प्रभावित सभी पक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ऐसे आदेशों को खाली करना या उनमें परिवर्तन करना शामिल होगा। यह आदेश इस न्यायालय के मूल पक्ष से संबंधित आदेशों पर भी लागू होगा।

    2. 17 जनवरी, 2022 से 28 फरवरी, 2022 तक की अवधि के दौरान किराए या व्यावसायिक शुल्क जमा न करने के बावजूद, किराए या व्यावसायिक शुल्क के भुगतान के अधीन किसी भी परिसर के कब्जे की अनुमति देने वाले न्यायालयों के सशर्त आदेश जारी रहेंगे। इसी तरह, किराया या व्यवसाय किराया नियंत्रण कानूनों के संदर्भ में जमा नहीं किए गए शुल्क किरायेदार या रहने वाले को 28 फरवरी, 2022 या इस न्यायालय के पूर्व के आदेशों तक बेदखली के लिए तुरंत उत्तरदायी नहीं बनाएंगे।

    3. न्यायालयों के अन्य सभी सशर्त आदेश 28 फरवरी, 2022 तक लागू रहेंगे, भले ही शर्तों को पूरा न किया जाए। यह 17 जनवरी, 2022 से 28 फरवरी, 2022 तक की अवधि या न्यायालय के पूर्व के आदेश के लिए शर्तों को पूरा न करने पर लागू होगा।"

    यह आदेश पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों पर लागू होगा।

    इस तरह का पहला आदेश 24 मार्च, 2020 को पारित किया गया था। 23 अप्रैल को इस आदेश के आवेदन को 30 जून तक और फिर 28 जून को 20 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था। 16 जुलाई को कोर्ट ने अंतरिम आदेशों की अवधि को 20 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया। नवंबर में इसे 28 फरवरी, 2021 तक किया गया और उसके बाद 31 मार्च, 2021 तक और अंत में उस वर्ष आठ अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था।

    मामले को 23 फरवरी को अदालत द्वारा आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

    केस का शीर्षक: पुन: कलकत्ता हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में अंतरिम आदेशों के साथ लंबित मामले, जिसमें मौजूदा COVID-19 स्थिति से संबंधित अनुपलब्धता के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ट्रिब्यूनल कोर्ट शामिल हैं।

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