सीआरपीसी की धारा 311 के तहत किसी भी व्यक्ति को समन करने की अदालत की शक्ति का इस्तेमाल अभियोजन साक्ष्य में कमियों को भरने के लिए नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

16 July 2021 10:25 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ट्रायल जज के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें एक गवाह को जांच के लिए ट्रायल के अंत में वापस बुलाया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 311 के तहत किसी भी व्यक्ति को समन करने की अदालत की शक्तियों का इस्तेमाल अभियोजन साक्ष्य में कमियों को भरने के लिए नहीं किया जा सकता है।

    न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे ने कहा कि,

    "इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीआरपीसी की धारा 311 के तहत कोई भी अदालत किसी भी जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में समन द्वारा बुला सकती है या किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति की जांच कर सकती है, हालांकि एक जांच हो जाने के बाद गवाह को फिर से जांच के लिए समन द्वारा नहीं बुलाया जा सकता है। इसके साथ ही सीआरपीसी की धारा 311 के तहत उक्त शक्ति का उपयोग अभियोजन साक्ष्य में कमियों को भरने के लिए नहीं किया जा सकता है।"

    अदालत ने आगे कहा कि आदेश के लिए फैसला सुरक्षित रखने के बाद शिकायतकर्ता की फिर से जांच करने के ट्रायल जज के फैसले से याचिकाकर्ता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

    मामला

    पूर्व बिक्री कर अधिकारी नयना राजन गुहागरकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13 (1) (डी) और 13 (2) के तहत कथित रूप से 1,000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के लिए दंडनीय अपराधों के लिए विचाराधीन हैं।

    गुहागरकर ने अधिवक्ता आशीष सतपुते के माध्यम से दायर अपनी आपराधिक रिट याचिका में शिकायतकर्ता सुजाता सुतार मामले में 2 फरवरी, 2021 से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे के आदेश को वापस लेने की मांग की, जिसमें मेमोरी कार्ड की जब्ती का आदेश दिया गया था।

    अभियोजन पक्ष द्वारा गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने और यहां तक कि अंतिम दलीलें पूरी करने के बाद शिकायतकर्ता को समन जारी किया गया था। सतपुते ने तर्क दिया कि न्यायाधीश के लिए शिकायतकर्ता को अभियोजन साक्ष्य में कमियों को भरने के लिए समन करने की अनुमति नहीं है, विशेष रूप से, जब उसने अपने लिखित तर्कों को रिकॉर्ड में रखा दिया हो।

    एडवोकेट सतपुते ने बी डी गोयल बनाम इब्राहिम हाजी हुसैन संघानी और ओरसंड शंकर लोटलीकर बनाम पुंडलिक वेंकटेश वेर्लेकर के निर्णयों पर भरोसा किया।

    न्यायमूर्ति डेरे ने आदेश में कहा कि गुहागरकर ने 7 जनवरी, 2021 को तर्क के अपने अंतिम लिखित नोट दाखिल किए और अगले दिन मामले को निर्णय के लिए सुरक्षित रखा गया। फिर 2 फरवरी को शिकायतकर्ता को वापस बुलाने का आदेश पारित किया गया।

    न्यायमूर्ति डेरे ने कहा कि न्यायाधीश ने सबूतों पर गौर करते हुए देखा कि जिस मेमोरी कार्ड में कथित तौर पर शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच हुई बातचीत को कथित तौर पर ट्रेप से पहले और उसी समय मुकदमे के दौरान रिकॉर्ड में नहीं रखा गया और शिकायतकर्ता को समन करने का फैसला किया।

    पीठ ने कहा कि इस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि शिकायतकर्ता और पंच को वापस बुलाने के लिए गवाहों को समन जारी करने का आदेश पैरवी के बाद पारित किया गया था और लिखित प्रस्तुतियां दायर की गई थीं और मेमोरी कार्ड के पहलू साबित नहीं होने पर न्यायाधीश को यह आदेश पारित करने की अनुमति नहीं थी।

    पीठ ने कहा कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि यह स्पष्ट रूप से मामले में कमियों को भरने के लिए होगा। इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को गंभीर पूर्वाग्रह भी होगा।

    मामला: नयना राजन गुहागरकर बनाम महाराष्ट्र राज्य

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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