'कोर्ट शक्तिहीन नहीं': जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पिता के परिवार द्वारा कथित तौर पर अपहृत 24 दिन की बच्ची की बरामदगी के लिए निर्देश जारी किए

LiveLaw News Network

3 Sept 2021 3:26 PM IST

  • Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

    जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट 24 दिन की लापता बच्ची से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा है, जिसे उसके ही पिता और दादा-दादी ने उसकी मां की इच्छा के खिलाफ अपहरण कर लिया था। याचिकाकर्ता यानी मां को आशंका है कि बच्चे को उसके ससुराल वालों द्वारा मार दिया जाएगा जो कथित तौर पर फरार हैं।

    न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे ने एक दूध पीते बच्चे के जीवन में मां के महत्व को व्यक्त किया है और पिता और उसके परिवार के गैर-प्रतिक्रियात्मक आचरण पर कड़ा संज्ञान लिया है, जो स्पष्ट निर्देशों के बावजूद न्यायालय के समक्ष बच्चे को पेश करने में विफल रहे।

    मंगलवार को कोर्ट ने बच्ची के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत 9 सूत्रीय निर्देश देते हुए बच्ची की बरामदगी का निर्देश दिया था।

    बुधवार को कोर्ट को बताया गया कि कई कोशिशों और संदिग्ध जगहों पर छापेमारी के बाद भी बच्ची नहीं मिली। बच्ची के साथ उसके पिता और दादी का भी पता नहीं चल सका है। कोर्ट में अवमानना याचिका में मां ने बच्चे की हत्या किए जाने की आशंका जताई है।

    इस संबंध में न्यायालय ने कहा कि निजी प्रतिवादियों का आचरण केवल उनके द्वारा कथित रूप से की गई ज्यादतियों को बढ़ाता है और याचिकाकर्ता ने उसके और उसके बच्चे के साथ किए गए उपचार के बारे में याचिका में जो कहा है उसका समर्थन करता है।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "उनके आचरण ने स्वयंसिद्ध रूप से बच्चे की पीड़ा और याचिकाकर्ता की पीड़ा को लंबा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायालय शक्तिहीन नहीं है। निजी प्रतिवादियों के आचरण से दूसरों को भी अपराध के लिए उकसाने के जाल में आने की संभावना है।"

    एकल न्यायाधीश ने पुलिस को बच्ची की तलाश और उसे बरामद करने के अपने प्रयासों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को ऐसी इलेक्ट्रॉनिक और/या तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक से संपर्क करने का निर्देश दिया, जिससे बच्चे के स्थान और छिपे हुए निजी प्रतिवादियों का पता लगाने में मदद मिल सके।

    पृष्ठभूमि

    एक मां ने एडवोकेट अरीब जाविद कावूसा के जरिए याचिका दायर कर अपनी 24 दिन की दूध पीती बच्ची के पिता और उसके परिवार से वापस लेने की मांग की है। वह बच्चे के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी चाहती है, जिसमें उसके भोजन का अधिकार भी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

    याचिका में पिता और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की प्रार्थना की गई है, जिसमें गलत तरीके से बंधक बनाना, हमला करना, अपहरण करना और आपराधिक धमकी देना शामिल है।

    याचिकाकर्ता का यह मामला है कि बच्ची की डिलीवरी के समय डॉक्टर की सिजेरियन डिलीवरी की सलाह के बावजूद उसके पति ने जोर देकर कहा कि वह 'प्राकृतिक प्रसव' के माध्यम से बच्चे को जन्म देगी। उसने कथित तौर पर याचिकाकर्ता को गर्भावस्था के आखिरी महीने में छोड़ दिया था। बच्ची के जन्म पर पति ने पहले नवजात को ले जाने की धमकी दी और बाद में दूध पीती बच्ची को गोद से छीन कर अवैध रूप से एक कमरे में बंद कर दिया।

    याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे केवल तीन मौकों पर बच्चे को स्तनपान कराने की अनुमति दी गई थी। चौथे दिन से ही बच्चा लापता हो गया।

    जांच - परिणाम

    27 अगस्त, 2021 को जब मामले की सुनवाई हुई, तो प्रतिवादी व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे और कोर्ट ने रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को याचिकाकर्ता-मां की उपस्थिति में बच्ची को कस्टडी में लेने और उसे मां को सौंपने का आदेश दिया। हालांकि, रजिस्ट्रार न्यायिक द्वारा प्रस्तुत नोट के अनुसार प्रतिवादियों ने न्यायालय के निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हुए बच्ची को आत्मसमर्पण नहीं किया है।

    प्रतिवादियों द्वारा बच्ची को पेश नहीं करने पर अदालत ने स्थिति को गंभीरता से लिया और बच्ची की सुरक्षित बरामदगी के लिए 9-सूत्रीय निर्देश जारी किए। उन्होंने संपूर्ण चिकित्सकीय जांच के लिए चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

    जस्टिस अली मोहम्मद माग्रे ने यह भी कहा था कि बच्ची को पिछले 20 दिनों से उसकी मां के दूध, देखभाल और बंधन से वंचित किया जा रहा है।

    कोर्ट ने विकासशील उम्र में स्तन के दूध की आवश्यकता पर जोर देते हुए टिप्पणी की,

    "इस तथ्य से कोई इंकार नहीं है कि स्तन का दूध लगभग सभी विटामिन, प्रोटीन और वसा का एक प्राकृतिक और सही मिश्रण है, जिसका अर्थ है कि बच्चे को उचित विकास के लिए जो कुछ भी चाहिए, वह कृत्रिम रूप से तैयार शिशु फार्मूले या गाय के दूध की तुलना में शिशुओं द्वारा आसानी से पचाया जा सकता है। इसमें एंटीबॉडी भी होते हैं जो दूध पिलाने वाले बच्चों को वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं, और स्तनपान बच्चों के संक्रमण और एलर्जी को पकड़ने के जोखिम को कम करता है।"

    न्यायाधीश ने यह भी कहा कि स्तनपान के परिणामस्वरूप बच्चों का उचित विकास होता है और सुरक्षित होने की भावना पैदा करने वाली माताओं के साथ एक बंधन विकसित होता है।

    आगे कहा कि इस प्रकार यह कल्पना की जा सकती है कि याचिकाकर्ता की बेटी को अब तक शारीरिक, मानसिक नुकसान हुआ है और याचिकाकर्ता की मां को किस पीड़ा और पीड़ा का सामना करना पड़ा है।"

    कोर्ट ने प्रतिवादियों द्वारा लगातार गैर-अनुपालन के बाद बुधवार को आदेश दिया,

    "पुलिस को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों में व्यक्त न्यायालय की चिंता की भावना के अनुरूप बच्ची की खोज और उसे बरामद करने के अपने प्रयासों में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया जाता है। पुलिस अधीक्षक, पूर्वी क्षेत्र, श्रीनगर, अदालत में मौजूद हैं, यदि आवश्यक हो तो पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, कश्मीर रेंज से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगा, ताकि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक और/या तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा सके जो बच्ची के स्थान और छिपे हुए निजी प्रतिवादियों का पता लगाने में सहायक हो। इस प्रक्रिया में साइबर अपराध पुलिस का भी सहयोग लिया जा सकता है।"


    केस का शीर्षक: माहरुख इकबाल बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एंड अन्य।

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