अदालत आरोप से कम अपराध के लिए आरोपी को सजा दे सकती है, लेकिन आरोप में बदलाव किए बिना अधिक अपराध के लिए सजा नहीं दे सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

Avanish Pathak

23 Jun 2023 11:40 AM GMT

  • अदालत आरोप से कम अपराध के लिए आरोपी को सजा दे सकती है, लेकिन आरोप में बदलाव किए बिना अधिक अपराध के लिए सजा नहीं दे सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट के पास किसी आरोपी को छोटे अपराध के लिए भी दोषी ठहराने की शक्ति है, भले ही आरोप बड़े अपराधों के लिए तय किए गए हों। लेकिन जब आरोप छोटे अपराध के लिए तय किए जाते हैं, तो सीआरपीसी की धारा 216 के अनुसार आरोपों में बदलाव किए बिना, अदालत बड़े अपराध के लिए दोषी नहीं ठहरा सकती है और आरोपित अपराध से अधिक कारावास की सजा नहीं दे सकती है।

    जस्टिस के नटराजन की एकल न्यायाधीश पीठ ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोपी सुब्रमणि को निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को रद्द कर दिया।

    ट्रायल कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ अधिनियम की धारा 4 (पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सजा) के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय किए थे। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी पाया और दोषी ठहराया और अधिनियम की धारा 6 (गंभीर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सजा) के तहत दंडनीय अपराध के लिए 10 साल की कैद की सजा सुनाई।

    पीठ ने कहा,

    “आरोपों को पोक्सो अधिनियम की धारा 4 से धारा 6 में बदला जा सकता था और आरोपों में बदलाव के बाद दोनों पक्षों को आगे की परीक्षा और जिरह का अधिकार प्रदान करना अदालत का कर्तव्य है। न्यायालय के पास निर्णय पारित करने से पहले आरोपों को बदलने की शक्ति है। ऐसा होने पर, ट्रायल कोर्ट ने पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप तय किए बिना, उसे दोषी पाया और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 10 साल की कैद की सजा सुनाई, जहां केवल धारा 4 के तहत आरोप तय किए गए थे, जो कानून के तहत टिकाऊ नहीं हैं।”

    यह आरोप लगाया गया था कि 2016 में, आरोपी ने पीड़ित लड़की को अपनी मोटरसाइकिल में उस समय अपहरण कर लिया था जब वह स्कूल से घर जा रही थी और उसे अपने रिश्तेदार के घर ले गया जहां उसने उसका यौन उत्पीड़न किया।

    हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत सजा सुनाने में पेटेंट अवैधता और त्रुटि की थी। अधिनियम की धारा 42 का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा, “यह अदालत को वैकल्पिक सजा देने का अधिकार देता है, यदि अभियुक्त उस अपराध के लिए दोषी पाया जाता है जो आईपीसी की धारा 376 के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम के दोनों प्रावधानों के तहत दंडनीय है, जो कि डिक्री में बड़ा है।”

    इसमें कहा गया है, “ट्रायल कोर्ट दोषी ठहराए गए एक ही अपराध के लिए दोहरी सजा नहीं दे सकता है, जो आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 दोनों के तहत दंडनीय है। अदालत दोनों अपराधों में दोषी पा सकती है लेकिन सज़ा किसी एक अपराध में दी जाएगी जिसकी डिग्री अधिक होगी।”

    यौन उत्पीड़न के आरोप से आरोपी को बरी करते हुए अदालत ने पीड़िता के साक्ष्य और मेडिकल साक्ष्यों को ध्यान में रखा।

    इसमें कहा गया, "रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों, विशेष रूप से पीडब्लू 1 (मां) और 2 (पीड़िता) के साक्ष्य, पीड़िता के 164 के बयान और पीडब्लू 9 (चिकित्सा अधिकारी) के साक्ष्यों पर विचार करते हुए, अभियोजन पक्ष पीड़िता पर 24.11.2016 या 26.11.2016 तक पीड़िता पर यौन हमला साबित करने में विफल रहा। इसलिए, आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के फैसले को रद्द किया जाना चाहिए।"

    हालांकि, अदालत ने माना कि मां, पीड़िता, पुलिस के आधिकारिक गवाहों और जांच अधिकारी के साक्ष्य से अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम था कि आरोपी ने पीड़ित लड़की का अपहरण कर लिया और उसे आंध्र प्रदेश ले गया और उसे हिरासत में लिया जो धारा 363 और आईपीसी की धारा 342 के तहत दंडनीय है।

    यह देखते हुए कि दोषी सात साल से अधिक समय से जेल में है और आईपीसी की धारा 363 के तहत निर्धारित सजा 7 साल है और आईपीसी की धारा 342 के तहत दंडनीय अपराध जुर्माने के साथ एक साल है, पीठ ने कहा, “अपीलकर्ता 7 साल 6 महीने से अधिक समय से हिरासत में है्र वह सीआरपीसी की धारा 428 के तहत रिहा होने का हकदार है।"

    तदनुसार इसने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।

    केस टाइटल: सुब्रमणि और कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: आपराधिक अपील नंबर 2097/2018

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कर) 235

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