[सीपीसी] कोर्ट नये दस्तावेज़ दाखिल करने के लिए आदेश XI नियम 5 के तहत अनुमति दे सकता है, जो वाद के साथ नहीं दाखिल किये गये थे : दिल्ली हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

22 Aug 2021 10:47 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    Court May Grant Leave Under Order XI Rule 5 To File New Documents Not Filed With Plaint: Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश XI नियम 5 के तहत, अदालत वादी को उन दस्तावेजों को दाखिल करने की अनुमति दे सकती है जो वाद के साथ दायर नहीं किए गए थे।

    न्यायमूर्ति आशा मेनन ने यह कहते हुए एक याचिका को अनुमति दी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने की अर्जी खारिज कर दी गयी थी, जो शुरू में वाद दायर होने पर पेश नहीं किए गए थे।

    वाणिज्यिक न्यायालय के जिला न्यायाधीश के दिनांक 15 मार्च 2021 के उस आदेश से व्यथित होकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता के वादपत्र में संशोधन और अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड करने के आवेदनों को खारिज कर दिया गया था।

    याचिकाकर्ता कंपनी ने ब्याज के साथ 31,65,271 / - रुपये की वसूली के लिए स्प्रिंट कार्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दायर किया था और कुछ दस्तावेज एवं खातों का विवरण रिकॉर्ड पर रखा था।

    बाद में याचिकाकर्ता ने वाद में संशोधन के लिए सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के तहत एक अर्जी और दूसरी अर्जी सीपीसी के आदेश VII नियम 14 के तहत दस्तावेजों यथा- वाद दावा को 31,65,271/- रुपये से बढ़ाकर 39,03,396/- रुपये करने को लेकर संशोधन को प्रमाणित करने के लिए आगे के चालान को रिकॉर्ड पर लाने के वास्ते लगायी थी।

    आक्षेपित आदेश द्वारा ट्रायल कोर्ट ने संशोधन संबंधी अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि संशोधन के परिणामस्वरूप वादी द्वारा मुकदमा दायर करते समय किये गये दावे को अनुमति मिल जायेगी, इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

    आदेश VII नियम 14 CPC के तहत आवेदन को यह देखते हुए खारिज कर दिया गया था कि चूंकि संशोधन की अनुमति नहीं दी गयी थी, इसलिए वादी द्वारा इन दस्तावेजों को संशोधित आदेश XI नियम 5 के मद्देनजर दायर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि विवाद एक वाणिज्यिक विवाद था।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता जाहिद ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने खुद को गलत दिशा दे दी थी कि संशोधनों में देरी हुई थी और याचिकाकर्ता ने यह दावा छोड़ दिया था कि जिसकी मांग वह वाद में शामिल करने के लिए कर रहा था। वकील ने प्रस्तुत किया कि वाद की प्रकृति में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ था, क्योंकि एकमात्र संशोधन जो मांगा गया था वह दावे की कुल राशि में वृद्धि थी।

    यह भी दलील दी गयी थी कि यह देखते हुए कि मामला मध्यस्थता केंद्र के समक्ष लंबित है, इसलिए संशोधन जल्द से जल्द मांगा गया था। यह दलील दी गयी थी कि जब प्रतिवादियों ने चालान निकालने से इनकार किया, तो व्यापक जांच की गयी और दस्तावेजों एवं अतिरिक्त चालानों की खोज की गई, जिससे यह भी पता चला कि प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को बहुत अधिक भुगतान करना था।

    प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता ऋतिक मलिक ने दलील दी कि जिला न्यायाधीश के आदेश कानून के अनुसार थे और संशोधन की अनुमति देने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया था।

    यह दलील दी गयी थी कि उनके पास सभी दस्तावेज होने के बावजूद, याचिकाकर्ता ने कम राशि के लिए मुकदमा दायर करने का विकल्प चुना। इन परिस्थितियों में, वाणिज्यिक न्यायालय ने ठीक ही निष्कर्ष निकाला था कि याचिकाकर्ता ने कम राशि के लिए मुकदमा दायर करके शेष राशि के लिए दावा छोड़ दिया था।

    प्रतिवादियों ने रेवाजीतू बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाम नारायणस्वामी एंड संस [(2009) 10 एससीसी 84] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया जिसके तहत यदि संशोधन इस तरह के थे, जहां एक नए सूट को रोक दिया जा सकता है, तो संशोधनों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

    निष्कर्ष

    शुरुआत में, हाईकोर्ट ने टिप्पणी की,

    "जब सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के तहत आवेदन विशेष रूप से यह रिकॉर्ड करते हुए दायर किया गया था कि प्रतिवादियों के दावे का जवाब देने के लिए कि उन्होंने कभी कोई बिल या चालान नहीं तैयार किया है, दस्तावेजों का पता लगाया जा सकता है, एक ठोस व्याख्या सामने आई है।"

    इसने आगे कहा कि एक बार दस्तावेजों का पता लगाने और विभिन्न वर्षों के लिए लेजर खाते से जुड़ने के बाद, याचिकाकर्ता ने दावे के समर्थन में उन्हें रिकॉर्ड में लाने की मांग की थी, जिसे बाद में 7,38,125/- रुपये की एक और राशि शामिल करने के लिए संशोधित किया जाना था।

    कोर्ट ने कहा कि सीपीसी के आदेश VI नियम 17 अदालत को पार्टियों के बीच "विवाद में वास्तविक प्रश्न" का निर्धारण करने के उद्देश्य से याचिकाओं में संशोधन की अनुमति देता है।

    जहां सुनवाई शुरू होने के बाद आवेदन पेश किया जाता है, अदालत अभी भी इस बात से संतुष्ट होने पर संशोधन की अनुमति दे सकती है कि संशोधनों के माध्यम से पेश किए जाने वाले प्रस्तावों को प्रारंभिक चरण में उचित प्रक्रिया के बावजूद याचिका में शामिल नहीं किया गया था।

    कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में न केवल मुकदमा शुरू होना बाकी है, यह मुकदमा बहुत प्रारंभिक चरण में है।

    इसी तरह, संशोधन में वाद की प्रकृति को बदलने का प्रयास नहीं किया गया, जो वसूली के लिए एक ही रहता है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों के दावे को पूरा करने के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है कि कोई चालान या बिल नहीं तैयार किये गये थे।

    पक्षों के बीच विवाद को पूरी तरह से निर्धारित करने के लिए, कोर्ट ने पाया कि संशोधन आवश्यक थे क्योंकि विवाद के प्रभावी निर्णय और न्यायिक कार्यवाही की बहुलता से बचने वाले ऐसे कारक थे जिन पर विचार किया जाना था।

    कोर्ट द्वारा आगे यह नोट किया गया कि सीपीसी के आदेश II नियम 2 के पास वादपत्र में संशोधन करने के लिए सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के तहत एक अर्जी पर निर्णय लेने के चरण में कोई अनुरोध नहीं था और जब मामले में दलीलें पूरी नहीं की गई हैं, इसका उपयोग प्रारंभिक चरण में दावों के सुधार से इनकार करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

    इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि ट्रायल कोर्ट ने वाणिज्यिक विवादों के लिए लागू होने वाले सीपीसी के आदेश XI नियम 5 को संदर्भित किया था, लेकिन इसने सीपीसी के आदेश XI नियम 1(1)(c)(ii) के प्रावधानों की अनदेखी की, जो वादी को वाद दायर करने के बाद प्रतिवादी द्वारा स्थापित मामले के जवाब में दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति देता है।

    "याचिकाकर्ता का सटीक मामला यह है कि जब प्रतिवादियों ने इनकार किया कि चालान कभी तैयार किये गये थे, तो चालान को रिकॉर्ड पर लाने के लिए आवेदन किया गया था। सीपीसी के आदेश XI नियम 5 के तहत, अदालत वादी को वे दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दे सकती है, जो वाद के साथ दाखिल नहीं किये गये थे। वाणिज्यिक न्यायालय ने सीपीसी के इन प्रावधानों की अनदेखी करते हुए गलती की।"

    अत: आक्षेपित आदेशों को त्रुटिपूर्ण बताते हुए निरस्त कर दिया गया। तदनुसार, याचिका को अनुमति दी गई थी।

    याचिकाकर्ता को इस आदेश की तारीख से दो सप्ताह के भीतर वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष दस्तावेजों और सच्चाई के बयान के साथ संशोधित वाद दायर करने का एक अवसर दिया गया था। तथापि, यह अवसर वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष सुनवाई की अगली तारीख से पहले प्रतिवादियों के वकील को 10,000/- रुपये की अदायगी की शर्त के अधीन है।

    केस: वालो ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्प्रिंट कार्स प्राइवेट लिमिटेड

    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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