अदालत ए एंड सी एक्ट की धारा 36(3) के तहत अवार्ड पर बिना शर्त रोक नहीं लगा सकती, जब तक कि प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का मामला न हो: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

25 Nov 2023 11:47 AM IST

  • अदालत ए एंड सी एक्ट की धारा 36(3) के तहत अवार्ड पर बिना शर्त रोक नहीं लगा सकती, जब तक कि प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का मामला न हो: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि अदालत ए एंड सी एक्ट की धारा 36(3) के तहत अवार्ड पर बिना शर्त रोक नहीं लगा सकती, जब तक कि प्रथम दृष्टया यह मामला न बन जाए कि अवार्ड देना धोखाधड़ी से हुआ है।

    जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने भारत में जड़ें न रखने वाली विदेशी संस्था के पक्ष में स्टे देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने पाया कि उसके पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है, जिसे आर्बिट्रल अवार्ड के प्रवर्तन पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा के रूप में पेश किया जा सके। इसके अलावा, यह आर्बिट्रल अवार्ड का एक हिस्सा भी जमा करने को तैयार नहीं है और बिना शर्त रोक पर जोर दिया, जो स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि धोखाधड़ी का मामला नहीं बनता है।

    मामले के तथ्य

    पक्षकार मुख्य सिविल कार्य पैकेज-1 में शामिल हैं: बिलासपुर जिले में कोल बांध जलविद्युत परियोजना के बांध स्पिलवे और पावर इनटेक। विवाद उत्पन्न हुए, जिसके कारण मामला आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को भेजा गया, जिसने अंततः विवादित निर्णय जारी किया।

    याचिकाकर्ता ने शुरू में 3,66,34,27,582.45 रुपये का दावा किया। लेकिन केवल 1,30,23,45,512/- रुपये का अवार्ड दिया गया। हालांकि, इस सम्मानित राशि को रुपये के मुकाबले समायोजित करने का निर्देश दिया गया। प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता को पहले अग्रिम राशि के रूप में 299.67 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। चूंकि दी गई राशि अग्रिम से कम थी, इसलिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता को प्रतिवादी को अतिरिक्त अग्रिम 1,69,43,54,488/- रुपये वापस करने का निर्देश दिया।

    इसके बाद याचिकाकर्ता ने एक्ट की धारा 34 के तहत अवार्ड को चुनौती दी और एक्ट की धारा 36(3) के तहत आवेदन भी दिया और अवार्ड पर बिना शर्त रोक लगाने की मांग की।

    पार्टियों की ओर से प्रस्तुतियां:

    याचिकाकर्ता ने अवार्ड पर बिना शर्त रोक पाने के लिए निम्नलिखित दलीलें दीं:

    1. याचिकाकर्ता ने एक्ट की धारा 34 के तहत आपत्तियों के निपटान तक ए एंड सी एक्ट की धारा 36(3) पर भरोसा करते हुए विवादित आर्बिट्रल अवार्ड पर बिना शर्त रोक लगाने की मांग की।

    2. याचिकाकर्ता ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए सेट-ऑफ और रिफंड के आदेश को यह तर्क देते हुए चुनौती दी कि यह संदर्भ के दायरे से परे है। प्रतिवादी द्वारा अपने बचाव के बयान में सेट ऑफ की विशिष्ट राहत का दावा नहीं किया गया।

    3. अदालतों के पास ए एंड सी एक्ट की धारा 36(3) के तहत बिना शर्त अनुदान देने की विवेकाधीन शक्तियां हैं, जो सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश एक्सएलआई नियम 5 के तहत शक्तियों के समान हैं।

    प्रतिवादी ने निम्नलिखित प्रति-प्रस्तुतियां कीं:

    1. डिक्री पर बिना शर्त रोक लगाने की शक्ति धोखाधड़ी से जुड़े मामलों तक ही सीमित है और कोई अन्य आधार नहीं है।

    2. योग्यता के आधार पर प्रतिवादी ने इस बात से इनकार किया कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सेट-ऑफ और रिफंड देने में अपने संदर्भ से आगे निकल गया। इसने 27.10.2015 को दायर आवेदन का हवाला दिया, जिसमें विशेष रूप से अतिरिक्त अग्रिम के सेट-ऑफ और परिणामी वापसी की राहत की मांग की गई। इसमें कहा गया कि ट्रिब्यूनल के पास ए एंड सी एक्ट की धारा 23 (2 ए) के तहत इस दावे पर निर्णय लेने का अधिकार है।

    न्यायालय द्वारा विश्लेषण

    न्यायालय ने कहा कि ए एंड सी एक्ट की धारा 36(3) के तहत यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है कि अवार्ड धोखाधड़ी से प्रेरित है तो न्यायालय आर्बिट्रल अवार्ड पर बिना शर्त रोक लगा सकता है। हालांकि, याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई मामला नहीं बनाया।

    याचिकाकर्ता को भारत में जड़ें न रखने वाली और सुरक्षा के लिए संपत्ति की कमी वाली विदेशी संस्था मानते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता की आर्बिट्रल अवार्ड के किसी भी हिस्से को जमा करने में अनिच्छा पर ध्यान दिया और बिना शर्त रोक पर जोर दिया। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि याचिकाकर्ता नकद सुरक्षा की पेशकश करके ईमानदारी दिखा सकता है। उचित प्रक्रिया के आर्बिट्रेटर से प्राप्त आर्बिट्रल अवार्ड में केवल ए एंड सी एक्ट की धारा 34 के तहत उपलब्ध सीमित आधारों पर हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। इस तरह के हस्तक्षेप को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।

    तदनुसार, न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया।

    केस टाइटल: इटालियन थाई डेवलपमेंट बनाम एनटीपीसी लिमिटेड, ओएमपी (सीओएमएम) 343/2022

    दिनांक: 17.11.2023

    याचिकाकर्ता के वकील: नरेंद्र हुडा, आदित्य मिश्रा, एस. लांबा और राशि सी. और प्रतिवादी के वकील: एस.बी. उपाध्याय, तारकेश्वर नाथ, ललित मोहन, हर्षित सिंह और आकाश कुमार।

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