कोर्ट परीक्षा की तारीख निर्धारित नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट ने लैब सहायक परीक्षा की तारीख में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

Brij Nandan

27 Jun 2022 5:23 AM GMT

  • कोर्ट परीक्षा की तारीख निर्धारित नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट ने लैब सहायक परीक्षा की तारीख में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

    राजस्थान हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट अधिकारियों को यह निर्देश नहीं दे सकता है कि किसी विशेष परीक्षा को कब और किस तारीख को आयोजित किया जाना है।

    याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 28.06.2002 और 29.06.2022 को आयोजित होने वाली लैब सहायक के पद पर भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख कुछ अन्य परीक्षाओं के साथ टकरा रही है, इसलिए परीक्षा की तारीख बदली जाए।

    इसके अतिरिक्त, याचिका में मांग की गई है कि उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता के अनुसार, लैब सहायक परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है और पहले के लघु पाठ्यक्रम के स्थान पर, कई नए विषयों वाले एक लंबे पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है।

    अदालत ने कहा कि सभी भर्ती परीक्षाएं और स्नातक परीक्षाएं किसी एक व्यक्ति या लोगों के एक विशिष्ट समूह के लिए आयोजित नहीं की जाती हैं। ये वे परीक्षाएं हैं जिनके लिए संबंधित विभाग द्वारा एक अग्रिम समय सारिणी तैयार की जाती है और महीनों की पूर्व तैयारी के बाद आयोजित की जाती है।

    जस्टिस रेखा बोराना ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा,

    "इस कोर्ट की राय में, उक्त समय को किसी भी छात्र के परीक्षा की तैयारी के लिए अपर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा, 14.06.2022 को दायर वर्तमान रिट याचिका में उक्त संशोधित पाठ्यक्रम को चुनौती दी गई है, अर्थात, परीक्षा की निर्धारित तिथि से सिर्फ एक सप्ताह पहले। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका को इस आधार पर इतने विलंबित स्तर पर मान्य नहीं माना जा सकता है।"

    एक ही तिथि पर अन्य परीक्षाओं के आयोजन और परीक्षा की तिथि के टकराव के मुद्दे पर अदालत ने कहा कि संबंधित विभागों और अधिकारियों द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं की समय सारिणी और कार्यक्रम में इस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

    अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता विशेष रूप से अपनी शिकायतों को लेकर संबंधित अधिकारियों के पास एक अभ्यावेदन भेज सकते हैं।

    अदालत ने कहा कि संबंधित अधिकारी छात्रों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार कर सकते हैं।

    यचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट हरि सिंह राजपुरोहित पेश हुए।

    केस टाइटल: जसवंत सिंह एंड अन्य बनाम कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर और अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 200

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