कोर्ट एएंडसी एक्ट की धारा 34 के तहत ब्याज देकर मध्यस्थ अवॉर्ड को संशोधित नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

Avanish Pathak

28 Sep 2022 1:20 PM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि यद्यपि दावेदार अपने पक्ष में जारी काउंट-गारंटी की राशि पर पूर्व-मध्यस्थता ब्याज (pre-arbitration interest) का हकदार है। एएंडसी एक्ट, 1996 की धारा 34 के तहत न्यायिक पुनर्विचार के सीमित दायरे को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि वह दावेदार को ब्याज नहीं दे सकता क्योंकि यह अवॉर्ड में संशोधन के समान होगा।

    चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में मध्यस्थ अवार्डों को संशोधित करके संबंधित पक्षों को ब्याज दिया है, हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियां का प्रयोग करते हुए किया है।

    Helm Duengemittel GMBH ने प्रतिवादी- स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (STC) के साथ कुछ सामानों की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया। अनुबंध ‌कि आवश्यकता था कि हेल्म STC के पक्ष में एक अपरिवर्तनीय परफॉर्मेंस बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगी। तदनुसार, अपीलकर्ता केनरा बैंक ने STC के पक्ष में एक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जारी की, जिसे केनरा बैंक के पक्ष में जर्मन बैंक द्वारा जारी बैक-टू-बैक काउंटर-गारंटी द्वारा सुरक्षित किया गया था।

    हेल्म और STC के बीच कुछ विवाद होने के बाद, STC ने केनरा बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी को लागू किया। हालांकि केनरा बैंक ने STC के पक्ष में बैंक गारंटी जारी की, जर्मन बैंक ने केनरा बैंक के पक्ष में काउंटर-गारंटी के तहत राशि जारी नहीं की।

    हेल्म ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें केनरा बैंक के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई, जिससे उसे काउंटर-गारंटी लागू करने से रोक दिया गया। कोर्ट ने हेल्म को कोर्ट में काउंटर गारंटी की अपेक्षित राशि जमा करने का निर्देश दिया और उसके बाद उक्त राशि को केनरा बैंक को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।

    इसके बाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष, केनरा बैंक ने ब्याज का दावा किया, जो उसे जारी काउंटर गारंटी की राशि पर अर्जित हुआ था। हालांकि, मध्यस्थ निर्णय में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने पूर्व-मध्यस्थता ब्याज के दावे के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया और इसलिए, केनरा बैंक को कोई पूर्व-मध्यस्थता ब्याज नहीं दिया गया।

    केनरा बैंक ने अवार्ड को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आवेदन दायर किया। धारा 34 के तहत आवेदन के लंबित रहने के दौरान, केनरा बैंक ने ए एंड सी अधिनियम की धारा 34(4) और 34(5) के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें अदालत के समक्ष कार्यवाही को स्थगित करने की मांग की गई ताकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को एक अवसर दिया जा सके, कि वह मध्यस्थता कार्यवाही फिर से शुरू करें और मध्यस्थ निर्णय को रद्द करने के आधार को समाप्त करें।

    यह फैसला देते हुए कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 (4) और 34 (5) के तहत दायर आवेदन सुनवाई योग्य नहीं था क्योंकि यह उस पक्ष के कहने पर दायर किया गया था जो स्वयं मध्यस्थ पुरस्कार को चुनौती दे रहा था, अदालत ने आवेदन को खारिज कर दिया।

    धारा 34 के आवेदन पर निर्णय देते हुए, न्यायालय ने मध्यस्थ निर्णय को उस सीमा तक रद्द कर दिया, जिस हद तक उसने केनरा बैंक को शून्य पूर्व-मध्यस्थता ब्याज प्रदान किया था। इसके खिलाफ केनरा बैंक ने दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष ए एंड सी एक्ट की धारा 37(1)(सी) के तहत अपील दायर की।

    अपीलकर्ता/केनरा बैंक ने डिवीजन बेंच के समक्ष तर्क दिया कि चूंकि अवॉर्ड में दोष सुधार योग्य था, इसलिए न्यायालय द्वारा दोष को ठीक करने के लिए मध्यस्थ कार्यवाही फिर से शुरू की जानी चाहिए और इसलिए, एकल न्यायाधीश ने मध्यस्थ निर्णय को रद्द करने में गलती की थी।

    न्यायालय ने पाया कि एकल न्यायाधीश, ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड बनाम टेक्निमोंट एसपीए और अन्य (2019) में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय पर भरोसा करते हुए माना था कि चूंकि अपीलकर्ता ने स्वयं धारा 34 के तहत आवेदन दायर किया था, इसलिए, यह धारा 34 (4) के तहत कार्यवाही को स्थगित करने और मामले को मध्यस्थ के पास भेजने के लिए समसामयिक रूप से एक आवेदन दायर नहीं कर सकता है।

    एएंडसी अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने कहा कि धारा 37 के तहत अपील 34(4) के तहत एक आवेदन को खारिज करने के आदेश के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं है।

    इसके अलावा, बेंच ने देखा कि आई-पे क्लियरिंग सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (2022) में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ए एंड सी अधिनियम की धारा 34(4) के तहत मध्यस्थ को कारण देने के लिए या किसी निष्कर्ष के समर्थन में तर्क में गैप को भरने के लिए मध्यस्थ कार्यवाही को फिर से शुरू करने का अवसर दे सकता है।

    हालांकि, जब प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अवॉर्ड में एक अवैधताएं है, इस तथ्य को देखते हुए कि अवॉर्ड में कोई फाइंडिंग रिकॉर्ड नहीं की गई है, न्यायालय मध्यस्थ कार्यवाही को फिर से शुरू करने के लिए मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को नहीं भेज सकता है।

    इसलिए, यह देखते हुए कि मध्यस्थ अवॉर्ड ने ब्याज के मुद्दे के संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया था, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह एक पेटेंट अवैधता के रूप में योग्य है और इस प्रकार, एकल न्यायाधीश कार्यवाही को धारा 34(4) ए एंड सी अधिनियम के के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण को वापस नहीं भेज सकता है, चूंकि ब्याज के मुद्दे पर कोई निष्कर्ष नहीं था।

    यह मानते हुए कि हालांकि केनरा बैंक पूर्व-मध्यस्थता अवधि के लिए ब्याज का हकदार था, और यह कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने उक्त मुद्दे पर कोई भी निष्कर्ष न देकर एक स्पष्ट त्रुटि की थी, कोर्ट ने माना कि वह ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत एक अवॉर्ड को संशोध‌ित नहीं कर सकता है।

    इसलिए, ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत न्यायिक पुनर्विचार के सीमित दायरे पर विचार करते हुए, न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा कि वह अपीलकर्ता को ब्याज नहीं दे सकता था।

    अपीलकर्ता को नए सिरे से मध्यस्थता शुरू करने सहित कानून के अनुसार कानूनी उपायों को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता देते हुए, न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया।


    केस टाइटल: केनरा बैंक बनाम स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य।

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