अदालत ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी को अपराधी के रूप में पहचानने के लिए झूठा गवाह पेश करने पर दिल्ली पुलिस को फटकारा, आरोपी को बरी किया

Shahadat

10 Jun 2023 12:02 PM IST

  • Delhi Riots

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    दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के एक मामले में मुस्लिम व्यक्ति को बरी करते हुए शिकायतकर्ता को झूठे गवाह के रूप में पेश करने के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने आरोपी को अपराधी के रूप में पहचाने के लिए झूठा गवाह पेश किया।

    कड़कड़डूमा कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शिरीष अग्रवाल ने भी कथित पुलिस गवाह की गवाही पर भरोसा नहीं किया,

    "ऐसा प्रतीत होता है कि उसका बयान इस मामले को सुलझाने के लिए झूठा और देर से तैयार किया गया।"

    अदालत ने नूर मोहम्मद को भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 147, 148, 188, 323, 394, 427 और 149 के तहत दंडनीय दंगों और गैरकानूनी असेंबली के अपराधों से बरी कर दिया।

    अदालत ने कहा,

    "तथ्य यह है कि राज्य ने शिकायतकर्ता को गवाह के रूप में गलत तरीके से उद्धृत किया, जो अपराधी के रूप में अभियुक्त की पहचान कर सकता है। साथ ही यह इंगित करता है कि अभियोजन पक्ष का मामला कि आरोपी नूर मोहम्मद द्वारा अपराध किया गया, झूठा है।"

    न्यायाधीश ने हेड कांस्टेबल द्वारा नूर मोहम्मद की पहचान पर भी सवाल उठाया, जिसने कथित दंगे का चश्मदीद होने का दावा किया।

    अदालत ने कहा,

    "यह समझना मुश्किल है कि जो पुलिस अधिकारी भीड़ को रोकने के लिए प्रयास करने के लिए पर्याप्त साहसी है, जब दंगा और लूटपाट हो रही थी तो मूक दर्शक के रूप में वहां खड़ा था ... उक्त गवाह द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जो पुलिस अधिकारी खड़े होकर बस देख रहा था और प्रतीक्षा कर रहा था...उसने किए जा रहे अपराध का वीडियो बनाना भी उचित नहीं समझा, भले ही वह अपेक्षाकृत सुरक्षित दूरी पर था।

    अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि शिकायतकर्ता मो. राशिद, खजूरी खास पुलिस स्टेशन आया और उसने नूर मोहम्मद की पहचान उन लोगों में से एक के रूप में की, जिन्होंने उसकी दुकान में तोड़फोड़ की और वह भीड़ का हिस्सा था।

    नूर मोहम्मद पहले से ही थाने में मौजूद था और अन्य मामले में उससे पूछताछ की जा रही थी। शिकायतकर्ता का बयान आईओ द्वारा 02 अप्रैल, 2020 को दर्ज किया गया और नूर मोहम्मद को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया।

    हालांकि, मुकदमे के दौरान, शिकायतकर्ता, जो अभियोजन पक्ष का पहला गवाह था, को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया क्योंकि वह अपराधी के रूप में नूर मोहम्मद की पहचान करने में विफल रहा। शिकायतकर्ता ने इस बात से इनकार किया कि नूर मोहम्मद को उसकी उपस्थिति में गिरफ्तार किया गया था या उसने 02 अप्रैल, 2020 को पुलिस स्टेशन में उसकी पहचान की थी।

    अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह हेड कांस्टेबल, जो संबंधित क्षेत्र में तैनात बीट अधिकारी था, उसने बयान दिया कि वह मौके पर मौजूद था और उसने भीड़ में कुछ लोगों की पहचान की। उसने यह भी कहा कि उसने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे नियंत्रित नहीं कर सके।

    हालांकि, क्रॉस एक्जामिनेशन के दौरान, उसने स्वीकार किया कि उसने कभी भी जांच अधिकारी या किसी सीनियर अधिकारी को सूचित नहीं किया कि उसने अपराध होते देखा है और वह कुछ अपराधियों की पहचान कर सकता है।

    हेड कांस्टेबल की गवाही को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि उसे "एकल कथित चश्मदीद गवाह" की अपुष्ट गवाही पर भरोसा करना असुरक्षित लगता है, क्योंकि उसकी गवाही अन्य सबूतों के साथ विरोधाभासी पाई गई और अन्य कमियों के कारण भी उसकी अपनी गवाही में कमियां और दुर्बलताएं हैं।

    अदालत ने कहा,

    “यह विश्वास करना कठिन है कि जिस पुलिस अधिकारी ने अपने पोस्टिंग के क्षेत्र में अपराध होते हुए देखा है, उसने इस संबंध में कोई शिकायत नहीं की। उसने एफआईआर दर्ज करने के लिए कभी भी अपने थाने में मामले की सूचना नहीं दी। उसने तत्काल पुलिस सहायता मांगने के लिए 100 नंबर पर फोन नहीं किया। उसने किसी भी अपराधी को पकड़ने का प्रयास नहीं किया। अपने एक्जामिनेशन-इन-चीफ में उसने दावा किया कि उसने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे नियंत्रित नहीं कर सका। यदि उसमें भीड़ को रोकने का प्रयास करने का साहस है तो वह अपराधियों को गिरफ्तार करने का प्रयास भी कर सकता था, या कम से कम अपराध की रिपोर्ट करने का प्रयास कर सकता था, अगर उसने वास्तव में देखा। उसने शिकायतकर्ता से यह पूछने की भी जहमत नहीं उठाई कि क्या शिकायतकर्ता ने पुलिस को मामले की सूचना दी।”

    न्यायाधीश ने कहा कि अगर हेड कांस्टेबल अपराध के समय अपनी ड्यूटी नहीं कर सकता तो वह उसी दिन या बाद में इसकी सूचना दे सकता था।

    अदालत ने कहा,

    उसे थाने में लिखित शिकायत देनी चाहिए थी। उसने भविष्य में किसी भी समय ऐसा नहीं किया, जब अस्थिरता कम हो गई थी।"

    इसने यह भी कहा कि यह संयोग ही था कि हेड कांस्टेबल और शिकायतकर्ता 02 अप्रैल, 2020 को उस समय पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, जब नूर मोहम्मद से एक अन्य मामले में आईओ द्वारा पूछताछ की जा रही थी।

    अदालत ने कहा,

    "बेशक, शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन नहीं आया और एफआईआर दर्ज होने के बाद यह पहली बार था जब शिकायतकर्ता अपने मामले की पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन आया था।"

    इसके अलावा, न्यायाधीश ने कहा कि तथ्य यह है कि हेड कांस्टेबल की ओर से आईओ को महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करने में पर्याप्त देरी हुई, उसके एडिशन की सत्यता पर "संदेह पैदा करता है" कि वह अपराधी की पहचान कर सकता है।

    शिकायतकर्ता द्वारा पहचान के संबंध में अदालत ने कहा कि पीड़ित को आमतौर पर अपराधियों को करीब से देखने और उनकी उपस्थिति और चेहरे के भावों को नोट करने का बेहतर अवसर मिलता है।

    यह देखते हुए कि एफआईआर में शिकायतकर्ता ने नूर मोहम्मद को अपराधी के रूप में नहीं पहचाना, अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता की गवाही के अनुसार, वह किसी भी अपराधी की पहचान नहीं कर सकता और पुलिस को यह बताने से भी इनकार किया कि वह उन्हें पहचान सकता है।

    अदालत ने कहा,

    “पुलिस गवाहों की प्रवृत्ति पुलिस मामले के अनुरूप बोलने की होती है। दिल्ली पुलिस अनुशासित बल होने के नाते हेड कांस्टेबल एसएचओ और पर्यवेक्षी पुलिस अधिकारियों के प्रभाव में है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका बयान इस मामले को सुलझाने के लिए झूठा और देर से तैयार किया गया।”

    इसमें कहा गया कि नूर मोहम्मद को हेड कांस्टेबल द्वारा पहचाने जाने के बाद और शिकायतकर्ता द्वारा उसे देखे जाने से पहले नूर मोहम्मद को दूर रखने के लिए पुलिस द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया, जिससे शिनाख्त परेड की जा सके।

    यह देखते हुए कि यह अभियोजन पक्ष के मामले में संदेह पैदा करता है, न्यायाधीश ने कहा,

    "चूंकि शिकायतकर्ता द्वारा पहचान के लिए पुलिस द्वारा अभियुक्त की टीआईपी नहीं की गई, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि पुलिस को पहले से ही पता था कि इसका मामला मनगढ़ंत है और इस मामले को सुलझाने के लिए ही आरोपी को अपराधी के रूप में दिखाया गया है।”

    नूर मोहम्मद को बरी करते हुए अदालत ने कहा कि केवल संभावनाओं या अनुमानों के आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और संदेह, चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता।

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