" दिल्ली पुलिस ने उसे लापरवाह तरीके से चार्जशीट किया": कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में साक्ष्य के अभाव में व्यक्ति को बरी किया

Sharafat

14 July 2022 5:19 AM GMT

  •  दिल्ली पुलिस ने उसे लापरवाह तरीके से चार्जशीट किया: कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में साक्ष्य के अभाव में व्यक्ति को बरी किया

    दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दंगों के संबंध में दर्ज एक मामले में रोहित नाम के एक व्यक्ति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने देखा कि शहर की पुलिस ने उसे लापरवाह तरीके' से चार्जशीट किया था।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमचला ने रोहित को बरी कर दिया। उसके खिलाफ पिछले साल अगस्त में भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 148, 427, 454, 380, 435, 436 और धारा 149 के तहत आरोप तय किए गए थे।

    एक शिकायतकर्ता उस्मान अली के आरोप के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक दंगा करने वाली भीड़ उसकी दुकान में तोड़फोड़ करने, उसके चिकन ढाबे का शटर खोले, दुकान में लूट की और उसके बाद दुकान के बाहर पड़ी कुछ वस्तुओं को हटाकर आग लगा दी।

    उक्त एफआईआर में जांच के दौरान हसीन बॉबी नाम की एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उसने कहा कि दंगाइयों ने उसके घर के ताले तोड़कर तोड़फोड़ की और कई चीज़ें वस्तुओं की चोरी की।

    इसके अलावा, उसी दिन, एक मोहम्मद ज़फर से एक और लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी। जफर ने शिकायत की थी कि दंगाइयों ने उसकी दुकान में आग लगाने दी। बाद की दो शिकायतों को भी एफआईआर के साथ जोड़ दिया गया।

    इन तीनों घटनाओं के पीछे रोहित के अवैध रूप से जमा भीड़ में शामिल होने का आरोप था।

    यह देखते हुए कि साइट प्लान में सभी तीनों लोकेशन को स्पष्टता और निरंतरता के साथ दिखाना अभियोजन पक्ष पर निर्भर था, अदालत का विचार था कि जांच अधिकारियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

    "इनमें से दो साइट प्लान एएसआई सुशील द्वारा तैयार किए गए और एक एसआई सत्यदेव द्वारा तैयार किया गया, लेकिन इन्होंने एक-दूसरे के साथ समन्वय नहीं किया, ताकि एक साइट प्लान को स्पष्टता के साथ पेश किया जा सके। वास्तव में, एएसआई सुशील ने उस इलाके की तस्वीरें से दो अलग-अलग साइट प्लान तैयार किए।

    अदालत ने कहा,

    यह स्थिति अभियोजन पक्ष को एक ही भीड़ द्वारा एक ही इलाके में होने वाली तीनों घटनाओं के संबंध में अपना तर्क स्थापित करने में मदद नहीं करती है।"

    अदालत ने कहा कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, चाहे वह मौखिक रूप से हो या अन्य सबूत कि रोहित गैर कानूनी रूप से जमा भीड़ का हिस्सा था जिसने शिकायतकर्ताओं की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया।

    अदालत ने कहा,

    "मेरी पूर्वगामी चर्चा और टिप्पणियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस को दंगों आदि के तीन विशिष्ट उदाहरणों के ज़िम्मेदार दोषियों को तलाश नहीं कर सकी, जो इन मामलों में शामिल थे।"

    इसमें कहा गया है ,

    "इस प्रकार, मेरी राय में इस मामले में रिपोर्ट की गई और जांच के लिए उठाए गए मामलों को वास्तव में हल नहीं किया गया। पुलिस ने आरोपी रोहित को इस मामले में आकस्मिक तरीके से चार्जशीट किया था। यह केवल औपचारिकता है कि यह घोषित किया जाए कि अभियोजन पक्ष बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहां अपना मामला साबित करने में विफल रहा।"

    तदनुसार, रोहित को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

    केस टाइटल: राज्य बनाम रोहित

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



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