नवजात शिशु की मौत के बाद दंपत्ति ने मिडवाइफरी चाइल्ड बर्थ सेंटर के विनियमन की मांग करते हुए केरल हाईकोर्ट का रुख किया

Shahadat

4 Nov 2023 1:15 PM IST

  • नवजात शिशु की मौत के बाद दंपत्ति ने मिडवाइफरी चाइल्ड बर्थ सेंटर के विनियमन की मांग करते हुए केरल हाईकोर्ट का रुख किया

    केरल हाईकोर्ट ने कल स्वत: संज्ञान लेते हुए जिला पुलिस प्रमुख (ग्रामीण) एर्नाकुलम को एक जोड़े द्वारा दायर याचिका में अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में शामिल किया, जिन्होंने आरोप लगाया कि कोचीन बर्थ विलेज, जो प्राकृतिक प्रसव केंद्र है, उसमें उचित देखभाल और मेडिकल उपचार की कमी के कारण उनके नवजात बच्चे की मृत्यु हो गई। उक्त केंद्र दाई देखभाल प्रदान करता है।

    जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि मामला गंभीर है और सक्षम अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।

    कोर्ट ने इस प्रकार निर्देशित किया,

    “संबंधित मुद्दों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मैं स्वत: संज्ञान लेते हुए जिला पुलिस प्रमुख (ग्रामीण) एर्नाकुलम, जिला पुलिस प्रमुख कार्यालय, अलुवा, केरल को अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में नियुक्त करता हूं और सरकारी वकील को विशिष्ट निर्देश प्राप्त करने का निर्देश देता हूं। उक्त प्राधिकरण, दूसरे प्रतिवादी और ऐसे अन्य संस्थानों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है या प्रस्तावित है।

    सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील राघुल सुधीश ने कहा कि कोचीन बर्थ विलेज अभी भी चालू है और कई माताओं को सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से काल्पनिक और भ्रामक विज्ञापनों द्वारा उनकी सेवाओं में लुभाया जा रहा है।

    न्यायालय ने पूछा कि क्या कोचीन बर्थ विलेज के पास कामकाज के लिए सक्षम अधिकारियों से लाइसेंस और मंजूरी है। इसमें यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ताओं को उनके बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है।

    याचिकाकर्ता-दंपति ने 20 जनवरी, 2023 को कोचीन बर्थ विलेज में सामान्य योनि प्रसव द्वारा अपने बच्चे का स्वागत किया। यह आरोप लगाया गया कि कोचीन बर्थ विलेज बर्थ सेंटर है, जो प्रसव के लिए देखभाल के दाई का काम मॉडल का उपयोग करता है और खुद को प्रसव के लिए अस्पतालों की तुलना में वैकल्पिक और स्वस्थ विकल्प के रूप में पेश करता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्होंने अन्य विविध खर्चों को छोड़कर कोचीन बर्थ विलेज में जन्म के लिए अपने बिल के रूप में अट्ठासी हजार रुपये से अधिक का भुगतान किया।

    याचिका में कहा गया कि प्रसव के दौरान संस्थान में कर्मचारियों की कमी थी और वादे के मुताबिक कोई कुशल डॉक्टर या अन्य आवश्यक सुविधाएं नहीं थीं। यह आरोप लगाया गया कि बच्चा पीले रंग की त्वचा के साथ पैदा हुआ था और उसमें शिशु पीलिया के लक्षण थे और कोचीन बर्थ विलेज के कर्मचारियों ने इसे हल्के में लिया और उसे कोई दवा नहीं दी।

    याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कोचीन बर्थ विलेज में उचित देखभाल और मेडिकल उपचार की कमी के कारण उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। याचिका में आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ताओं और नवजात शिशु को 22 जनवरी, 2023 को जल्दबाजी में छुट्टी दे दी गई और छुट्टी के बाद नवजात शिशु को तेज बुखार हो गया और उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई।

    राहत के रूप में याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि जो बर्थ सेंटर जन्म के मिडवाइफरी मॉडल का पालन करते हैं, उन्हें राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग अधिनियम, 2023 द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया कि अधिनियम, 2023 भी मिडवाइफरी जन्म केंद्रों से व्यापक रूप से निपटता नहीं है। इस प्रकार, नए नियम ऐसे संस्थानों को विनियमित करने के लिए तैयार किया जाएगा।

    मामले को आगे विचार के लिए 11 नवंबर, 2023 को पोस्ट किया गया।

    याचिकाकर्ताओं के वकील: राघुल सुधीश, जे. लक्ष्मी, बिनी दास, एलिजाबेथ मैथ्यू और धरसाना ए और उत्तरदाताओं के लिए वकील: केंद्र सरकार की वकील मिनी गोपीनाथ, सरकारी वकील विद्या कुरियाकोस, सरकारी वकील अब्राहम पी. मेचिनकारा

    केस टाइटल: फातिमथु सुहारा बनाम भारत संघ

    केस नंबर: WP(C) नंबर 36379/2023

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