वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य देते हुए पार्टी को दूरस्थ बिंदु तक शारीरिक रूप से साथ देने का वकील को अधिकार: कर्नाटक हाईकोर्ट

Avanish Pathak

1 July 2022 4:48 PM GMT

  • वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य देते हुए पार्टी को दूरस्थ बिंदु तक शारीरिक रूप से साथ देने का वकील को अधिकार: कर्नाटक हाईकोर्ट

    Karnataka High Court

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि पक्षकारों की ओर से पेश होने वाले वकील/एडवोकेट उस दूरस्थ बिंदु पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने के हकदार हैं जहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसे पक्ष के साक्ष्य रिकॉर्ड किए जा रहे हैं।

    जस्टिस सचिन शंकर मखादुम की एकल पीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर के लक्ष्मैया रेड्डी की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उनके वकील द्वारा साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के दौरान दूरस्थ बिंदु पर उपस्थित होने की अनुमति को अस्वीकार कर दिया गया था।

    पीठ ने कहा,

    "इस न्यायालय का विचार है कि चुनौती के तहत आदेश बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। केवल निरे आरोप हैं कि यदि वकील को दूरस्थ बिंदु पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है, तो याचिकाकर्ता को प्रेरित करने, पढ़ाने या फुसलाने की पूरी संभावना है, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इस तरह की आपत्ति बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है।"

    कोर्ट ने जोड़ा,

    "वास्तव में, नियम 14 (अदालतों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियम) जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही करने के लिए दिशा-निर्देश देता है, स्पष्ट रूप से सभी एडवोकेटों को दूरस्थ बिंदु पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए अधिकृत करता है। वकील या किसी अन्य असंबद्ध प्रतिभागियों को दूरस्थ बिंदु पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने की अनुमति देने के लिए तथ्यों के दिए गए सेट में न्यायालय के साथ एक विवेक भी निहित है। इसी पृष्ठभूमि में है, इस न्यायालय को पता चलेगा कि विद्वान न्यायाधीश ने विवेकपूर्ण तरीके से विवेक का प्रयोग नहीं करने में गलती की है।"

    आगे कोर्ट ने कहा, "वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक गवाह के ओकुलर सबूत रिकॉर्ड करते समय कानूनी सहायता से इनकार करना मौलिक निष्पक्षता का उल्लंघन करता है।"

    मामला

    वर्तमान याचिकाकर्ता मिशिगन, यूएसए का निवासी है और उसकी आयु लगभग 87 वर्ष है और वह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है। याचिकाकर्ता ने वीडियो कांफ्रेंसिंग नियमावली के नियम 6 के तहत और सीपीसी के आदेश 18 नियम 16 ​​के तहत याचिकाकर्ता की तुरंत जांच करने के लिए आवेदन दायर किया। उक्त आवेदनों को ट्रायल कोर्ट द्वारा अनुमति दी गई, जिससे वर्तमान याचिकाकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 और प्रतिवादी संख्या 5 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति मिली। ट्रायल कोर्ट ने 06.06.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साक्ष्य दर्ज करने की तारीख तय की।

    याचिकाकर्ता ने 25.05.2022 को मेमो दायर कर न्यायालय से अनुरोध किया कि वह लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए और ईमेल पत्राचार करे और रिमोट पॉइंट समन्वयक को 5 प्रवेश पास जारी करने के लिए सूचित करे ताकि याचिकाकर्ता को अपने एडवोकेट और परिचारकों की सहायता मिल सके।

    प्रतिवादी ने उक्त मेमो पर आपत्तियों के बयान दाखिल किए। ट्रायल जज ने सबूत दर्ज करते समय याचिकाकर्ता के वकील को रिमोट प्वाइंट पर मौजूद रहने की इजाजत देने से इनकार कर दिया।

    परिणाम

    खंडपीठ ने कहा कि न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों के नियम 14 स्पष्ट रूप से सभी एडवोकेटों को पार्टी के साथ उपस्थित रहने में सक्षम बनाता है और इसके लिए एकमात्र शर्त यह है कि प्रतिभागियों को नियमों की अनुसूची- I में निर्धारित आवश्यकता का पालन करना आवश्यक है। इसलिए, नियम 2(xii) के तहत परिभाषित "अपेक्षित व्यक्ति" का अर्थ यह नहीं होगा कि यह केवल गवाह है, जिसकी जांच की जानी है, उसे दूरस्थ बिंदु पर शारीरिक रूप से उपस्थित होना है।

    यह देखा गया,

    "नियम 14 स्पष्ट रूप से विचार करता है और आवश्यक व्यक्तियों या पार्टी-इन-पर्सन सहित सभी एडवोकेटों को दूरस्थ बिंदु पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने की अनुमति देता है। इसके अलावा, नियम 14.7 किसी दिए गए मामले में अधिवक्ता या किसी को अनुमति देने के लिए न्यायालय को विवेक देता है। अन्य प्रतिभागी जिन्हें न्यायालय दूरस्थ बिंदु या न्यायालय बिंदु पर आवश्यक समझे।"

    यह कहते हुए कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का कोर्ट रूम में सर्वाधिक प्रभाव होता है, पीठ ने कहा, "एक वकील और उसके मुवक्किल के बीच व्यक्तिगत संपर्क अदालत में एक साथ खड़ा होता है और इसलिए, विश्वास स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः वादियों का विश्वास समग्र रूप से कानूनी प्रणाली में स्थापित होगा और यह विश्वास अक्सर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पर बनाया जाता है जो न्यायालय के अधिकारी भी होते हैं।"

    इसमें कहा गया है, "दूरस्थ बिंदु पर एडवोकेट की उपस्थिति सुरक्षा की भावना पैदा करेगी और उसे जिरह की परीक्षा का सामना करने में मदद करेगी। इसे इस हद तक गलत नहीं समझा जा सकता है कि यह प्रोत्साहन या ट्यूशन के समान होगा। रिमोट प्वाइंट नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा।"

    तदनुसार यह कहा गया, "इसलिए, वर्तमान मामले में, प्रतिवादी नंबर 2 कानूनी सहायता लेने का हकदार है, भले ही उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिरह की जा रही हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करते हुए, प्रतिवादी के अधिकारों का बलिदान नहीं किया जा सकता है।"

    जिसके बाद अदालत ने निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता द्वारा दायर मेमो की अनुमति दी और यह निर्देश दिया कि दूरस्थ बिंदु पर समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि याचिकाकर्ता / प्रतिवादी संख्या 2 के साक्ष्य दर्ज करते समय, जिन व्यक्तियों को अनुमति दी गई है रिमोट प्वाइंट पर मौजूद उसकी जिरह में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

    इसके अलावा, याचिकाकर्ता / प्रतिवादी संख्या 2 के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले, न्यायालय खुद को संतुष्ट करेगा कि याचिकाकर्ता / प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पेश होने वाले वकील को दूरस्थ बिंदु पर स्पष्ट रूप से देखा और सुना जा सकता है।

    केस टाइटल: के लक्ष्मैया रेड्डी बनाम वी अनिल रेड्डी और अन्य

    केस नंबर: 2022 की रिट याचिका संख्या 10926

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 237

    आदेश पढ़ने और डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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