भ्रष्टाचार ही गरीबी, असमानता, निरक्षरता, सामाजिक अशांति जैसी सभी समस्याओं का मूल कारण; यह एक दीमक की तरह है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

7 March 2022 11:21 AM IST

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में समाज में भ्रष्टाचार के बढ़ते खतरे पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं।

    कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार हर सिस्टम में एक दीमक की तरह है। एक बार सिस्टम में प्रवेश करने के बाद यह और बड़ा होता जाता है।

    अदालत ने टिप्पणी की,

    "भ्रष्टाचार हर व्यवस्था में एक दीमक है। एक बार यह व्यवस्था में प्रवेश कर जाता है तो यह बढ़ता ही जाता है। आज यह बड़े पैमाने पर है और एक दिनचर्या बन गया है। भ्रष्टाचार गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, प्रदूषण, बाहरी खतरे, अविकसितता, असमानता, सामाजिक अशांति जैसी सभी समस्याओं का मूल कारण है। खतरे को ध्यान में रखना होगा। अपराध समाज के खिलाफ है। न्यायालय को अभियुक्तों के मौलिक अधिकारों को समाज की वैध चिंताओं के साथ-साथ जांच एजेंसी को बड़े पैमाने पर संतुलित करना है।"

    न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की पीठ ने डॉ. राजीव गुप्ता एम.डी., जिन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी के रूप में पेश किया गया है, की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

    जमानत देने से इनकार करते हुए, कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि चिकित्सक को दीक्षांत समारोह के समय दी गई शपथ का पालन करना चाहिए जैसा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया गया है।

    बेंच ने कहा,

    "मेडिकल प्रैक्टिशनर दीक्षांत समारोह के समय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रदान की गई शपथ दिलाता है जो दुनिया भर में ली गई हिप्पोक्रेटिक शपथ का विस्तार है। शपथ केवल एक औपचारिकता नहीं है। इसे अक्षर और भावना में देखा और पालन किया जाना है। यह इसी तर्ज पर है कि शीर्ष चिकित्सा शिक्षा नियामक, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने सुझाव दिया है कि चिकित्सा सेवाओं में स्नातकों के लिए दीक्षांत समारोह के दौरान हिप्पोक्रेटिक शपथ को 'चरक शपथ' से बदल दिया जाए।"

    क्या है पूरा मामला?

    एसीबी लखनऊ द्वारा मई 2019 में एक लिखित शिकायत की गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि डॉ सुनीता गुप्ता, तत्कालीन सीनियर डीएमओ, उत्तर रेलवे (एनआर), मंडल अस्पताल, चारबाग, लखनऊ और उनके पति डॉ. राजीव गुप्ता, प्रोफेसर, जनवरी 2009 से जुलाई 2016 की अवधि के दौरान केजीएमयू, लखनऊ (यहां आवेदक) के पास 1 करोड़ 80 लाख रुपये की आय से अधिक संपत्ति है।

    आगे यह भी आरोप लगाया गया कि डॉ. राजीव गुप्ता ने डॉ. सुनीता गुप्ता द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के कब्जे के लिए उकसाया है। इसके बाद उनके खिलाफ पीसी एक्ट, 1988 की धारा 13(2) आर/डब्ल्यू 13(1)(ई) और आईपीसी की धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसके घर की तलाशी के दौरान अलमारी से कुल 1 करोड़ 59 लाख रुपये मिले।

    डॉ गुप्ता के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका में कहा कि आवेदक को मामले में झूठा फंसाया गया है और उसके पास से बरामद धन उसकी अपनी और मेहनत की कमाई है जो उसकी निजी प्रैक्टिस का परिणाम है। वह विभिन्न कैंसर रोगियों का इलाज करता था।

    दूसरी ओर, सीबीआई के वकील ने प्रस्तुत किया कि डॉ गुप्ता द्वारा उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी होने के बाद एक अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी और अभियोजन की मंजूरी पहले ही प्राप्त हो चुकी थी और अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    शुरुआत में, कोर्ट ने नोट किया कि आवेदक या कोई अन्य व्यक्ति (डॉक्टर/अस्पताल के मालिक) को जांच के दौरान बुलाया/परीक्षण के दौरान डॉ गुप्ता द्वारा दिए गए अपने बयान या स्पष्टीकरण के समर्थन में कोई वैध दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया जा सका कि डॉ. सुनीता गुप्ता के सरकारी आवास से कुल जब्त 1.59 करोड़ रुपये वास्तव में आवेदक द्वारा कार्यालय समय के बाद निजी प्रैक्टिस में कमाए गए थे।

    इसके अलावा, न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि आवेदक के वकील ने वसूल की गई राशि के लिए कोई भी उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहे और यह भी नोट किया कि आवेदक निजी प्रैक्टिस करने के लिए अधिकृत नहीं है क्योंकि वह एक सरकारी संस्थान में कार्यरत है।

    इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, न्यायालय ने कहा कि न्यायालय का कार्य पहले की तरह कई गुना है, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित आवेदक के जीवन और स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करने के लिए प्रक्रिया का कोई दुरुपयोग न हो और दूसरे, यह देखना होगा कि कानून के शासन का पालन किया जाए और न्याय के प्रशासन में बाधा न आए, दोषियों को सजा दी जाए।

    नतीजतन, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि चिकित्सा और कानूनी क्षेत्र एक पेशे की तुलना में अधिक सेवारूपी हैं, विशेष रूप से ऑन्कोलॉजी जो जीवन और मृत्यु से संबंधित है।

    केस का शीर्षक - डॉ. राजीव गुप्ता एम.डी. बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. के माध्यम से एसपी सीबीआई/एसीबी नवल किशोर

    केस उद्धरण:2022 लाइव लॉ (एबी) 89

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