कूच बिहार फायरिंग: पीड़ितों के परिजनों द्वारा मुआवजे की मांग पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा

LiveLaw News Network

18 April 2022 9:46 AM GMT

  • कूच बिहार फायरिंग: पीड़ितों के परिजनों द्वारा मुआवजे की मांग पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार से उन लोगों के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच में जवाब मांगा, जो 10 अप्रैल, 2021 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान, सीतलकुची, कूचबिहार जिला में सीआईएसएफ कर्मियों द्वारा कथित गोलीबारी के कारण मारे गए थे।

    याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि यह घटना चुनावी प्रचार के दौरान पुलिस की गोलीबारी का परिणाम है। नतीजतन, मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की गई। नतीजतन, जांच को पश्चिम बंगाल के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को स्थानांतरित कर दिया गया है।

    चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की पीठ को सोमवार को अवगत कराया गया कि पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने इस घटना से संबंधित याचिकाएं दायर कर राज्य से मुआवजे सहित विभिन्न राहत की मांग की है।

    अदालत ने इससे पहले घटना से संबंधित जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के एक बैच पर फैसला सुनाते हुए चल रही जांच पर पश्चिम बंगाल के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा दायर अंतरिम स्थिति रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया।

    अदालत ने जनहित याचिकाओं को इस तथ्य के कारण गैर-रखरखाव के रूप में खारिज कर दिया कि पीड़ितों के कानूनी वारिसों ने पहले ही अदालत के समक्ष राहत की मांग करते हुए याचिका दायर की है।

    इसके अलावा, पीड़ितों के परिवार के सदस्यों में से एक के वकील ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि परिवार के सदस्यों को राज्य द्वारा विधिवत मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि पीड़ित उम्र में छोटे हैं और अपने परिवार के एकमात्र रोटी कमाने वाले भी हैं।

    अदालत ने उठाई गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार को चार सप्ताह की अवधि के भीतर अपना हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई भी जवाब उसके बाद एक सप्ताह के भीतर दाखिल करने का आदेश दिया।

    मामले की अगली सुनवाई 13 जून को होगी।

    पृष्ठभूमि

    मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की गोलीबारी में सीतलकुची के जोर पाटकी गांव के चार ग्रामीणों की मौत हो गई। इसके अलावा, वोट डालने के बाद बाहर आते समय कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी।

    सीतलकुची विधानसभा क्षेत्र के जोरपाटकी में 126/5 पर ग्रामीणों के एक समूह द्वारा कथित रूप से हमले के बाद सीआईएसएफ कर्मियों ने गोलियां चला दीं, जहां 10 अप्रैल को पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 के चौथे चरण के लिए मतदान चल रहा था। पश्चिम बंगाल आपराधिक जांच विभाग ( सीआईडी) ने 16 अप्रैल को मामले को संभाला।

    चुनाव आयोग पहले ही कूचबिहार के सीतलकुरची विधानसभा क्षेत्र में गोली चलाने के मामले में सीआईएसएफ को क्लीन चिट दे चुका है और कह चुका है कि गोली चलाना "मतदाताओं की जान बचाने के लिए जरूरी हो गया था" और इसे "आत्मरक्षा" के तौर पर प्रयोग किया गया।

    इसके अलावा, आयोग ने घटना के बाद मतदान केंद्र पर मतदान को भी रद्द कर दिया और कूचबिहार में राजनेताओं के प्रवेश पर 72 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया।

    केस शीर्षक: अमीनुद्दीन खान बनाम भारत संघ और अन्य जुड़े मामले

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