36 साल के बाद आरोपियों को दोषी ठहराने से सुविधा का संतुलन बिगड़ेगा और अधिक अन्याय होगा: कलकत्ता हाईकोर्ट
Brij Nandan
17 May 2022 10:03 AM IST
कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने आईपीसी की धारा 147/380/427 (दंगा करने की सजा, आवास में चोरी, नुकसान पहुंचाने वाली शरारत) के तहत एक आपराधिक मामले के संबंध में बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया।
जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य का विचार था कि आरोप तय होने के 36 साल के अंतराल के बाद दोषसिद्धि का आदेश पारित करने से सुविधा का संतुलन बिगड़ जाएगा और अन्याय होगा, खासकर तब जब आरोपी ने अपील में प्रतिनिधित्व भी नहीं किया हो।
तदनुसार, इसने मामले को पुन: विचार के लिए ट्रायल कोर्ट को भेज दिया।
पीठ मई 1980 में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एक मामले से बरी होने के खिलाफ अपील पर फैसला सुना रही थी, जिसमें 19 मार्च, 1986 के एक आदेश के तहत, उन्हें उपरोक्त आरोपों से बरी कर दिया गया था।
कोर्ट ने अवलोकन किया,
"मई, 1980 में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और फैसला 19 मार्च, 1986 का है, इस अदालत का विचार है कि आरोपी व्यक्तियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। 36 साल सुविधा के संतुलन को बिगाड़ देंगे और इस मामले में और अधिक अन्याय होगा। यह भी स्पष्ट नहीं है कि आरोपी व्यक्ति अभी भी जीवित हैं या नहीं। यह जानकारी केवल स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा प्रदान की जा सकती है।"
अदालत ने आगे कहा कि अपीलीय कार्यवाही के दौरान आरोपी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था और इस प्रकार आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराना और उन्हें 36 साल बाद सजा देना अनुचित होगा।
अदालत ने आगे कहा,
"रिकॉर्ड यह भी दिखाते हैं कि वर्तमान अपील में अभियुक्त व्यक्तियों का कभी प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान इस कोर्ट के समक्ष किसी भी पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था, जिसके कारण कोर्ट को एमिकस क्यूरी नियुक्त करना पड़ा। आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराने और उन्हें 36 साल बाद सजा देने से सुविधा का संतुलन बिगड़ जाएगा और अन्याय होगा, खासकर तब जब आरोपी ने अपील में प्रतिनिधित्व भी न किया हो।"
वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता के दादा ने अपनी मृत्यु से पहले अपीलकर्ता के पक्ष में एक टिन-शेड हाउस के संबंध में कुछ भूमि संपत्ति के साथ उपहार का डीड निष्पादित किया था। 20 मई, 1980 को, घातक हथियारों से लैस प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता पर कथित रूप से हमला किया था, टिन शेड के घर के अंदर अतिचार किया था और सामान चुराने की कोशिश की थी। इसके बाद, जब उसने शोर मचाया तो अपीलकर्ता के साथ मारपीट की गई जिसके बाद प्रतिवादियों ने घर की छत से टिन शेड को हटा दिया।
रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा बनाए गए मामले पर विश्वास करने के कई कारण हैं। आगे यह भी नोट किया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा बनाए गए मामले की वास्तविकता के संबंध में संदेह अभिलेखों या आक्षेपित निर्णय में दिए गए कारणों से प्रमाणित नहीं होता है।
भारत संघ बनाम दफादार करतार सिंह में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा जताया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने देखा था कि बरी करने के फैसले को पलटा जा सकता है या अन्यथा हस्तक्षेप किया जा सकता है जब अदालत के पास पर्याप्त और बाध्यकारी कारण होते हैं जैसे कि जब ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य या भौतिक दस्तावेज या भौतिक साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़ा या अनदेखी की है।
कोर्ट ने आगे देखा,
"निर्णय में अभियोजन द्वारा बनाए गए मामले पर अविश्वास करने के कारणों की अनुपस्थिति और बचाव पक्ष के मामले को स्वीकार करने के लिए विश्वसनीय आधार की कमी एक उदाहरण है जहां दफादार करतार सिंह में निर्णय पूरी ताकत से लागू होगा।"
तदनुसार, पीठ ने कहा कि अपील की अनुमति दी जानी चाहिए और इस प्रकार निर्णय को रद्द कर दिया जाना चाहिए।
इसके अलावा, अदालत ने निर्देश दिया कि संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों के संदर्भ में और आरोपी व्यक्तियों की उपलब्धता और ठिकाने के बारे में स्थानीय पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद पुनर्विचार करना चाहिए और मामले का फैसला करना चाहिए।
केस टाइटल: सोवा रानी मिश्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य
केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 181
आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: