'COVID-19 के समय में समाज के लिए काम किया': हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को एड हॉक सहायक नर्स मिडवाइव्स का बकाया चुकाने का निर्देश दिया

Brij Nandan

20 Dec 2022 2:09 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली सरकार को सहायक नर्स मिडवाइव्स (एएनएम) को वेतन और अन्य बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया है, जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 टीकाकरण केंद्रों के लिए पिछले साल अल्पावधि के लिए लगाया गया था।

    जस्टिस ज्योति सिंह ने आदेश दिया कि भुगतान छह सप्ताह के भीतर दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया जाएगा।

    कोर्ट ने कहा,

    "इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है कि एएनएम के कार्यों का निर्वहन करते हुए याचिकाकर्ताओं ने COVID-19 के सबसे कठिन और अभूतपूर्व समय में समाज के लिए काफी हद तक योगदान दिया है और यह न्याय का उपहास होगा अगर वे इस अवधि के लिए अपने परिलब्धियों से वंचित रहे। उन्होंने प्रतिवादियों और समाज की सेवा की।"

    जस्टिस सिंह 4 मई, 20221 के एक विज्ञापन के आधार पर एएनएम नियुक्त किए गए विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दी गई दलीलों से निपट रहे थे।

    याचिकाकर्ताओं की सगाई की अवधि विशुद्ध रूप से अल्पावधि या एड हॉक के आधार पर 40,000 प्रति माह तय की गई समेकित परिलब्धियों पर थी। सगाई की अवधि केवल तभी बढ़ाई जा सकती थी जब आगे की आवश्यकता हो।

    एएनएम के रूप में सेवा जारी रखने की मांग वाली एक याचिका पर अदालत ने जून में याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।

    यह आदेश इसी तरह के एक मामले में अवकाश पीठ द्वारा पारित पहले के अंतरिम आदेश पर आधारित था।

    यह देखते हुए कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पदों को 31 जुलाई, 2021 तक अल्पावधि के आधार पर भरा जाना था, आगे विस्तार के अधीन, जस्टिस सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता यह दावा करने के निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि उनकी सेवाओं को अनिश्चित काल तक जारी रखा जाना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    "प्रतिवादियों द्वारा एक बार स्पष्ट रुख अपनाने के बाद कि CVC बंद हो गए हैं क्योंकि स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों में टीकाकरण की आवश्यकता काफी कम हो गई है और COVID-19 के उछाल के दौरान काम पर रखे गए पेशेवर अधिशेष हो गए हैं, यह कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इसका अधिकार क्षेत्र उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं की सेवा की अवधि बढ़ाने और/या उनकी निरंतरता को निर्देशित करने के लिए एक परमादेश जारी करता है। इन तथ्यों और परिस्थितियों में प्रतिवादियों को सेवा प्रदान करने से रोकने के लिए कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है।"

    जैसा कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रार्थना की कि एएनएम को कम से कम उस अवधि के लिए उनके वेतन का भुगतान किया जाए जिस अवधि में उन्होंने अंतरिम आदेश के तहत काम किया था, दिल्ली सरकार ने प्रार्थना का विरोध किया और यह भी कहा कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने उक्त अवधि के दौरान वैकल्पिक रोजगार लिया था।

    याचिकाकर्ताओं के वकील ने निर्देशों पर प्रस्तुत किया कि केवल एक एएनएम ने वैकल्पिक रोजगार लिया था, वह भी बहुत कम समय के लिए।

    अदालत ने निर्देश दिया,

    "याचिकाकर्ताओं को (याचिकाकर्ता संख्या 1 को छोड़कर) उनके वेतन, परिलब्धियों और किसी भी अन्य देय राशि का भुगतान किया जाएगा जो उन्हें नियुक्ति की पेशकश के संदर्भ में और कानून के अनुसार देय है।"

    याचिकाकर्ता के बारे में जिसने वैकल्पिक रोजगार लिया था, जस्टिस सिंह ने कहा कि वह प्रासंगिक अवधि में अपने वैकल्पिक रोजगार से संबंधित दस्तावेजों के साथ अधिकारियों को एक प्रतिनिधित्व करने के लिए खुला होगा, अगर कोई हो।

    कोर्ट ने कहा,

    "दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए प्रतिवादियों के लिए खुला है और अगर यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 ने प्रतिवादियों के साथ किसी भी अवधि के लिए काम किया है, जिसके दौरान इस न्यायालय का अंतरिम आदेश प्रभावी था, तो उन्हें उनके आनुपातिक वेतन और अन्य का भुगतान किया जाएगा।"

    केस टाइटल: आदेश कुमार और अन्य बनाम अमित सिंगला और अन्य और अन्य जुड़े मामले

    जजमेंट पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





    Next Story