अनुच्छेद 25/26 संविधान के तहत "अज़ान" की सामग्री अन्य धर्मों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती : कर्नाटक हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का निपटारा किया

Sharafat

22 Aug 2022 7:44 PM IST

  • अनुच्छेद 25/26 संविधान के तहत अज़ान की सामग्री अन्य धर्मों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती : कर्नाटक हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का निपटारा किया

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को अज़ान से संबंधित एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 "धार्मिक सहिष्णुता" के सिद्धांत का प्रतीक है, जो भारतीय सभ्यता की एक विशेषता है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 25/26 संविधान के तहत "अज़ान" की सामग्री अन्य धर्मों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है।

    याचिका में आरोप लगाया था कि अज़ान की सामग्री (इस्लाम में प्रार्थना के लिए बुलाना) दूसरे धर्मों के मानने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है।

    कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने कहा,

    " याचिकार्ता का यह मानना कि अज़ान की सामग्री याचिकाकर्ता के साथ-साथ अन्य धर्म के व्यक्तियों को दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, स्वीकार्य नहीं किया जा सकता।"

    याचिकाकर्ता चंद्रशेखर आर की ओर से पेश एडवोकेट मंजूनाथ एस. हलवार ने कहा कि हालांकि अज़ान मुसलमानों की एक 'आवश्यक धार्मिक प्रथा' है, हालांकि, अज़ान में प्रयुक्त शब्द "अल्लाहु अकबर" (अल्लाह महान है) दूसरों की धार्मिक मान्यताओं को प्रभावित करते हैं।

    उन्होंने राज्य में मस्जिदों/मस्जिदों को लाउडस्पीकर के माध्यम से अज़ान की सामग्री का उपयोग करने से रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की।

    याचिका में अज़ान के अन्य शब्द भी थे , हालांकि, पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को इसे पढ़ने से मना कर दिया। पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

    " अपने स्वयं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें, आपने इन शब्दों को सुनकर कहा है कि आपके अधिकार का हनन हुआ है तो आप इसे क्यों पढ़ रहे हैं। "

    बेंच ने देखा,

    "भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 (1) सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के लिए मौलिक अधिकार प्रदान करता है। हालांकि यह अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, और स्वास्थ्य के साथ-साथ भारत के संविधान के भाग 3 में अन्य प्रावधानों के अधीन है।"

    पीठ ने आगे कहा,

    " निस्संदेह याचिकाकर्ता के साथ-साथ अन्य धर्मों में आस्था रखने वाले को भी अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। अज़ान मुसलमानों को नमाज़ अदा करने का आह्वान है। यह मामला स्वयं याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के पैरा 6 (बी) में कहा है, कि अज़ान इस्लाम से संबंधित व्यक्तियों की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है... यह भी ध्यान रखना उचित है कि यह स्वयं याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि लाउडस्पीकर के माध्यम से अज़ान की पेशकश करके अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत उसके मौलिक अधिकार का किसी भी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है या पीए सिस्टम या इसकी सामग्री याचिकाकर्ता या अन्य धर्म से संबंधित व्यक्तियों को गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।"

    अदालत ने प्रतिवादी-अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लाउडस्पीकर और पीए सिस्टम और ध्वनि पैदा करने वाले यंत्र और अन्य साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रुमेंट को अनुमेय डेसिबल से ऊपर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    अदालत ने 17 जून को हाईकोर्ट की समन्वय पीठ द्वारा पारित एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें प्रतिवादी-अधिकारियों को लाउडस्पीकरों और पीए सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।

    पीठ ने निर्देश दिया कि प्रतिवादी अदालत द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेगा और अनुपालन रिपोर्ट आठ सप्ताह के भीतर दायर की जाएगी।

    Next Story