अवमानना की शक्ति नागरिकों की आवाज दबाने के लिए नहीं: मद्रास हाईकोर्ट ने एस. गुरुमूर्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए एजी की सहमति रद्द की

Shahadat

5 Oct 2023 1:22 PM IST

  • अवमानना की शक्ति नागरिकों की आवाज दबाने के लिए नहीं: मद्रास हाईकोर्ट ने एस. गुरुमूर्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए एजी की सहमति रद्द की

    मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से प्रेरित लोकतंत्र में अदालतें खुद को आलोचना से अलग नहीं रख सकती और अपनी अवमानना ​​शक्ति का उपयोग "नागरिकों की आवाज़ को दबाने के लिए ढाल" के रूप में प्रयोग नहीं कर सकती।

    अदालत ने कहा,

    “स्वतंत्र भाषण से प्रेरित लोकतंत्र में न्यायालय कोकून के आराम की तलाश नहीं कर सकता है या आलोचनाओं से खुद को बचाने का लक्ष्य नहीं रख सकता है। अवमानना की शक्ति स्वतंत्र देश में नागरिक की आवाज को दबाने के लिए ढाल नहीं है।”

    जस्टिस एन शेषशायी ने कहा कि अवमानना क्षेत्राधिकार का आधार न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बनाए रखना है, लेकिन यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि अदालत द्वारा शक्ति का उपयोग विशेषाधिकार के रूप में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए नहीं किया जाता है।

    उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को अपने प्रदर्शन के माध्यम से बोलना चाहिए और अपने प्रदर्शन की गुणवत्ता के आधार पर नागरिकों की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। इस प्रकार, उन्होंने कहा कि अदालतों को संस्था के खिलाफ दिए गए हर बयान के प्रति अति संवेदनशील नहीं होना चाहिए और उस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।

    जस्टिस शेषशायी ने कहा,

    “अवमानना-शक्ति न्यायालय के लिए स्वतंत्र रूप से घूमने का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि संस्था में जनता के विश्वास के साथ हस्तक्षेप करके सामाजिक मानस को काटने का उपकरण है। जनता का विश्वास वह आधार है, जिस पर न्यायालयों की महिमा टिकी हुई है और जनता का विश्वास तभी सर्वोत्तम होगा, जब न्यायालय इस देश के लोगों के प्रति अपने संवैधानिक दायित्वों को समझेंगे और अपने प्रदर्शन की गुणवत्ता के साथ अपने नागरिकों की जांच करेंगे। न्यायपालिका को अपने प्रदर्शन को बोलने देना चाहिए और उसने हमेशा अपने प्रदर्शन के माध्यम से बोला है।

    अदालत तुगलक तमिल पत्रिका के संपादक एस. गुरुमूर्ति द्वारा एडवोकेट जनरल आर शनमुगसुंदरम के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गुरुमूर्ति के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए उनके पूर्ववर्ती के सहमति को अस्वीकार करने के आदेश को वापस ले लिया गया।

    मामले की पृष्ठभूमि

    जनवरी 2021 को पत्रिका की वर्षगांठ समारोह के दौरान आयोजित सार्वजनिक बैठक में गुरुमूर्ति पर सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों के न्यायाधीशों के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राजनेताओं द्वारा बाहरी तरीकों से की जाती है।

    मद्रास बार के सीनियर सदस्य एस दोराईसामी ने इस बयान को अदालत की महिमा का अपमान मानते हुए अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15(1) के तहत याचिका दायर की और गुरुसामी के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मांगी। हालांकि, तत्कालीन एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने यह कहते हुए मंजूरी देने से इनकार कर दिया कि बयान बिना सोचे-समझे दिए गए थे और अदालत को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था।

    इसके बाद दोराईसामी ने आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए याचिका दायर की। एडवोकेट जनरल आर शुनमुगसुंदरम, जिन्होंने बाद में इस आईए को उठाया, उन्होंने पहले के आदेश को वापस ले लिया और अवमानना याचिका को बहाल कर दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए गुरुमूर्ति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    गुरुमूर्ति की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने दलील दी कि याचिका वापस लेने योग्य नहीं है, क्योंकि एजी के पास पहले के आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति नहीं है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि भले ही छुट्टी दी जानी हो, अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, एक वर्ष के भीतर छुट्टी देना अनिवार्य है और यह समय वर्तमान मामले में पहले ही बीत चुका है। अंत में यह भी कहा गया कि गुरुमूर्ति पहले ही खेद व्यक्त कर चुके हैं।

    दूसरी ओर, दोराईसामी ने तर्क दिया कि एजी को पक्षकार न बनाने के लिए रिट सुनवाई योग्य नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि एजी की शक्ति न तो न्यायिक और न ही वैधानिक है, बल्कि प्रशासनिक शक्ति है। इस प्रकार, उनके पास अपनी गलतियों और त्रुटियों को सुधारने के लिए आदेश को वापस लेने की अंतर्निहित शक्ति है।

    हालांकि अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि हालांकि अदालत की अवमानना अधिनियम में अपील या पुनर्विचार का प्रावधान नहीं है, लेकिन जब दोराईसामी ने आदेश को वापस लेने की मांग की तो वह लापरवाह नहीं है, क्योंकि वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की मांग कर सकते हैं।

    अदालत ने कहा कि वापस बुलाने की प्रार्थना गुप्त रूप से पुनर्विचार की प्रार्थना है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि क़ानून किसी आदेश की केवल प्रक्रियात्मक पुनर्विचार की अनुमति देता है, वास्तविक पुनर्विचार की नहीं। हालांकि, वापस बुलाने की याचिका पर गौर करते हुए अदालत इस बात से संतुष्ट थी कि इसे दूर-दूर तक प्रक्रियात्मक पुनर्विचार/वापसी की मांग करने वाला नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, अदालत ने कहा कि पहले के आदेश को वापस लेने का आदेश क्षेत्राधिकार के बिना है।

    अदालत ने कहा,

    “परिणामस्वरूप, याचिका में उठाया गया कोई भी आधार मामले को बुधिया स्वैन में निर्धारित प्रक्रियात्मक पुनर्विचार के चार आधारों के भीतर नहीं लाता है। इसलिए 27.09.2021 का विवादित आदेश स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र के बिना है और इस न्यायालय को आवश्यक रूप से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।”

    इस प्रकार, अदालत ने गुरुमूर्ति की याचिका स्वीकार कर ली और एजी के विवादित आदेश रद्द कर दिया।

    याचिकाकर्ता के वकील: महेश जेठमलानी, रामास्वामी मयप्पन और रवि शर्मा द्वारा सहायता प्राप्त और प्रतिवादी के वकील: एस.दोरैसामी (पार्टी-इन-पर्सन)

    केस टाइटल: एस गुरुमूर्ति बनाम एस दोराईसामी

    केस नंबर: W.P.No.2187/2022

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