वकीलों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही से निपटना 'दर्दनाक', उनका अनुचित आचरण न्यायिक व्यवस्था में जनता का विश्वास कम करता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

27 Dec 2021 10:10 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने जिला न्यायाधीश, गोंडा द्वारा जारी एक पत्र के आधार पर 12 अधिवक्ताओं के खिलाफ शुरू किए गए एक अवमानना मामले से निपटते हुए कहा कि अदालत के लिए वकील के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही से निपटना दर्दनाक है, जो न्यायालय के अधिकारी माने जाते हैं।

    न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने यह भी कहा कि वकीलों का अनुचित आचरण / व्यवहार न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करता है।

    संक्षेप में मामला

    कोर्ट अनिवार्य रूप से वर्ष 2001 में तत्कालीन जिला न्यायाधीश, गोंडा द्वारा नवंबर और दिसंबर 2000 में वकीलों की हड़ताल के दौरान दुर्व्यवहार के लिए 12 वकीलों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए भेजे गए पत्र के आधार पर शुरू किए गए एक अवमानना मामले से निपट रहा था।

    पत्र में कहा गया है कि 12 वकीलों ने अन्य वकीलों के साथ अदालत के रिकॉर्ड को नष्ट करने काम किया और 14 नवंबर और 1 दिसंबर 2000 को तत्कालीन प्रभारी जिला न्यायाधीश के साथ दुर्व्यवहार भी किया था।

    पत्र में यह भी कहा गया है कि अदालत परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला न्यायाधीश के अनुरोध पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था और इन परिस्थितियों में जिला न्यायाधीश ने अवमानना करने वालों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया था।

    हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने संदर्भ प्राप्त करने के बाद 30 अक्टूबर, 2001 को मामले को उचित पीठ के समक्ष रखने के लिए एक आदेश पारित किया। हालांकि 2011 में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया था, यह कारण बताने के लिए कि उन्हें अदालत की अवमानना करने के लिए दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

    कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए प्रतिवादियों/वकीलों ने पत्र में किए गए कथनों का खंडन किया और कहा कि आरोप एक सुनी-सुनाई कहानी पर आधारित है। हालांकि, बारह प्रतिवादियों में से छह प्रतिवादियों/वकीलों की मृत्यु हो चुकी है।

    महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवित सभी प्रतिवादियों ने अपनी अयोग्य क्षमायाचना प्रस्तुत की और अपनी क्षमायाचना में यह भी कहा कि वे कथित घटनाओं की अवमानना करते हैं जैसा कि जिला न्यायाधीश के संदर्भ पत्र में उल्लेख किया गया है।

    कोर्ट की टिप्पणियां

    शुरुआत में, कोर्ट ने कहा कि जब भी और जहां भी लॉ प्रैक्टिस के पेशे का उल्लेख किया जाता है, तो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में बड़प्पन और योगदान दो विशेषताएं हैं जो उच्च न्यायालय के दिमाग में दौड़ती हैं।

    इसके अलावा, यह कहते हुए कि न्यायपालिका के पास न तो तलवार की शक्ति है और न ही पैसे की शक्ति है और यह केवल लोगों के विश्वास के आधार पर खड़ा है, कोर्ट ने आगे कहा,

    "इस न्यायालय के लिए उन वकीलों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही से निपटना दर्दनाक है जो पहले न्यायालय के अधिकारी माने जाते हैं और जिनकी भूमिका हमारे देश की न्यायपालिका को मजबूत करने में इतिहास में दर्ज है, जिन पर हमारे नागरिकों को न्याय प्रदान करने का जिम्मा है।"

    हालांकि, यह देखते हुए कि सभी प्रतिवादी वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनकी आयु 62 वर्ष से 78 वर्ष के बीच है और जिन घटनाओं के आधार पर अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई है, वे लगभग 21 साल पहले हुई थीं, अदालत ने कहा कि मामले को अब शांत करने की जरूरत है।

    अदालत ने इसके साथ ही मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया और प्रतिवादियों मांगी गई माफी को स्वीकार किया और उनके खिलाफ जारी अवमानना के नोटिस को खारिज किया।

    कोर्ट ने मामले से अलग होने से पहले अधिवक्ताओं के आचरण और व्यवहार के बारे में अदालत को लगभग दैनिक आधार पर प्राप्त होने वाली रिपोर्टों से उत्पन्न अपनी पीड़ा और चिंता को रिकॉर्ड में रखा और आशा व्यक्त की कि ऐसी कोई भी घटना दोहराई नहीं जाएगी।

    केस का शीर्षक - स्टेट ऑफ यू.पी. (गोंडा) बनाम रमा कांत पांडे एंड अन्य

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