रात में यात्रा कर रहे कपल के साथ कांस्टेबल ने बदसलूकी की, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंद्रह वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की सजा बरकरार रखी

Sharafat

1 Nov 2023 6:26 AM GMT

  • रात में यात्रा कर रहे कपल के साथ कांस्टेबल ने बदसलूकी की, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंद्रह वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की सजा बरकरार रखी

    Punjab & Haryana High Court

    पंजाब एंड हरियाणा हरियाणा हाईकोर्ट ने रात में गश्त के दौरान एक दंपत्ति को परेशान करने और उनसे 300 रुपये की अवैध रिश्वत लेने के लिए एक कांस्टेबल को दी जाने वाली पंद्रह वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की अनुशासनात्मक सजा को बरकरार रखा।

    जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने कहा,

    "यह...अधिकरण (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण) द्वारा सही ढंग से देखा गया है कि साबित हुए आरोपों और याचिकाकर्ता पर लगाए गए जुर्माने का अवलोकन दिखाता है कि यह अत्यधिक नहीं है और यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एक विवेकशील व्यक्ति की अंतरात्मा को चुभता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कानून के एक रक्षक ने अवैध संतुष्टि की मांग करके और उत्पीड़न का कारण बनकर स्वयं कानून का उल्लंघन करना चुना।"

    इसलिए जब जांच निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई है। कार्यवाही के संचालन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और अधिकारियों की ओर से दुर्भावना के बारे में कोई सामग्री नहीं है और दी गई सजा अत्यधिक नहीं है तो न्यायालय ने कहा, इस न्यायालय द्वारा विवादित आदेशों में हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

    केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ दायर एक कांस्टेबल की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की गईं। याचिका में रात दो बजे अपने दोस्त के साथ ट्रेवल कर रही एक महिला के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने और 300 रुपये लेने के आरोप में उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।

    रिट याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई अवैधताओं और अनियमितताओं को नजरअंदाज करके आक्षेपित आदेश पारित किया गया था और न्यायाधिकरण इस तथ्य पर जांच के निष्कर्षों के आलोक में मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में समझने में विफल रहा है। अधिकारी यह साबित कर रहे हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपपत्र गलत है।

    प्रतिवादी के वकील ने प्रस्तुत किया कि सक्षम प्राधिकारी यानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, चंडीगढ़ के आदेश के तहत, एक नियमित विभागीय जांच की गई और जांच अधिकारी ने पूरी जांच करने के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ कदाचार के आरोप साबित कर दिए।

    दलीलों पर विचार करते हुए न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि उस समय याचिकाकर्ता ने केवल एक वर्ष की सेवा प्रदान की, जब उसे एक अन्य कांस्टेबल के साथ ड्यूटी पर रखा गया था, जिसके 21 वर्षों के सेवा रिकॉर्ड में 19 खराब प्रविष्टियां थीं, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसके साथ ड्यूटी पर तैनात एक हिस्ट्रीशीटर होने के कारण उसके कदाचार के कारण पीड़ित होने की संभावना थी और अधिकारियों को ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक ड्यूटी पर नहीं रखना चाहिए था।

    कोर्ट ने कहा कि "ट्रिब्यूनल ने सही माना है कि याचिकाकर्ता और कांस्टेबल राजेश कुमार एक साथ ड्यूटी कर रहे थे, इसलिए दुर्व्यवहार और अवैध संतुष्टि के संबंध में व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत को भी याचिकाकर्ता की शिकायत के रूप में लिया जाना चाहिए।

    इसमें आगे कहा गया है कि यह सही देखा गया है कि याचिकाकर्ता का यह तर्क कि वह पैसे के लिए की गई मांग के बारे में जानता था, लेकिन उसके पास अपने सीनियर के आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, "उसे साथ होने से उत्पीड़न में भागीदार और जनता के एक सदस्य से अवैध संतुष्टि की मांग के आरोप से बरी नहीं किया जा सकता है।"

    पीठ ने कहा, "एक अनुशासित बल का सदस्य होने के नाते वह अपनी सेवा के हर कदम पर सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए कर्तव्यबद्ध थे, भले ही प्रासंगिक समय पर उनकी सेवा केवल एक वर्ष की थी।"

    न्यायालय ने कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम एन. गंगाराज, [2020 (2) एससीटी 170] का उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य बनाम श्री राम राव, [एआईआर 1963 एससी, 1723] में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह था यह माना गया कि “उच्च न्यायालय एक लोक सेवक के खिलाफ विभागीय जांच करने वाले अधिकारियों के फैसले पर अपीलीय अदालत नहीं है। इसका संबंध यह निर्धारित करने से है कि क्या जांच उस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाती है और उस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है और क्या प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाता है।

    यह देखते हुए कि अनुशासनात्मक कार्रवाई को पुनरीक्षण प्राधिकरण और कैट द्वारा भी बरकरार रखा गया था, अदालत ने कहा, "यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को बचाव में अपना मामला पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे।"

    अदालत ने कहा, जांच रिपोर्ट में महिला के बयान का संदर्भ दिया गया है, जिसमें उसने याचिकाकर्ता सहित दोनों कांस्टेबलों की पहचान उन दो व्यक्तियों के रूप में की, जिन्होंने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर उसे परेशान किया था और उस रात उसके साथ दुर्व्यवहार किया था।

    कोर्ट ने आगे कहा कि ट्रिब्यूनल ने सही माना है कि एक सामान्य और विवेकपूर्ण व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि जब एक टीम के रूप में ड्यूटी पर लगाया जाता है तो टीम घटना के परिणामों या किसी सार्वजनिक सदस्य द्वारा किसी कार्रवाई पर की गई शिकायत के लिए टीम जिम्मेदार होती है।

    पीठ ने कहा कि,

    "इसलिए जब जांच निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई है, कार्यवाही के संचालन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और अधिकारियों की ओर से दुर्भावना के बारे में कोई सामग्री नहीं है और दी गई सजा अत्यधिक नहीं है तो इस न्यायालय को विवादित आदेशों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।''

    उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल : प्रदीप कुमार बनाम यूओआई और अन्य

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