ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए 'प्री-सेट शेड्यूल' रखने पर विचार करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा

Shahadat

5 Dec 2022 10:12 AM GMT

  • ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए प्री-सेट शेड्यूल रखने पर विचार करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (एआईबीई) की अगली निर्धारित तिथि के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया। यह एक्जाम पिछली बार 30 अक्टूबर, 2021 को आयोजित की गई थी।

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने बीसीआई को एआईबीई के संचालन के लिए "पूर्व निर्धारित कार्यक्रम" पर विचार करने के लिए भी कहा ताकि द्विवार्षिक एग्जाम की तारीखों के बारे में अनिश्चितता को हल किया जा सके और अस्थाई रूप से नामांकित वकील तदनुसार तैयारी कर सकें।

    इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एआईबीई एग्जाम पिछले साल अक्टूबर के बाद आयोजित नहीं की गई, अदालत ने स्पष्ट किया कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नियमों के नियम 9 ऐसे वकीलों के मामले में लागू नहीं होंगे जो अपनी अस्थाई सनद के बाद दो साल की अवधि के भीतर अपने एग्जाम को पास करने में असमर्थ रहे हैं।

    नियम कहता है कि एडवोकेट एक्ट, 1961 के तहत नामांकित कोई भी वकील तब तक प्रैक्टिस करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि ऐसा वकील बीसीआई द्वारा आयोजित एआईबीई एग्जाम सफलतापूर्वक पास नहीं कर लेता। एग्जाम को वकील द्वारा पास किया जाना है, जो दो वर्षों के भीतर अस्थाई रूप से नामांकित है।

    अदालत 19 नवंबर, 2019 को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) में नामांकित वकील निशांत खत्री द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उनकी यह दलील है कि एआईबीई का एग्जाम नहीं देने के कारण उन्हें अदालतों में प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए।

    जस्टिस सिंह ने एग्जाम के आयोजन में देरी पर विचार करते हुए स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता-वकील को अपने अस्थाई रजिस्ट्रेशन पर भरोसा करने और अगले आदेश तक अदालतों में पेश होने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा।

    अदालत ने आदेश दिया,

    "तदनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को अगले आदेश तक अदालतों में पेश होने से रोका नहीं जाएगा।"

    याचिकाकर्ता ने 2 अगस्त को पारित सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसमें यह दर्ज किया गया कि एग्जाम नवंबर, 2022 में आयोजित की जाएगी। चूंकि पिछले महीने एग्जाम आयोजित नहीं किए गए, इसलिए याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि उसे प्रैक्टिस नहीं करने के कारण प्रैक्टिस से वंचित न किया जाए।

    दूसरी ओर, बीसीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि एग्जाम आयोजित करने में एजेंसी बदलने के कारण एआईबीई के संचालन में देरी हुई है। हालांकि, वकील ने अदालत से कहा कि इसकी अधिसूचना जल्द ही जारी होने की संभावना है।

    अदालत के इस प्रश्न पर कि उन वकीलों की स्थिति क्या होगी जो एग्जाम नहीं होने के कारण दो साल के भीतर एआईबीई देने में असमर्थ हैं और क्या वे प्रैक्टिस करने के हकदार होंगे। वकील ने कहा कि वह मामले में उचित निर्देश प्राप्त करना चाहेंगे।

    अदालत ने कहा कि जहां अस्थाई नामांकन की तारीख से दो साल के भीतर एग्जाम पास करना होता है, वहीं बड़ी संख्या में वकील, जिनकी दो साल की अवधि समाप्त हो रही है या इस साल समाप्त हो सकती है, "उसके खतरे का सामना करते हैं। नियम 9 के अनुसार, एआईबीई का आचरण न करने के कारण प्रतिबंधित किया जाना।"

    कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 अगस्त को पारित आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि बीसीआई ने बयान दिया कि 15 दिनों के भीतर कोर्स प्रकाशित किया जाएगा और उसके बाद 3 महीने की अवधि के भीतर एग्जाम आयोजित किए जाएंगे।

    अदालत ने आदेश दिया,

    "बीसीआई द्वारा एआईबीई के संचालन की अगली तारीख देते हुए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए। बीसीआई को एआईबीई के संचालन के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पर भी विचार करना चाहिए ताकि अनिश्चितता का समाधान किया जा सके और अस्थाई रूप से नामांकित एडवोकेट तदनुसार एआईबीई में उपस्थित होने की तैयारी कर सकें।"

    मामले की सुनवाई अब 6 जनवरी, 2023 को होगी।

    केस टाइटल: निशांत खत्री बनाम बीसीआई

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