जरूरतमंद वकीलों के लिए कल्याण योजना बनाने के लिए राज्य बार काउंसिल को एकमुश्त अनुग्रह राशि देने पर विचार करें: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

Shahadat

25 Sept 2023 6:22 PM IST

  • जरूरतमंद वकीलों के लिए कल्याण योजना बनाने के लिए राज्य बार काउंसिल को एकमुश्त अनुग्रह राशि देने पर विचार करें: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

    उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को एकमुश्त अनुग्रह राशि प्रदान करने पर विचार करने को कहा, जिससे वह युवा और जरूरतमंद वकीलों के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजना चला सके।

    चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने यह आदेश जनहित याचिका (पीआईएल) पर पारित किया। इस याचिका में भारत संघ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उत्तराखंड राज्य और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और उ.प्र. अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 के अनुसार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अनुसार, राज्य बार काउंसिल को उप के खंड (ए) उक्त धारा की धारा (2) और धारा 7 की उपधारा (2) का खंड (ए) में संदर्भित कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्यों के लिए राज्य बार एसोसिएशन के विकास को बढ़ावा देना है।

    आगे प्रस्तुत किया गया कि एक्ट की धारा 6(2)(ए) में कहा गया है कि राज्य बार काउंसिल निर्धन, विकलांग या अन्य वकीलों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से निर्धारित तरीके से एक या अधिक फंड का गठन कर सकती है।

    खंडपीठ को यह भी बताया गया कि केरल राज्य ने 3 से 5 साल तक प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को स्टीपेंड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना बनाई है। ऐसा ही कानून पुडुचेरी सरकार ने भी बनाया है।

    मामले में जवाबी हलफनामा दायर करते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने फंड स्थापित करने में असमर्थता व्यक्त की। उसने खंडपीठ को सूचित किया कि उसे राज्य सरकार से किसी भी प्रकृति का कोई अनुदान नहीं मिल रहा है।

    खंडपीठ को यह भी बताया गया कि राज्य बार काउंसिल के लिए राजस्व का एकमात्र स्रोत वकील के नामांकन के समय उसके द्वारा एकत्र किया गया शुल्क (एक बार) है और बार काउंसिल को कोई आवर्ती या आवधिक शुल्क उपलब्ध नहीं है। अधिवक्ताओं ने इसके रोल पर नामांकन किया है।

    इन प्रस्तुतियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि ऐसी योजनाएं अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाई गई हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता के पास उत्तराखंड राज्य में समान योजना के निर्माण की मांग करने का निहित अधिकार है। खासकर तब जब बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए असमर्थता जताई है।

    तदनुसार, न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा इस रिट याचिका में मांगी गई कोई भी दिशा-निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया।

    हालांकि, साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार से युवा वकीलों को होने वाली वित्तीय कठिनाई के मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की।

    न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जो वकील न्यायालयों में लॉ प्रैक्टिस करते हैं, नागरिकों के मौलिक और कानूनी अधिकारों के रक्षक हैं।

    कोर्ट ने कहा,

    “राज्य में कानून का शासन बनाए रखने के लिए सक्षम वकीलों के साथ स्वस्थ बार आवश्यक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सक्षम वकील रास्ते से हट जाए और पेशे को केवल इसलिए छोड़ दे क्योंकि वह पेशे में अपने शुरुआती दिनों में दोनों खर्चों को पूरा करने में सक्षम नहीं था।”

    न्यायालय ने राज्य सरकार से बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को एकमुश्त अनुग्रह राशि प्रदान करने पर विचार करने को कहा, जिससे वह युवा और जरूरतमंद वकीलों के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजना चला सके।

    इसके साथ ही रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया।

    केस टाइटल-कमलेश कुमार तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य

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