आईपीसी की धारा 375 के तहत दिए सात विवरणों के अनुसार 'सहमति' का अर्थ आक्रामक यौन कृत्य के लिए अधूरी एवं जबरन ली गयी सहमति है : कलकत्ता हाईकोर्ट

Avanish Pathak

30 Aug 2022 8:31 PM IST

  • कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में आईपीसी की धारा 375 के तहत परिभाषित और आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय बलात्कार के अपराध का गठन करने के लिए सहमति (या इसकी अनुपस्थिति) की भूमिका पर विचार किया।

    इस बात पर जोर देते हुए कि "सहमति" (या इसकी अनुपस्थिति) की प्रबलता धारा 375 में बलात्कार के अपराध की परिभाषित विशेषता है, जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी की पीठ ने कहा कि धारा 375 के तहत निर्धारित सात परिस्थितियां स्वतंत्र इच्छा की एक सूचित अभिव्यक्ति के बजाय "मजबूरी में की गई" सहमति के रूप में 'सहमति' का निर्माण अधिक करती हैं।

    पीठ ने कहा,

    "बलात्कार, जैसा कि धारा 375 में परिभाषित किया गया है, कुछ निश्चित विवरणों के शारीरिक कृत्यों तक ही सीमित नहीं है। उनके विवरण में स्पष्ट और क्रम में विच्छिन्न कृत्यों को पीड़ित महिला की ओर से अपूर्ण सहमति के साथ पढ़ा जाना चाहिए ताकि उसका पता लगाया जा सके। बलात्कार के अपराध की अंतर्निहित धारणा के भीतर कार्य करता है, न कि एक सहमतिपूर्ण कार्य जिसमें पीड़ित एक इच्छुक भागीदार है जो कृत्य और उसके परिणामों से पूरी तरह अवगत है।"

    हमारे पाठक ध्यान दें कि आईपीसी की धारा 375 (बलात्कार) एक व्यक्ति द्वारा चार शारीरिक गतिविधियों को रेखांकित करती है, जो "बलात्कार" के समान है, हालांकि, इन चार गतिविधियों को धारा 375 (ए) - (डी) का पालन करने वाले सात विवरणों में से किसी एक के भीतर आना चाहिए। ये सात परिस्थितियां पीड़ित की ओर से सहमति - या इसके अभाव - के इर्द-गिर्द बनी हैं।

    पीठ ने स्पष्ट किया कि आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार के अपराध का गठन करने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण धारणा धारा 375 के तहत पहले और दूसरे विवरण में "उसकी इच्छा के विरुद्ध" और "उसकी सहमति के बिना" अभिव्यक्तियों द्वारा व्यक्त सहमति की अनुपस्थिति है।

    इसके अलावा, तीसरी से सातवीं परिस्थितियां सहमति देने की एक परत प्रस्तुत करती हैं, जहां सहमति या तो मृत्यु या चोट की धमकी के तहत प्राप्त की गई थी या पीड़ित को ऐसे तथ्यों के एक समूह पर विश्वास करने के लिए गुमराह किया गया था जो या तो सच नहीं थे या पीड़ित की समझ से परे थे।

    मामला

    दरअसल, कोर्ट विशेष पॉक्सो जज, उत्तर और मध्य अंडमान के आदेश और फैसले के खिलाफ अपीलकर्ता (अदालत के समक्ष अभियुक्त) द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध के लिए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी।

    अपीलकर्ता/अभियुक्त को पीड़िता के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया गया, जिस पर घटना के घटित होने की तिथि को 18 वर्ष से कम आयु का होने का आरोप लगाया गया था।

    अभियोजन का मामला यह था कि पीड़िता के गर्भवती होने से पहले आरोपी व्यक्ति/अपीलकर्ता और पीड़िता के बीच शारीरिक संबंध थे। अपीलकर्ता द्वारा पीड़िता से शादी करने से इनकार करने के बाद पीड़िता ने मामले की शुरुआत की।

    आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था क्योंकि घटना की तारीख को लड़की को 'बच्चा' बताया गया था। हालांकि, ट्रायल के दौरान यह बात सामने आई कि घटना वाले दिन लड़की बालिग थी।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    अदालत ने शुरू में कहा कि पीड़िता (पीडब्ल्यू-1), चिकित्सा अधिकारी (पीडब्ल्यू-4) और जांच अधिकारी (पीडब्ल्यू-10) के साक्ष्यों से यह स्पष्ट था कि पीड़िता ने घटना की तारीख पर 18 साल की उम्र पार कर ली थी, यह स्थापित किया गया है, इसलिए, न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता के खिलाफ पोक्सो एक्‍ट की धारा 5 और 6 के तहत दिया गया आरोप-पत्र है और विशेष पोक्सो न्यायालय, उत्तर और मध्य अंडमान द्वारा चलाए गए ट्रायल, का कोई तथ्यात्मक या कानूनी आधार नहीं है।

    इसके अलावा, अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए अपने सामने रखे गए सबूतों को ध्यान में रखा कि अपीलकर्ता और पीड़ित के बीच शारीरिक संबंध हर समय सहमति से थे और अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने इसके विपरीत बयान नहीं दिया।

    इसलिए, कोर्ट ने माना कि सबूत ने धारा 375 के तहत सभी सात परिस्थितियों को ध्वस्त कर दिया, जिसके तहत पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध या उसकी सहमति के बिना कथित अपराध किया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कथित अपराध आईपीसी की धारा 375 के मानकों के अंतर्गत नहीं आता है।

    अब, अदालत के सामने एक ही सवाल रह गया था कि क्या धारा 375 के तहत सात विवरणों में से किसी के माध्यम से सहमति प्राप्त किए बिना पीड़िता की सहमति उसके पूर्ण अर्थों में दी गई थी।

    शुरुआत में, अदालत ने पीड़िता के इस बयान को ध्यान में रखा कि अपीलकर्ता ने पीड़िता से शादी करने का वादा किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके अलावा, अदालत ने यह तय किया कि क्या पीड़िता का यह विशेष बयान धारा 375 (ताकि बलात्कार के अपराध का गठन हो) के तहत पांचवीं परिस्थिति में आता है, यानी वह इसके स्वरूप और परिणामों को समझने में असमर्थ थी, जिसमें उन्होंने अपनी सहमति दे दी।

    अदालत ने कहा कि पीड़िता को सहमति देने के परिणाम को समझने में असमर्थ होने के कारण साक्ष्य या परिस्थितियों की पुष्टि करके साबित किया जाना चाहिए, हालांकि मौजूदा मामले में न तो पीड़ित और न ही अभियोजन पक्ष के गवाह (पीड़ित की मां सहित) यह साबित कर सकते हैं कि पीड़िता ने (गलत) विश्वास पर अपीलकर्ता के साथ शारीरिक संबंध के लिए अपनी सहमति दी थी कि अपीलकर्ता उससे शादी करेगा।

    अदालत ने आगे कहा कि यह कभी भी पीड़ित का मामला नहीं था कि पीड़िता अपीलकर्ता के साथ संबंधों की प्रकृति या उस रिश्ते के परिणाम को समझने में असमर्थ थी जिसके लिए पीड़िता ने अपनी सहमति दी थी।

    उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने पोक्सो अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को कई मामलों में चुनौती देने के लिए असुरक्षित पाया। तद्नुसार विशेष न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया किया गया। अपीलार्थी को जमानत के मुचलके से मुक्त कर दिया गया है।

    केस टाइटल- सुरेश तिर्की बनाम द स्टेट

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