"पुलिस द्वारा उत्पीड़न के संबंध में शिकायतकर्ता की आशंका प्रथम दृष्टया वास्तविक": दिल्ली कोर्ट ने दंगों के मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी
LiveLaw News Network
6 Oct 2021 10:18 PM IST
दिल्ली की एक अदालत ने पाया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान अपने आवास पर दंगों से प्रभावित एक शिकायतकर्ता की पुलिस अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न के संबंध में आशंका प्रथम दृष्टया वास्तविक लगती है।
कोर्ट ने कहा कि यह कोई भ्रम नहीं।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने इसलिए मामले में आगे की जांच के लिए पुलिस से व्यापक स्टेटस रिपोर्ट मांगी।
न्यायाधीश ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि जांच अधिकारी "निष्पक्ष तरीके से" जांच करेगा ताकि असली दोषियों का पता लगाया जा सके। साथ ही शिकायतकर्ता और गवाहों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जा सके।
कोर्ट ने कहा,
"मैं संयुक्त पुलिस आयुक्त, पूर्वी रेंज के हस्ताक्षर के तहत वर्तमान मामले में जांच की एक व्यापक स्थिति रिपोर्ट के लिए कहना उचित समझता हूं। संयुक्त पुलिस आयुक्त, पूर्वी रेंज को वर्तमान में आगे की जांच की व्यापक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर उनके हस्ताक्षर के तहत मामला दर्ज करे और यह सुनिश्चित करे कि वर्तमान मामले में जांच आईओ द्वारा निष्पक्ष तरीके से की जाती है ताकि वर्तमान मामले में वास्तविक दोषियों का पता लगाया जा सके और शिकायतकर्ता और गवाहों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जा सके।"
कोर्ट ने डीसीपी नॉर्थ ईस्ट द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर भी असंतोष व्यक्त किया, जो कोर्ट के अनुसार आईओ द्वारा की जा रही जांच की स्थिति के बारे में चुप थी।
कोर्ट ने आगे कहा,
"मौजूदा मामले में की गई जांच संतोषजनक नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ आरोपियों के सीडीआर के संग्रह के लिए आईओ द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है, जबकि अन्य के सीडीआर कथित तौर पर उसके द्वारा एकत्र किए गए हैं। सभी आरोपियों के सीडीआर जमा नहीं करने के लिए आईओ (जांच अधिकारी) और एसएचओ द्वारा कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।"
शिकायतकर्ता द्वारा एक आईओ के कार्यों से व्यथित एक आवेदन दायर किया गया, जो ऐसे आपूर्ति दस्तावेजों के लिए बार-बार नोटिस भेज रहा था। हालांकि ये दस्तावेज शिकायतकर्ता द्वारा पिछले दो मौकों पर पहले ही आपूर्ति किए जा चुके हैं।
शिकायतकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया कि आईओ और साथ ही एसएचओ उन्हें नए मकान मालिक के विवरण का खुलासा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जहां उन्होंने दंगों के बाद शरण ली थी। इससे पुलिस से बार-बार मिलने के कारण उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जा सकता है।
अदालत ने कहा,
"जब उक्त मकान मालिक कथित घटना का गवाह नहीं है तो अदालत उक्त बयान दर्ज करने के उद्देश्य को समझने में असमर्थ है।"
अदालत ने कहा,
"उपरोक्त परिस्थितियों में आगे की जांच के नाम पर आईओ और एसएचओ खजूरी खास द्वारा कथित उत्पीड़न के संबंध में शिकायतकर्ता की आशंका प्रथम दृष्टया वास्तविक लगती है। यह भ्रामक नहीं है।"
अब इस मामले की सुनवाई आठ नवंबर को होगी।
केस का शीर्षक: मो. सलमान बनाम अनिल बायजी और अन्य।
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